हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना लोगो
हाइलाइट
  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • आवेदक किसानों को उक्त चार फसलों पर 48,000 रूपये से 56,000 रूपये प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की जाएगी।
    • किसानो को फसल में हुए घाटे को कम करने के लिए योजना के तहत मुहावजा के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • बागवानी विभाग , हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2582322
  • बागवानी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर :- 1800-180-2021 
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017.
लाभ
  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • आवेदक किसानों को उक्त चार फसलों पर 48,000 रूपये से 56,000 रूपये प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की जाएगी।
    • किसानो को फसल में हुए घाटे को कम करने के लिए योजना के तहत मुहावजा के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।
नोडल विभाग बागवानी विभाग , हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • हरियाणा, बागवानी विभाग द्वारा हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बागवानी उत्पादकों के लिए मण्डी में उनके उत्पादन के कम दाम मिलने पर सरकार द्वारा भरपाई करने के लिए यह योजना शुरू की गई।
  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य :-
    • मण्डी में सब्जी व फल की काम कीमत के दौरान किसानों का निर्धारित संरक्षित मूल्य द्वारा जोखिम को कम करना।
    • सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना।
  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • आवेदक किसानों को उक्त चार फसलों पर 48,000 रूपये से 56,000 रूपये प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की जाएगी।
    • किसानो को फसल में हुए घाटे को कम करने के लिए योजना के तहत मुहावजा के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत, उत्पादक को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अपने उत्पाद को बेचने पर जे फॉर्म लेना अनिवार्य होगा।
  • प्रोत्साहन राशि किसान के आधार लिंकड बैंक खाते में बिक्री के 15 दिन के अन्दर ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • केवल हरियाणा राज्य के किसानो को ही पात्र माना जायेगा।
    • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत चार सब्जियों (टमाटर, प्याज़, आलू, एवं फूलगोभी) के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित करना।
  • हरियाणा सरकार ने किया बाजरे की फसल को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है।
  • इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान को बागवानी भवान्तर योजना पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • आवेदक किसानों को उक्त चार फसलों पर 48,000 रूपये से 56,000 रूपये प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की जाएगी।
    • किसानो को फसल में हुए घाटे को कम करने के लिए योजना के तहत मुहावजा के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।

पात्रता

  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • केवल हरियाणा राज्य के किसानो को ही पात्र माना जायेगा।
    • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • फसलों  का विवरण।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा भवान्तर भरपाई योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करके जारी रखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक किसान को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • बागवानी विभाग , हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2582322
  • बागवानी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर :- 1800-180-2021 
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