झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • गंभीर बीमारी होने की दशा में इलाज़ का समस्त खर्च झारखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना।
लाभ श्रमिक को गंभीर बीमारी होने की दशा में निःशुल्क इलाज़।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के संगठित निर्माण श्रमिकों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का सञ्चालन किया जा रहा है।
  • इन्ही कल्याणकारी योजनानाओं के से एक योजना है चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना।
  • झारखण्ड चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को चिकित्सा कवच प्रदान करना है।
  • योजना के तहत प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी हो जाने की दशा में घबराने की जरुरत नहीं है क्यूंकि अब झारखण्ड सरकार द्वारा इलाज़ का समस्त खर्च उठाया जायेगा।
  • झारखण्ड चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना को "झारखण्ड श्रमिक निःशुल्क इलाज़ योजना" भी कहा जाता है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी हो जाने की दशा में अब निःशुल्क इलाज़ मिलेगा।
  • पात्र श्रमिकों को निःशुल्क इलाज़ झारखण्ड प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पताल और झारखण्ड सरकार द्वारा किये गए समस्त सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा।
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का लाभ केवल श्रमिकों को तभी मिलेगा जब वो किसी गंभीर बीमारी जैसे दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी की बीमारी, मानसिक रोग सम्बंधित, एड्स, आदि से ग्रस्त होने पर ही मिलेगा।
  • योजना में श्रमिकों के इलाज़ पर आने वाले समस्त खर्च को झारखण्ड सरकार द्वारा अदा किया जायेगा।
  • योजना का लाभ केवल उसी निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • गंभीर बीमारी होने की दशा में इलाज़ का समस्त खर्च झारखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

निःशुल्क इलाज़ हेतु पात्र गंभीर बीमारियां

  • झारखण्ड चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में श्रमिक का निःशुल्क इलाज़ केवल नीचे दी गयी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने पर ही मान्य होगा :-
    • दिल की बीमारी।
    • कैंसर।
    • किडनी की बीमारी।
    • मानसिक रोग सम्बंधित।
    • एड्स।
    • कूल्हे का सम्पूर्ण प्रतिस्थापन।
    • रीढ़ की हड्डी की सर्जरी।
    • वैस्कुलर बीमारी।
    • लीवर का ट्रांसप्लांट।
    • बोन मेरो का ट्रांसप्लांट।
    • हेपाटोमा।
    • लीवर की सिरोसिस।
    • रेटिनल डिटैचमेंट।
    • प्रोलिफरेटिव डाईबेटिक रेटिनोपैथी।
    • रिफ्लक्स बीमारी।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • आवेदक श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
    • श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होना चाहिए।
    • श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • श्रमिक एक बार में सिर्फ एक ही बीमारी पर लाभ ले सकता है।
    • श्रमिक लाभ केवल गंभीर बीमारी होने की दशा में ही ले सकता है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • श्रमिक का आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • श्रमिक की बीमारी से सम्बंधित दस्तावेज़।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी श्रमिक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय लाभार्थी श्रमिक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी श्रमिक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थियों के चिकित्सा पर आने वाले समस्त शुल्क को झारखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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