हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी जो बाह्य(outdoor) चिकित्सा प्राप्त कर रहे है उन्हें 50,000/-रुपए सहायता दी जाएगी।
- अंतरंग (indoor)चिकित्सा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1,00,000/-रुपए राशि देय होंगे।
- लाभार्थी को गंभीर बीमारी की चिकित्सा हेतु 5,00,000/-रुपए राशि दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620256.
- 0177-2625084.
- 0177-2629807.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- hpbocwwboard@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना। |
लाभ | चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक तथा उनके उत्तराधिकारी। |
नोडल विभाग | श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक का काम काफी जोखिम भरा होता है कार्यस्थल में कार्य करते हुए कभी कभी वह घायल हो जाते है।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण वह अपना उपचार ठीक से नहीं करा पाते।
- उपचार नहीं करने से भविष्य में उन्हें अधिक परिशानियों का समना करना पढ़ सकता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक को चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता मिल पाए तथा वह उपचार से वंचित नहीं रहे।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार के बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 50,000/-रुपए से 5,00,000/-रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को बाह्य उपचार हेतु 50,000/-रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- 1,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता अंतरंग चिकित्सा के लिए लाभार्थी को देय होंगे।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को गंभीर बीमारी के उपचार हेतु 5,00,000/-रुपए राशि प्रदान की जाएगी।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा उनके उत्तराधिकारी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा सरकारी अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पताल/ औषधालयों से चिकित्सा का बिल आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को चिकित्सा उपचार का बिल जमा करना अनिवार्य है।
- चिकित्सा सहायता का लाभ पात्र आवेदक हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- लाभार्थी जो बाह्य(outdoor) चिकित्सा प्राप्त कर रहे है उन्हें 50,000/-रुपए सहायता दी जाएगी।
- अंतरंग (indoor)चिकित्सा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1,00,000/-रुपए राशि देय होंगे।
- लाभार्थी को गंभीर बीमारी की चिकित्सा हेतु 5,00,000/-रुपए राशि दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए ।
- आवेदक जो सरकारी अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पताल/ औषधालयों से चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे है वह पात्र है।
- निर्माण श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी आवेदन करने के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- चिकित्सा उपचार का बिल।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण (निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को)
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना आवेदन पत्र को आवेदक अपने नज़दीकी श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करने होगा।
- आवेदक को सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पताल, औषधालयों से लिए आगे उपचार के बिल के साथ आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को श्रम विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की समीक्षा श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान जी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्पर्क विवरण।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2620256.
- 0177-2625084.
- 0177-2629807.
- 0177-2620210.
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- hpbocwwboard@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश
ठाकुर वाटिका, खालिनी शिमला - 171002.
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