हरियाणा वन मित्र योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हरियाणा वन मित्र योजना लोगो।
हाइलाइट
  • हरियाणा वन मित्र योजना का मकसद किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ देना नहीं, अपितु पुरे समाज तक इसका लाभ पहुचाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है: -
    • राज्य के लोगो में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
    • गिरते वृक्षों की संख्या व स्वस्थ वातावरण के स्तर को बढ़ाना।
    • गैर वन भूमि में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना।
    • योजना के तहत चुने गए वन मित्रो को सरकार द्वारा प्रत्येक पौधों व उनके संरक्षण हेतु मानदेय भी दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा वन विभाग संपर्क सूत्र: 0172- 2563988
  • हरियाणा वन विभाग हेल्पडेस्क: pccf-hry@nicin
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा वन मित्र योजना
आरंभ वर्ष 2024
लाभ
  • गैर वन भूमि में वृक्षों की संख्या बढ़ाना
  • स्वस्थ वातावरण के सृजन करना।
  • चयनित वन मित्र को लगाए गे पौधों मानदेय।
  • लाभार्थी राज्य के स्थायी निवासी।
    नोडल विभाग हरियाणा वन विभाग।
    सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
    आवेदन का तरीका हरियाणा वन मित्र योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।

    योजना के बारे मे

    • हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर कई योजना को लागु किया जाता रहा है।
    • इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए हरियाणा सरकार ने गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए "वन मित्र" योजना का शुभारम्भ किया है।
    • योजना का मुख्य उदेश्य प्रदेश में घट रहे वृक्षों की संख्या का बढ़ाना एवं लगाए गए वृक्षों की देख रेख करना है।
    • एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर वन्य भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना है।
    • राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय समुदाय के लोगो को इस योजना में शामिल करेगी।
    • इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य से लगभग 7500 वन मित्र को चयनित किया जाएगा।
    • इसके लिए पात्र परिवारों की सूची परिवार पहचान पत्र से की जाएगी।
    • इसके लिए ऐसे परिवार चुने जाएंगे जिनकी सालाना आय 1.8 लाख से कम होगी।
    • वन मित्र हरियाणा योजना के लिए चयनित सदस्य की सूचना परिवारों को विभिन्न माध्यम से दी जाएगी।
    • जिसके लिए प्रत्येक परिवार से केवल एक ही सदस्य को चुना जाएगा।
    • हरियाणा वन मित्र योजना के लिए केवल वही सदस्य पात्र होंगे जिनकी आयु 18- 60 वर्ष के बीच हो।
    • योजना के तहत पात्र सदस्य को वन मित्र मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
    • पंजीकरण के दौरान पात्र सदस्य को उनके द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की संख्या दर्ज करनी है, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 है।
    • वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन वन मित्र द्वारा किया जाएगा, व रोपण के लिए स्वास्थ्य पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।।
    • योजना स्वरुप चयनित वन मित्र को वृक्षारोपण तकनीक और सुरक्षा उपायों पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • सरकार द्वारा हरियाणा वन मित्र योजना के परिचालन हेतु उसकी समयरेखा और उसकी गतिविधियाँ तय की गई है।
    • योजना के पहले वर्ष के दौरान फरवरी से मार्च माह में वन मित्र योजना हेतु पंजीकरण, परिवार का चयन और प्रशिक्षण दिया प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • वही 10 जून तक वृक्षरोपण हेतु गड्ढे खोदने का काम पूरा किया जाएगा।
    • जुलाई से अगस्त में वृक्षों के रोपण का कार्य किया जाएगा, वही अगस्त के आखिर तक लगाए गए वृक्षों का सत्यापन व उनकी जियो टैगिंग की जाएगी।
    • हरियाणा वन मित्र योजना के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष तक इन वृक्षों का रखरखाव व संरक्षण वन मित्र द्वारा किया जाएगा।
    • योजना के तहत वन मित्र को वृक्षारोपण व उनके रखरखाव हेतु मानदेय दिया जाएगा, जो सीधा वन मित्र के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

    योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

    • हरियाणा वन मित्र योजना का मकसद किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ देना नहीं, अपितु पुरे समाज को इसका लाभ देना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है: -
      • सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
      • गिरते वृक्षों की संख्या व स्वस्थ वातावरण के स्तर को बढ़ाना।
      • गैर वन भूमि में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना।
      • योजना के तहत चुने गए वन मित्रो को सरकार द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा, जो की इस प्रकार होगा: -
    वर्ष

    मानदेय और उसकी गतिविधि

    पहले वर्ष
  • जून के अंतिम सप्ताह में वन मित्रो द्वारा गड्ढो का ऐप पर फोटो उपलोड करने पर 20 पार्टी गड्ढे दिया जाएगा।
  • लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग होने पर 30 रूपए प्रति पौधा जुलाई व अगस्त के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा।
  • सितम्बर के अंतिम सप्ताह में रोपण के रखरखाव व लगाए गए पौधा के संरक्षण हत्य 10 रूपए पार्टी पौधा दिया जाएगा।
  • दूसरे वर्ष
  • प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में 8 रूपए हर जीवित पौधे पर दिया जाएगा।
  • तीसरे वर्ष
  • प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में हर जीवित पौधे पर 5 रूपए दिए जाएंगे।
  • चौथे वर्ष
  • प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में हर जीवित पौधे पर 3 रूपए दिए जाएंगे।
  • पात्रता

    • हरियाणा वन मित्र योजना का लाभ केवल उन्ही लाभार्थी को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
      • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
      • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
      • आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपए से कम होनी चाहिए।

    लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    • हरियाणा वन मित्र योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
      • आधार कार्ड।
      • आय प्रमाण पत्र।
      • पहचान पत्र।
      • निवास प्रमाण पत्र।
      • जाती प्रमाण पत्र।
      • मोबाइल नंबर।
      • बैंक पासबुक।
      • परिवार पहचान पत्र।

    आवेदन की प्रक्रिया

    • हरियाणा वन मित्र योजना के आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
    • इसके लिए आवेदक सर्वप्रथम हरियाणा वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • मुख्य पेज से वन मित्र स्कीम का चयन करे।
    • चयन के बाद वन मित्र पंजीकरण के लिंक का चुनाव करे।
    • आवेदक मांगे गए विवरण को पूर्ण रूप से दर्ज करे।
    • जरूरी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
    • सफलतापूर्वक पंजीकरण उपरांत आपके दर्ज किये मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
    • आवेदक अपने परिवार पहचान पत्र की सहायता से वन मित्र के आवेदन की स्थिति भी जांच सकते है।

    महत्वपूर्ण लिंक

    सम्पर्क करने का विवरण

    • हरियाणा वन विभाग संपर्क सूत्र: 0172- 2563988
    • हरियाणा वन विभाग हेल्पडेस्क: pccf-hry@nicin
    • प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
      वन भवन, सी-18, सेक्टर-6
      हरियाणा, पंचकुला।
      पिन: 134109.

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    लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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