
हाइलाइट
- निर्धारित तीर्थ स्थल की निशुल्क यात्रा।
- यात्रा के लिए रेल का 3 ऐसी का टिकट।
- यात्रा में होने वाला समूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- सभी धर्म के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ 3 वर्ष में केवल एक बार दिया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा सरल हेल्पलाइन नंबर : - 0172-3968400
- हरयाणा सरल ईमेल हेल्पडेस्क : - saral.haryana@gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। |
आरंभ वर्ष | 2023. |
लाभ | निःशुल्क तीर्थ यात्रा। |
लाभार्थी | हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग। |
नोडल विभाग | हरियाणा पर्यटन विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा सरल पोर्टल या सरल केन्द्रो के द्वारा। |
योजना के बारे मे
- अपने जीवनकाल में प्रत्येक धर्म के व्यक्ति की एक बार तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जरूर होती है, जो बुजुर्ज अवस्था आते-आते और तीव्र हो जाती है।
- परन्तु बहुत बार ऐसे कारण उप्तपन्न हो जाते है जिससे वो तीर्थ स्थलों का भ्रमण नहीं कर पाते।
- सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिति ठीक न होना देखा गया है क्यूंकि व्यक्ति भ्रमण के दौरान रहने, खाने, और यात्रा पर होने वाले खर्चे को वहन करने में वह सक्षम नहीं होते है।
- बुजुर्ग व्यक्तियों की इन्ही सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक प्रमुख कदम उठाया है।
- भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल में एक रैली को सम्बोधित करते हुवे प्रदेश में "मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना" शुरू करने की घोषणा की है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण में उनकी सहायता करना है।
- इस योजना को प्रदेश में अन्य नाम से भी जाना जायेगा जैसे "हरियाणा मुख्यमंत्री निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना" या "हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम" या "हरियाणा चीफ मिनिस्टर फ्री पिल्ग्रिमेज स्कीम" या "हरियाणा चीफ मिनिस्टर निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना"।
- अब हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्ग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में देश के किसी भी तीर्थ स्थल का भ्रमण निःशुल्क कर सकेंगे।
- तीर्थ स्थल के भ्रमण के दौरान होने वाले रहने, खाने और यात्रा पे होने वाले समस्त खर्च का वहन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत करेगी।
- लाभार्थी व्यक्ति योजना के लिए चयनित तीर्थ स्थल का भ्रमण रेल के माध्यम से कर सकता है।
- इसके लिए सरकार द्वारा रेल का 3 ऐसी का टिकट दिया जाएगा।
- तीर्थ यात्रा भ्रमण के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिको को अपने साथ एक अटेंडेड को ला सकते है।
- इसके लिए उक्त व्यक्ति को रेल का 50 प्रतिशत का शुल्क स्वयं से अदा करना होगा जिसको वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या फिर नजदीकी सरल केंद्र पर देकर प्राप्त कर सकते है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में निःशुल्क तीर्थ स्थलों के भ्रमण का लाभ केवल वही लाभार्थी उठा सकता है जिसके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रूपये से अधिक नहीं होगी।
- योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित तीर्थ स्थल के ही दर्शन के लिए जा सकते है : -
- अयोध्या।
- वाराणसी।
- नांदेड़ साहेब।
- पटना साहेब।
- अजमेर शरीफ।
- हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में होने वाली महाकुम्भ यात्रा को भी इसमें जोड़ा है।
- पात्र आवेदक योजना के लिए अपने आवेदन हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से या फिर सरल केंद्र पर जाकर कर सकते है।
- यात्रा में आने वाला सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- चुने गए पात्र लाभार्थियों को हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान जायेंगे : -
- निर्धारित तीर्थ स्थल की निशुल्क यात्रा।
- यात्रा के लिए रेल का 3 ऐसी का टिकट।
- यात्रा में होने वाला समूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- सभी धर्म के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ 3 वर्ष में केवल एक बार दिया जाएगा।
तीर्थ स्थल की सूची
- योजना के द्वारा व्यक्ति निम्नलिखित तीर्थ स्थल पर जा सकते है : -
- अयोध्या। (उत्तर प्रदेश)
- वाराणसी। (उत्तर प्रदेश)
- नांदेड़ साहेब।(महाराष्ट्र)
- पटना साहेब।(बिहार)
- अजमेर शरीफ।(राजस्थान)
- प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुम्भ में।
पात्रता की शर्तें
- हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में निःशुल्क तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले परिवार भी योजना में पात्र।
- निशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ 3 वर्ष में केवल एक बार दिया जाएगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना समूचे राज्य में लागु हो जाने के पश्चात लाभार्थियों को लाभ लेने हेतु आवेदन करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
- परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- ट्रैन का टिकट।
- यात्रा की जानकारी।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- मोबाइल नम्बर।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र व्यक्ति मुख़्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी सरल केंद्र के माध्यम से कर सकते है।
- इसके लिए आवेदक को हरयाला सरल पोर्टल पर जाए।
- पहले से पंजीकृत व्यक्ति लॉगिन विवरण दर्ज करे वहीं नए व्यक्ति को पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
- पंजीकरण के लिए वेबसिएट के मुख्य पेज से 'पंजीकरण करे' का चुनाव करे।
- पंजीकरण के लिए आवेदकों को निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी : -
- नाम।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- पासवर्ड।
- राज्य का नाम।
- विवरण की सत्यता के लिए आवेदकों को ईमेल प्राप्त होगी एवं एसएमएस के द्वारा ओटीपी प्राप्त होगा।
- दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको सत्यापित करे और ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी को दर्ज करे।
- सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आवेदकों को प्राप्त विवरण से लॉगिन करना है।
- लॉगिन पश्चात डैशबोर्ड से 'योजना के लिए आवेदन" का चुनाव करे।
- इसके बाद सभी योजना को देखे का चुनाव करे।
- पोर्टल पर उपलब्ध सभी योजना डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होंगी।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को सूची में से खोजे।
- योजना का चुनाव करने के पश्चात योजना का आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरे।
- आवेदन पत्र भरने के पश्चात इसकी जानकारी आवेदक को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा सरल हेल्पलाइन नंबर : - 0172-3968400
- हरयाणा सरल ईमेल हेल्पडेस्क : - saral.haryana@gov.in
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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