झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक को उसके पेशे से सम्बंधित समस्त औज़ारों की टूलकिट प्रदान की जाएगी।
    • टूलकिट न दे पाने की दशा में निर्माण श्रमिक को उसके द्वारा खरीदे गए औज़ारों को धनराशि झारखण्ड सरकार द्वारा वापस कर दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना।
लाभ
  • पात्र निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को औज़ारों की टूलकिट दी जाएगी।
  • टूलकिट न दे पाने की दशा में श्रमिक को औज़ार खरीदने पर पैसे वापस कर दिए जायेंगे।
लाभार्थी झारखण्ड की पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।(link is external)

योजना के बारे में

  • झारखण्ड प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक संगठित श्रमिक पंजीकृत है जिनमे से कुछ हाथ के पेशेवर कारीगर भी है।
  • हर हाथ के पेशेवर कारीगर को काम करने के लिए पेशे से सम्बंधित औज़ारों की आवश्यकता होती है।
  • परन्तु बहुत से श्रमिक अपनी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण अपने खुद के औज़ार नहीं खरीद पाते है।
  • ऐसे ही कामगार श्रमिकों की मदद के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना की शुरुआत की है।
  • योजना को "निर्माण श्रमिक निःशुल्क औज़ार सहायता" भी कहा जाता है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पात्र निर्माण श्रमिकों को उनके पेशे से सम्बंधित औज़ारों का प्रबंध कर उनकी आजीविका में बढ़ौतरी करना है जिसके उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाओ आ सके।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार श्रमिकों को उनके पेशे से सम्बंधित औज़ारों की टूलकिट निःशुल्क प्रदान करेगी।
  • औज़ारों की टूलकिट के लिए पात्र श्रमिकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।
  • झारखण्ड सरकार अगर श्रमिकों को औज़ारों की टूलकिट देने में समर्थ नहीं होती है तो सरकार द्वारा श्रमिकों को उनके द्वारा औज़ारों की टूलकिट खरीदने पर उनके पैसे वापस कर दिए जायेंगे।
  • औज़ारों के पैसे की वापसी के लिए खरीदे हुवे औज़ारों की रसीद आवेदन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • निःशुल्क औज़ारों का लाभ केवल उसी निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी श्रमिक औज़ार सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क औज़ारों का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र(link is external) के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक को उसके पेशे से सम्बंधित समस्त औज़ारों की टूलकिट प्रदान की जाएगी।
    • टूलकिट न दे पाने की दशा में निर्माण श्रमिक को उसके द्वारा खरीदे गए औज़ारों को धनराशि झारखण्ड सरकार द्वारा वापस कर दी जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • आवेदक श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
    • आवेदक निर्माण श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होना चाहिए।
    • निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • आवेदक निर्माण श्रमिक द्वारा पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड का निवास प्रमाण पत्र।
    • लाभार्थी श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • श्रमिक का आधार कार्ड।
    • औज़ार खरीदने की रसीद।
    • आयु का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • घोषणा पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र(link is external) के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • औज़ार सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र(link is external) झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल(link is external) पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी श्रमिक को औज़ार सहायता योजना में अपना पंजीकरण(link is external) करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण(link is external) करते समय लाभार्थी श्रमिक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन(link is external) करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी श्रमिक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक औज़ार सहायता योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी श्रमिकों को औज़ार सहायता योजना के तहत औज़ारों की टूलकिट या खरीदे गए औज़ारों की मूल राशि दे दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

कोई सरकार योजन लाभ नही

आपका नाम
सहावीर कचछप
टिप्पणी

झारखाणड सरकार निवेदन है कि योजान लाभ दे

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