
हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 3,00,000/-रुपए लाभार्थी महिला को आवास निर्माण हेतु देय होंगे।
- यह राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में दो बराबर किश्तों में प्रदान की जाएगी।
- वित्तीय सहायता के साथ साथ बिजली,पानी तथा अन्य उपयुक्त सुविधाए भी दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। |
आरंभ होने का वर्ष | 2023 |
लाभ | घर बनाने के लिए 3,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी |
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नोडल विभाग | अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सशक्तिकरण निदेशालय। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में की गई है।
- योजना का उदेश यह है की विधवा एवं अकेल महिला के आवास बनने का सपना पूर्ण हो पाए।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत विधवा तथा अकेल महिलाओ को घर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1,50,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।
- वर्ष 2024 -2025 के बजट भाषण में वित्तय मंत्री ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतरगर्त मिलने वाली राशि को 1,50,000/-रुपए से बढ़ा कर 3,00,000/- रुपये करने की घोषणा की है।
- वित्तीय सहायता के साथ साथ बिजली, पानी जैसी अन्य सुविधाए प्रदान की जाएगी।
- जिन महिलाओ की वार्षिक आय 2,50,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- इस योजना के तहत प्राथमिकता केवल निम्नलिखित महिलाओं को ही दी जाएगी:-
- जिनके मकान प्राकृतिक आपदाओं जैसे अग्नि, बाढ़, भूकम्प इत्यादि से नष्ट हो गए।
- जो महिलाएं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हो।
- अन्य सभी पात्र महिलाएं।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 3,00,000/-रुपए लाभार्थी महिला को आवास निर्माण हेतु देय होंगे।
- यह राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में दो बराबर किश्तों में प्रदान की जाएगी।
- वित्तीय सहायता के साथ साथ बिजली,पानी तथा अन्य उपयुक्त सुविधाए भी दी जाएगी।
पात्रता
- आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- केवल निम्नलिखित महिलाए योजना के लिए पात्र है :-
- विधवा महिलाऐ।
- एकल नारिया।
- आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका के परिवार के द्वारा अन्य किसी योजना के तहत आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।
- इस योजना के लाभ की पात्र वे महिलाये भी है जिनके पास सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कम से कम 2 बिस्वा भूमि है।
- इस योजना के तहत अनुदान राशि 10 वर्षो में केवल एक ही बार दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन्ही महिलाओ को लाभ मिलेगा जिनके पास अपना माकन नहीं है।
- ऐसी महिलाएं जिनका माकन कच्चा जीर्ण अवस्था में है, वे सभी महिलाएं भी योजना के आवेदन के पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना का लाभ लेने के निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- विधवा /एकल नारी प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- भूमि प्रमाण पत्र (अनुबन्ध-2 के अनुसार)।
आवेदन की प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिए महिलायें ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकेंगी।
- इसके लिए उन्हें मुख़्यमंत्री कार्यालय जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त हुए आवेदनो की जांच के बाद उन्हें सम्बंदित जिला कार्यालयों में भेजा जाएगा।
- सम्बंदित जिला कार्यालयों में भेजे हुए आवेदनों की जांच के बाद वहाँ से उन्हें जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी काजा, पांगी, भरमौर व डोडरा-क्वार आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा।
- इसके पश्चात् जिला कल्याण अधिकारी आगे की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारियों तक आवेदन पत्र पहुचाएंगे।
- तहसील कल्याण अधिकारी आवेदन के साथ, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करेंगे:-
- हिमाचल में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- विधवा /एकल नारी प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- भूमि प्रमाण पत्र (अनुबन्ध-2 के अनुसार)।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ सलंग्न करने के बाद तहसील कल्याण अधिकारी 45 दिन के अंदर प्रार्थना पत्रों का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके जिला कल्याण अधिकारी को भेजेंगे।
- सम्बंदित जिला कार्यालय अधिकारी प्रार्थना पत्रों की जांच के बाद उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना सुनिशचित करेंगे।
- इसके पश्चात प्रार्थना पत्रों की जांच मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारियों द्वारा की जायगी और बजट के अनुसार ही स्वीकृति लेकर अंतिम स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।
- इसके पश्चात लाभार्थी महिलाओं के खातों में दो बराबर किश्तों में राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना भूमि प्रमाण पत्र (अनुबन्ध-2 के अनुसार)
महत्वपूर्ण लिंक
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सशक्तिकरण निदेशालय
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सशक्तिकरण निदेशालय सम्पर्क विवरण।
- कार्यालय का पता:- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामले
और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सशक्तिकरण निदेशालय
ब्लॉक नंबर 33-एसडीए कॉम्प्लेक्स
कसुम्पटी शिमला-9, हिमाचल प्रदेश।
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टिप्पणियाँ
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