हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजना के तहत माताओं को 1,000 दिनों के बच्चे के जन्म, पूर्व और प्रसव के बाद सहायता दी जाएगी।
- इस योजना में बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2624505
- 0177-2621476
- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, हेल्पडेस्क ईमेल :-
- md-hp-nrhm@nic.in
- ddhsproc@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2022. |
लाभ |
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नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- हिमाचल प्रदेश, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का संचालन किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- गर्भवती महिलाएं एवं छह वर्ष की आयु तक के शिशु।
- योजना का मुख्य उद्देश्य 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर राज्य में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है।
- योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान और बच्चों में कुपोषण को दूर करना।
- यह योजना 6 महीने से 6 साल के बच्चों, 6 साल से 10 साल के बच्चों, 3 लाख से अधिक किशोरियों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के जीवन को प्रभावित करेगी।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजना के तहत माताओं को 1,000 दिनों के बच्चे के जन्म, पूर्व और प्रसव के बाद सहायता दी जाएगी।
- इस योजना में बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य सामग्री की खरीद का विकल्प तलाशा जाएगा।
- पात्र व्यक्ति हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- इस योजना के तहत माताओं को 1,000 दिनों के बच्चे के जन्म, पूर्व और प्रसव के बाद सहायता दी जाएगी।
- इस योजना में बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रता
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- गर्भवती महिलाएं एवं छह वर्ष की आयु तक के शिशु।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- योजना के अंतर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं एवं बच्चों को इस योजना लाभ दिया जाएगा।
- आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं शिशुओं उनके स्वास्थ्य की जांच एवं निगरानी की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2624505
- 0177-2621476
- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, हेल्पडेस्क ईमेल :-
- md-hp-nrhm@nic.in
- ddhsproc@gmail.com
- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, पता :-
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वात्य भवन,
सदा कॉम्प्लेक्स, कासमपति, शिमला -171009
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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