हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
    • कक्षा 1 से कक्षा 8वी तक के लाभार्थी छात्रों को 8,400/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देय होगी।
    • 12,000/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 9वी से 12वी तक के छात्रों को सहायता राशि दी जाएगी।
    • स्नातक कोर्स के छात्रों को 36,000/-रुपए प्रति वर्ष तथा स्नातकोत्तर कोर्स के छात्र को 60,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि दी जाएगी।
    • लाभार्थी छात्रों को डिप्लोमा के लिए 48,000/-रुपए प्रति वर्ष तथा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए 60,000/-रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
    • व्यवसायिक कोर्स करने वाले लाभार्थियों को 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना।
लाभ शिक्षा हेतु 84,00/-रुपए से 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक के बच्चे।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • व्यक्तियों के शिक्षित होने से देश का विकास होता है तथा जागरूकता बढ़ती है।
  • रोजगार का दर बढ़ाने के लिए सभी का शिक्षित होना आवश्यक है।
  • परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक अपने बच्चो को पढ़ा नहीं पाते या उनके बच्चो को पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ता है।
  • इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक के बच्चो की शिक्षा की ओर भागीदारी बढ़ पाए।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के दो बच्चो को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • कक्षा 1 से कक्षा 8 वी तक के छात्रों को 8,400/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत कक्षा 9वी से 12वी तक के छात्रों को 12,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि दी जाएगी।
  • स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को 36,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर कोर्स के छात्र को 60,000/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक के बच्चे जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे है उन्हें 48,000/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • 60,000/-रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के छात्रों को दी जाएगी।
  • 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष सहायता राशि व्यवसायिक कोर्स के छात्रों को प्रदान की जाएगी।
  • बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे ही योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • आवेदक को शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी छात्रवृत्ति का लाभ हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
    पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति
    कक्षा 1 से 8वी तक 8,400/-रुपए प्रति वर्ष
    कक्षा 9वी से 12वी तक 12,000/-रुपए प्रति वर्ष
    स्नातक कोर्स 36,000/-रुपए प्रति वर्ष
    स्नातकोत्तर कोर्स 60,000/-रुपए प्रति वर्ष
    डिप्लोमा पाठ्यक्रम 48,000/-रुपए प्रति वर्ष
    पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 60,000/-रुपए प्रति वर्ष
    व्यवसायिक 1,20,000/-रुपए प्रति वर्ष

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम दो माह से पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक के बच्चे जो निम्नलिखित कक्षा में पढ़ रहे है वह पात्र है :-
    • कक्षा1 से कक्षा 12वी तक के बच्चे।
    • स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्स के छात्र।
    • व्यवसायिक कोर्स के छात्र।
    • डिप्लोमा कोर्स के छात्र।
  • निर्माण श्रमिक के केवल दो बच्चे पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • जाति प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक अपने नज़दीकी श्रम विभाग के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को शिक्षा हेतु सहायता राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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