
हाइलाइट
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता हो जाने की दशा में निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
दुर्घटना का प्रकार आर्थिक राशि मृत्यु होने पर 5,00,000/- रूपये। रीढ़ की हडी टूट जाने या अन्य किसी वजह से पूर्ण रूप से अपंग
हो जाने पर2,50,000/- रूपये। शरीर के कोई दो अंग कट जाने पर या गहरी चोट आ जाने पर 1,87,5000/- रूपये। शरीर का कोई एक अंग कट जाने या गहरी चोट आ जाने पर 1,25,000/- रूपये। सारी उंगलिया कट जाने पर 75,000/- रूपये। आधी उंगली कट जाने पर 37,500/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड टोल फ्री नम्बर :- 18001802060.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 01-01-2014. |
लाभ | किसान एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु या अपंग होने पर को आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | किसान एवं खेतिहर मजदूर। |
नोडल विभाग | हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की शुरुवात प्रदेश के किसानो एवं खेतिहर मज़दूरों के लिए शुरू की गई है।
- योजना की शुभारम्भ वर्ष 2013 में हुआ था व 1 जनवरी 2014 से इसे पूरे हरियाणा प्रदेश में लागु कर दिया गया था।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों एवं खेतिहर मज़दूरों को कृषि कार्य करने के दौरान होने वाली दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- योजना का सञ्चालन हरियाणा सरकार के राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत कृषि गतिविधियों के दौरान दुर्घटना में किसान एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु या अपंगता होने पर हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में कृषि गतिविधि के दौरान होने वाली दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की की दशा में 5 लाख रूपये दिए जायेंगे।
- वही दुर्घटना में पूर्ण या आंशिक अपंगता हो जाने की दशा में 37 हज़ार रूपये से लेकर 2 लाख 50 हज़ार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक लाभ केवल कृषि कार्य करने के दौरान हुई मृत्यु या अपंगता होने की दशा में ही दिया जायेगा।
- किसान एवं खेतिहर मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उनके उत्तराधिकारी योजना में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
- योजना का लाभ केवल उन्ही किसान या खेतिहर मज़दूर को दिया जायेगा जिनकी दुर्घटना के समय आयु 10 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम होगी।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में वित्तीय सहायता का लाभ निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर ले सकते हैं :-
योजना के लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता हो जाने की दशा में निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
दुर्घटना का प्रकार आर्थिक राशि मृत्यु होने पर 5,00,000/- रूपये। रीढ़ की हडी टूट जाने या अन्य किसी वजह से पूर्ण रूप से अपंग
हो जाने पर2,50,000/- रूपये। शरीर के कोई दो अंग कट जाने पर या गहरी चोट आ जाने पर 1,87,5000/- रूपये। शरीर का कोई एक अंग कट जाने या गहरी चोट आ जाने पर 1,25,000/- रूपये। सारी उंगलिया कट जाने पर 75,000/- रूपये। आधी उंगली कट जाने पर 37,500/- रूपये।
पात्रताएं
- किसान एवं खेतिहर मजदूर हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- किसान एवं खेतीहर मजदूर की आयु 10 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।
- किसान एवं खेतिहर मजदूर कृषि गतिविधि करते समय दुर्घटना का शिकार हुवा हो।
- आवेदक किसी अन्य किसान सुरक्षा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता/अपंगता की दशा में ही आर्थिक सहायता देय होगी :-
- कृषि मशीनरी या उपकरण इस्तेमाल करते समय होने वाली मृत्यु या अपंगता।
- कुआ खोदते समय, नलकूप लगाते हुवे या गन्ना कोल्हू के कार्य करते समय होने वाली मृत्यु या अपंगता।
- चीफ कटर या थ्रेशर का उपयोग करते समय।
- कुआ संचालित या नलकूप स्थापित करते हुवे जहरीली गैस के कारण।
- कृषि कार्य के दौरान बिजली का करेंट लगने पर।
- कृषि से जुड़े कार्य करते वक़्त सांप या अन्य जहरीले जीव के काटने पर।
- मण्डी परिसर, या राज्य क्रय केंद्रों में कृषि यंत्र का उपयोग करते समय।
- कृषि उपज लाते समय या बेचने जाते समय दुर्घटना हो जाने पर।
- मडंडी में कृषि पैदावार को उतारते तथा तोलते समय दुर्घटना का शिकार हो जाने पर।
- फ़सल में किटनाशक दवाई ,पेस्टीसाईड या अन्य किसी कृषि इस्तेमाल में लायी जाने वाली दवाई का इस्तेमाल करते हुवे।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण।
- परिवार पहचान पत्र।
- आवेदक की तस्वीर।
- बैंक खाते की जानकारी।
- भूमि के मालिक से हलफनामा (खेतिहर मजदूर के लिए)
- किसान एवं खेतिहर मजदूर के विकलांग होने की दशा में निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं :-
- विकलांग प्रमाणपत्र।
- ओ पी डी पर्ची।
- मेडिकल प्रमाणपत्र।
- किसान एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं :-
- एफआईआर रिपोर्ट।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।
मृत्यु प्रमाण पत्र।
- एफआईआर रिपोर्ट।
- पहचान के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक:-
- आधार कार्ड।
- वोटर आई कार्ड।
- पेन कार्ड।
- ड्राइविंग लेंस।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना हो जाने की दशा में हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आर्थिक सहायता का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी को सर्वप्रथम योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- लाभार्थी का नाम।
- आधार नम्बर।
- मोबाइल नम्बर।
- ईमेल आईडी।
- पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आये हुए यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के पश्चात आवेदक को अप्लाई फॉर सर्विसेस में क्लिक कर योजनाओं की सूची में से हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को चुनना होगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त विवरण भरना होगा।
- योजना से जुड़े सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों/ दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट बटन पर क्लिक करते ही जमा हो जायेगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से की जाएगी।
- जांच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
- आवेदक हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आवेदन सीएससी या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से 30/- रूपये का शुल्क दे कर भी कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी अपने जिले के राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- सभी जानकारियां भरने के बाद आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज समेत उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आवेदन पत्र लिया गया है।
- प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन विभाग के सम्बंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
आवेदन की स्थिति
- लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में किये गए आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए लाभार्थी को हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल में दिए गए ट्रैक आवेदन में क्लिक करना होगा।
- ाभार्थी को निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी :-
- योजना का विभाग।
- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को चुनना होगा।
- आवेदन की आईडी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करते ही लाभार्थी को अपने आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
- लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के आवेदन स्थिति एसएम्एस के माध्यम से ऑफलाइन भी देख सकते है।
- एसएम्एस के माध्यम से आवेदन की स्थित देखने के लिए SARAL <space>Application ID को लिख कर नीचे दिए गए नम्बर पर भेज दे :-
- 9954699899.
- 7738299899.
- एसएमएस के भेजते ही लाभार्थी के मोबाइल पर हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पंजीकरण।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लॉगिन।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पोर्टल।
- हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड टोल फ्री नम्बर :- 18001802060.
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा :-
सी -6, सेक्टर -6,
पंचकूला, हरियाणा।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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