हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Mon, 02/09/2024 - 15:22
हरियाणा CM
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हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना लोगो।
हाइलाइट
  • अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले लाभार्थी परिवारों को हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी :-
    • बिना किसी शुल्क के बसों में निःशुल्क यात्रा।
    • लाभार्थी एक वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क कर सकता है।
    • निःशुल्क यात्रा केवल हरियाणा में और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हेल्पलाइन नंबर : - 0172-5200600.
  • हरियाणा परिवहन विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 18001802407.
  • हरियाणा रोडवेज हेल्पडेस्क ईमेल :- transport@hry.nic.in.
  • हरियाणा सरकार की योजना से सम्बंधित जानकरी के लिए :- 0172-3968400.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना।
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ
  • बस में अब यात्रा शुल्क की आवश्यकता नहीं।
  • हरियाणा में निःशुल्क बस यात्रा।
  • प्रति वर्ष 1 हज़ार किलोमीटर का निःशुल्क बस यात्रा।
लाभार्थी हरियाणा के अंत्योदय कार्ड धारक परिवार।
नोडल विभाग हरियाणा परिवहन विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • दिनांक 02-11-2023 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हरियाणा के करनाल में एक जन सभा को सम्बोधित कर रहे थे।
  • उसी जन सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने हरियाणा के लोगो के लिए 5 कल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की।
  • उन्ही 5 कल्याणकारी योजनाओं से से एक योजना है "हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना"।
  • लागू होने के बाद हरियाणा में इस योजना को कुछ अन्य नाम से भी जाना जायेगा जैसे :- "हैप्पी स्कीम" या "हरियाणा अंत्योदय निःशुल्क यात्रा योजना" या "हरियाणा अंत्योदय परिवार निःशुल्क बस यात्रा योजना" या "हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन स्कीम।"
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे अंत्योदय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है जो उनपे अपने कार्य पर आने और जाने के दौरान पड़ता है।
  • अब अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी परिवार को बस में यात्रा करने के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में सरकार द्वारा सभी अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • अब काम पर जाने या किसी अन्य कार्य से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बस के उपयोग के दौरान लाभार्थी परिवार के सदस्य निःशुल्क यात्रा का आनंद ले सकते है।
  • योजना के लाभ हेतु सभी पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में लाभार्थी 1 वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा ही निःशुल्क कर सकते है।
  • योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ केवल उन्ही परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से काम होगी।
  • यानि ऐसे परिवार हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक होगी।
  • निःशुल्क यात्रा केवल हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी।
  • पात्र लाभार्थी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मध्ययम से कर सकते है।
  • आवेदन पश्चात सभी पात्र व्यक्ति अपने हैप्पी कार्ड को डिपो और सब डिपो से प्राप्त कर सकते है।
  • हैप्पी कार्ड को जारी करने के लिए सभी व्यक्तियों से 50 रूपए का साधारण शुल्क लिया जाएगा।
  • जारी हुए इस हैप्पी कार्ड को बस में दिखाकर व्यक्ति मुफ्त में सफर कर सकता है।
  • सरकार द्वारा जारी अंत्योदय परिवार परिवहन योजना से लगभग 84 लाख परिवार के व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की जानकारी

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले लाभार्थी परिवारों को हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी :-
    • बिना किसी शुल्क के बसों में निःशुल्क यात्रा।
    • लाभार्थी एक वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क कर सकता है।
    • निःशुल्क यात्रा केवल हरियाणा में और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी।

पात्रता

  • हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ निम्नलिखित पात्रता पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को प्रदान करेगी :-
    • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी अंत्योदय परिवार से सम्बंधित हो।
    • लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र हो।
    • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • अंत्योदय कार्ड।
    • परिवार पहचान पत्र।
    • मोबाइल नम्बर।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
  • हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के आवेदन पत्र हरियाणा रोडवेज के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • इसके मुख्य पेज से व्यक्ति हैप्पी कार्ड आवेदन का चयन करे।
  • इसके बाद व्यक्ति अपने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) फॅमिली आईडी को दर्ज करे।
  • दर्ज की गई आईडी की सत्यता है सेंड ओटीपी के बटन को दबाए।
  • एसमएस माध्यम से प्राप्त ओटीपी को दर्ज करे।
  • इसके बाद योजना के आवेदन पत्र में विवरण दर्ज करे और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे।
  • प्राप्त आवेदन की सत्यता की जांच विभेद द्वारा की जाएगी।
  • जाँच में सफल आवेदकों को विभाग के डिपो/सुब डिपो से हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हेल्पलाइन नंबर : - 0172-5200600.
  • हरियाणा परिवहन विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 18001802407.
  • हरियाणा रोडवेज हेल्पडेस्क ईमेल :- transport@hry.nic.in.
  • हरियाणा सरकार की योजना से सम्बंधित जानकरी के लिए :- 0172-3968400.
  • दूसरी मंजिल, 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़

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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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