
हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा:-
- लाभार्थी महिला को 21,000/-रुपए से 1,01,000/-रुपए तक कोलेटरल मुफ्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित भागो में ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी :-
रूप ऋण की राशिप्रथम - 21,000/-रुपए ऋण की राशि प्रदान की जाएगी।
- 12 महीने से 15 महीने तक प्रथम ऋण के अवधि को चुकाना होगा।
- इसकी मासिक किश्त (ई.एम.आई ) 431/-रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है।
द्वितीय - 51,000/-रुपए का ऋण बिना चूक के प्रथम ऋण का भुक्तान करने के बाद दिया जाएगा।
- लाभार्थी को 12 महीने से 15 महीने की अवधि के अंतर्गत ऋण चुकाना होगा।
- लाभार्थी को हर महीने 1047/-रुपए प्रति माह किश्त (ई.एम.आई ) को भट्ना होगा।
तृत्य - 51,000/-रुपए का ऋण बिना कोई चूक किए बिना भुक्तान किया गया तो लाभार्थी को
1,01,000/-रुपए ऋण प्रदान किया जाएगा। - इसकी ई.एम.आई 2073/-रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी महिला को ऋण की सुविधा 8.51% दर पर प्रदान की जाएगी।
- अधिकतम 5 वर्ष के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी के परिवार को राज्य सहकारी बैंक में बचत खाता खोलने पर ए.टी.एम शुल्क में 100% छूट दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जिला सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड टोलफ्री नंबर :-18001808090.
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हेल्पडेस्क ईमेल :-info@hpscb.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | राज्य की महिलाए। |
नोडल विभाग | राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड , हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- महिलाए घर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहती है कभी उनका खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा होती है परन्तु आर्थिक
स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह नहीं कर पाती। - आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पाती ।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की महिलाओ की जरूरते पूरी हो सके तथा उनके परिवार का भी उत्थान हो सके।
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थी महिलाओ को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो के लिए कोलेट्रल मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा :-
- उघम स्थापित करने के लिए।
- आजीविका गतिविधियों के लिए।
- रोजमर्रा की जरूरतों के लिए।
- परिवार की उत्थान के लिए उपभोग सुरक्षा के लिए।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी :-
- 21,000/-रुपए का ऋण 12 महीने से 15 महीने के लिए।
- 51,000/- रुपए ऋण की सुविधा 12 महीने से 15 महीने के लिए।
- 1,01,000/-रुपए का ऋण लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को यह ऋण अधिकतम 5 वर्ष के लिए तथा 8.51% ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी अगर ऋण का भुक्तान करने में चूक जाता है तो उसे ऋण की अन्य राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
- महिला जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा 55 वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकता है :-
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा:-
- लाभार्थी महिला को 21,000/-रुपए से 1,01,000/-रुपए तक कोलेटरल मुफ्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित भागो में ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी :-
रूप ऋण की राशिप्रथम - 21,000/-रुपए ऋण की राशि प्रदान की जाएगी।
- 12 महीने से 15 महीने तक प्रथम ऋण के अवधि को चुकाना होगा।
- इसकी मासिक किश्त (ई.एम.आई ) 431/-रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है।
द्वितीय - 51,000/-रुपए का ऋण बिना चूक के प्रथम ऋण का भुक्तान करने के बाद दिया जाएगा।
- लाभार्थी को 12 महीने से 15 महीने की अवधि के अंतर्गत ऋण चुकाना होगा।
- लाभार्थी को हर महीने 1047/-रुपए प्रति माह किश्त (ई.एम.आई ) को भट्ना होगा।
तृत्य - 51,000/-रुपए का ऋण बिना कोई चूक किए बिना भुक्तान किया गया तो लाभार्थी को
1,01,000/-रुपए ऋण प्रदान किया जाएगा। - इसकी ई.एम.आई 2073/-रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी महिला को ऋण की सुविधा 8.51% दर पर प्रदान की जाएगी।
- अधिकतम 5 वर्ष के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी के परिवार को राज्य सहकारी बैंक में बचत खाता खोलने पर ए.टी.एम शुल्क में 100% छूट दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक महिला के दो बैंक खाते राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर संबंधित हो)
- आधार कार्ड।
- उघम तथा आर्थिक गतिविधियों की जानकारी।
- बैंक खाते की जानकारी।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकती है।
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को पोर्टल पर दिए लोन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र का चयन करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन करने के लिए निम्लिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- डिस्ट्रिक्ट को चुनना होगा।
- ब्रांच को चुनना होगा।
- ऋण की राशि को भरना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तस्वेज समलित करने होंगे।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी महिला को ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक अपने नज़दीकी हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉरपोर्टटीवे बैंक की ब्रांच में जा कर प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण की भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज सग्नल करने होंगे।
- आवेदक पत्र समते सभी दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा प्रदान की जाएगी।
- चयनित लाभार्थी के जाँच के बाद ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जिला सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड टोलफ्री नंबर :-18001808090.
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हेल्पडेस्क ईमेल :-info@hpscb.com.
- राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश
नंबर 1, बैंक बिल्डिंग,
द मॉल शिमला-171001.
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