हाइलाइट
- हरियाणा वन मित्र योजना का मकसद किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ देना नहीं, अपितु पुरे समाज तक इसका लाभ पहुचाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है: -
- राज्य के लोगो में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- गिरते वृक्षों की संख्या व स्वस्थ वातावरण के स्तर को बढ़ाना।
- गैर वन भूमि में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना।
- योजना के तहत चुने गए वन मित्रो को सरकार द्वारा प्रत्येक पौधों व उनके संरक्षण हेतु मानदेय भी दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा वन विभाग संपर्क सूत्र: 0172- 2563988
- हरियाणा वन विभाग हेल्पडेस्क: pccf-hry@nicin
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा वन मित्र योजना |
आरंभ वर्ष | 2024 |
लाभ | |
लाभार्थी | राज्य के स्थायी निवासी। |
नोडल विभाग | हरियाणा वन विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा वन मित्र योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर कई योजना को लागु किया जाता रहा है।
- इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए हरियाणा सरकार ने गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए "वन मित्र" योजना का शुभारम्भ किया है।
- योजना का मुख्य उदेश्य प्रदेश में घट रहे वृक्षों की संख्या का बढ़ाना एवं लगाए गए वृक्षों की देख रेख करना है।
- एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर वन्य भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना है।
- राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय समुदाय के लोगो को इस योजना में शामिल करेगी।
- इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य से लगभग 7500 वन मित्र को चयनित किया जाएगा।
- इसके लिए पात्र परिवारों की सूची परिवार पहचान पत्र से की जाएगी।
- इसके लिए ऐसे परिवार चुने जाएंगे जिनकी सालाना आय 1.8 लाख से कम होगी।
- वन मित्र हरियाणा योजना के लिए चयनित सदस्य की सूचना परिवारों को विभिन्न माध्यम से दी जाएगी।
- जिसके लिए प्रत्येक परिवार से केवल एक ही सदस्य को चुना जाएगा।
- हरियाणा वन मित्र योजना के लिए केवल वही सदस्य पात्र होंगे जिनकी आयु 18- 60 वर्ष के बीच हो।
- योजना के तहत पात्र सदस्य को वन मित्र मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
- पंजीकरण के दौरान पात्र सदस्य को उनके द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की संख्या दर्ज करनी है, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 है।
- वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन वन मित्र द्वारा किया जाएगा, व रोपण के लिए स्वास्थ्य पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।।
- योजना स्वरुप चयनित वन मित्र को वृक्षारोपण तकनीक और सुरक्षा उपायों पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा हरियाणा वन मित्र योजना के परिचालन हेतु उसकी समयरेखा और उसकी गतिविधियाँ तय की गई है।
- योजना के पहले वर्ष के दौरान फरवरी से मार्च माह में वन मित्र योजना हेतु पंजीकरण, परिवार का चयन और प्रशिक्षण दिया प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- वही 10 जून तक वृक्षरोपण हेतु गड्ढे खोदने का काम पूरा किया जाएगा।
- जुलाई से अगस्त में वृक्षों के रोपण का कार्य किया जाएगा, वही अगस्त के आखिर तक लगाए गए वृक्षों का सत्यापन व उनकी जियो टैगिंग की जाएगी।
- हरियाणा वन मित्र योजना के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष तक इन वृक्षों का रखरखाव व संरक्षण वन मित्र द्वारा किया जाएगा।
- योजना के तहत वन मित्र को वृक्षारोपण व उनके रखरखाव हेतु मानदेय दिया जाएगा, जो सीधा वन मित्र के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा वन मित्र योजना का मकसद किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ देना नहीं, अपितु पुरे समाज को इसका लाभ देना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है: -
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- गिरते वृक्षों की संख्या व स्वस्थ वातावरण के स्तर को बढ़ाना।
- गैर वन भूमि में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना।
- योजना के तहत चुने गए वन मित्रो को सरकार द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा, जो की इस प्रकार होगा: -
वर्ष | मानदेय और उसकी गतिविधि |
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पहले वर्ष | |
दूसरे वर्ष | |
तीसरे वर्ष | |
चौथे वर्ष |
पात्रता
- हरियाणा वन मित्र योजना का लाभ केवल उन्ही लाभार्थी को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपए से कम होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा वन मित्र योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक पासबुक।
- परिवार पहचान पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया
- हरियाणा वन मित्र योजना के आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
- इसके लिए आवेदक सर्वप्रथम हरियाणा वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- मुख्य पेज से वन मित्र स्कीम का चयन करे।
- चयन के बाद वन मित्र पंजीकरण के लिंक का चुनाव करे।
- आवेदक मांगे गए विवरण को पूर्ण रूप से दर्ज करे।
- जरूरी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण उपरांत आपके दर्ज किये मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
- आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र की सहायता से वन मित्र के आवेदन की स्थिति भी जांच सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा वन मित्र योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- हरियाणा वन मित्र योजना के दिशानिर्देश।
- हरियाणा वन मित्र मोबाइल ऐप डाउनलोड लिंक।
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा वन विभाग संपर्क सूत्र: 0172- 2563988
- हरियाणा वन विभाग हेल्पडेस्क: pccf-hry@nicin
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन भवन, सी-18, सेक्टर-6
हरियाणा, पंचकुला।
पिन: 134109.
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