हाइलाइट
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के पात्र नागरिकों को एक वर्ष में दो बार निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
- एक धोती/लुंगी 10 रुपए प्रति।
- एक साड़ी 10 रुपए प्रति।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
- 0651-2400960
- 0651-2400958
- खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- food.secy@gmail.com
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 16 अक्टूबर 2020 |
लाभ | बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी और लूंगी उनके पीडीएस दुकानों के माध्यम से ₹10 में प्रदान की जाएगी। |
नोडल विभाग | झारखण्ड खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग। |
आवेदन का तरीका | जन प्रणाली(पडस) व्यवस्था के अंतर्गत। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना झारखण्ड सरकार की गरीब बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले झारखण्ड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड के अंदर आने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को दिया जाता है।
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के माध्यम से झारखंड के गरीब परिवारों को धोती/लूंगी साड़ी का वितरण किया जाता है।
- परिवारों को धोती लूंगी साड़ी का वितरण प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में साल में दो बार किया जाता है।
- पात्र परिवारों को 6 माह के अन्तराल पर निमिन्लिखित रूप से वितरण किया जायेगा:-
- एक धोती/लुंगी 10 रुपए प्रति।
- एक साड़ी 10 रुपए प्रति।
- साड़ी प्रति परिवार अनुदानित दर पर वितरण की जाएगी।
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार की आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- अगर आपका नाम बीपीएल कार्ड में या राशन कार्ड में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के पात्र नागरिकों को एक वर्ष में दो बार निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
- एक धोती/लुंगी 10 रुपए प्रति।
- एक साड़ी 10 रुपए प्रति।
पात्रता
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड धारी होना ज़रूरी है।
- जो गरीबी रेखा के नीचे आते है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवासी पत्र।
- गरीबी रेखा कार्ड ।
- निमिन्लिखित में से कोई एक पहचान पत्र :-
- आधार कार्ड ।
- मतदाता पहचान पत्र ।
- ड्राइविंग लाइसेंस ।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के तहत आवेदन करने हेतु लाभार्थियों को सर्वप्रथम अपने करीबी राशन (PDS) की दुकानों में जाना होगा।
- धोती /लुंगी तथा साड़ी का वितरण राज्य की जन प्रणाली(पडस) व्यवस्था के अंतर्गत ई-पास मशीन पंजी का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा ।
- निर्धारित तिथि पर सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदार वितरण सुनिश्रित कर रहे है।
- जिन वितरण स्थलों पर नेटवर्क की स्थिति कमज़ोर हो वैसे स्थलों पर ऑफलाइन ई-पास मशीनो के माध्यम से वस्त्रो का वितरण किया जाएगा।
- इस तरह जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा आप को मात्र 10 रुपये में ही कपड़े वितरित किये जायेंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना दिशानिर्देश।
- झारखण्ड खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
- 0651-2400960
- 0651-2400958
- खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- food.secy@gmail.com
- खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग पता:- परियोजना भवन, धुर्वा, रांची-834004
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टिप्पणियाँ
बहुत ही घटिया मटेरियल दे रहे…
बहुत ही घटिया मटेरियल दे रहे है धोती का. एक धुलाई में ही चीथड़े उड़ गए।
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