हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी जो बाह्य(outdoor) चिकित्सा प्राप्त कर रहे है उन्हें 50,000/-रुपए सहायता दी जाएगी।
    • अंतरंग (indoor)चिकित्सा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1,00,000/-रुपए राशि देय होंगे।
    • लाभार्थी को गंभीर बीमारी की चिकित्सा हेतु 5,00,000/-रुपए राशि दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना।
लाभ चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक तथा उनके उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक का काम काफी जोखिम भरा होता है कार्यस्थल में कार्य करते हुए कभी कभी वह घायल हो जाते है।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण वह अपना उपचार ठीक से नहीं करा पाते।
  • उपचार नहीं करने से भविष्य में उन्हें अधिक परिशानियों का समना करना पढ़ सकता है।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक को चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता मिल पाए तथा वह उपचार से वंचित नहीं रहे।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार के बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 50,000/-रुपए से 5,00,000/-रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को बाह्य उपचार हेतु 50,000/-रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • 1,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता अंतरंग चिकित्सा के लिए लाभार्थी को देय होंगे।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को गंभीर बीमारी के उपचार हेतु 5,00,000/-रुपए राशि प्रदान की जाएगी।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा उनके उत्तराधिकारी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा सरकारी अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पताल/ औषधालयों से चिकित्सा का बिल आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को चिकित्सा उपचार का बिल जमा करना अनिवार्य है।
  • चिकित्सा सहायता का लाभ पात्र आवेदक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी जो बाह्य(outdoor) चिकित्सा प्राप्त कर रहे है उन्हें 50,000/-रुपए सहायता दी जाएगी।
    • अंतरंग (indoor)चिकित्सा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1,00,000/-रुपए राशि देय होंगे।
    • लाभार्थी को गंभीर बीमारी की चिकित्सा हेतु 5,00,000/-रुपए राशि दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए ।
  • आवेदक जो सरकारी अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पताल/ औषधालयों से चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे है वह पात्र है।
  • निर्माण श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी आवेदन करने के लिए पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • चिकित्सा उपचार का बिल।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण (निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को)
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना आवेदन पत्र को आवेदक अपने नज़दीकी श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करने होगा।
  • आवेदक को सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पताल, औषधालयों से लिए आगे उपचार के बिल के साथ आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को श्रम विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की समीक्षा श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान जी जाएगी।

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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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