हाइलाइट
- हरियाणा ई-अधिगम योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सरकारी स्कूल के कक्षा 10 से 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया जायेगा।
- टैबलेट वितरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को डेटा कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560269
- 0172-2560264
- स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- edusecondaryhry@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा ई-अधिगम योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2022. |
लाभ |
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नोडल विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा ई-अधिगम योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- हरियाणा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा ई-अधिगम योजना का संचालन किया जाएगा।
- हरियाणा ई-अधिगम योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सरकारी स्कूल के कक्षा 10 से 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया जायेगा।
- टैबलेट वितरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को डेटा कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी जाएगी।
- छात्रों में ई- लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने ई-अधिगम योजना के तहत टेबलेट वितरित किये है।
- कई सॉफ्टवेयर व लर्निंग मैटेरियल से लैस टैबलेट्स से बोर्ड की परीक्षा के साथ-साथ एनईईटी, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे छात्र।
- हरियाणा ई-अधिगम योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य के मूलनिवासी होना चाहिए।
- केवल सरकारी विद्यालयों के छात्र, छात्राएं।
- छात्र दसवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए।
- प्रदेश में लगभग 5 लाख टेबलेट इस योजना के अंतर्गत वितरित किए जाएंगे।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा ई-अधिगम योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा ई-अधिगम योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सरकारी स्कूल के कक्षा 10 से 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया जायेगा।
- टैबलेट वितरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को डेटा कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी जाएगी।
पात्रता
- हरियाणा ई-अधिगम योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य के मूलनिवासी होना चाहिए।
- केवल सरकारी विद्यालयों के छात्र, छात्राएं।
- छात्र दसवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा ई-अधिगम योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- बैंक पास बुक।
- पहचान पत्र।
- आयु प्रमाणपत्र ।
- मार्कशीट।
- निवास प्रमाणपत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित विद्यार्थियों की एक सूचि तैयार की जाएगी।
- यह सूचि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों के कार्यलय में भेज दी जाएगी।
- इसके पश्चात् चयनित विद्यार्थियों को अपने-अपने विद्यालयों द्वारा टैबलेट वितरित किये जायेंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560269
- 0172-2560264
- स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- edusecondaryhry@gmail.com
- स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा पता :-
स्कूल शिक्षा निदेशालय प्लॉट नंबर 1/बी,
शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकुला-134109 (भारत)
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Male
Mere tabb nahi chal Raha h kripya thik kre
English
Hello sir ji नमस्ते harish suthar 93504 737XX
12th( Science)
Mujhe Mera tab nahin mila hai kripya karke jaldi doay
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