
हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 50,000/- रूपये तक का ऋण लेने पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- लिए गए ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत ब्याज की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- बचे हुवे 50 प्रतिशत ब्याज की राशि को लाभार्थी को स्वयं से अदा करना होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2623805.
- 0177-2623814.
- 0177-2623820.
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- panchayatiraj-hp@gov.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। |
आरंभ होने की वर्ष | 2023. |
लाभ | 50,000 रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी |
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नोडल विभाग | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश में बहुत से लघु व्यापारी यानि छोटे दुकानदार है जो प्रदेश में व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर रहे है।
- ये व्यापारी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते है और न ही अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोई वित्तीय सहायता इन्हे मिल पाती है।
- इन्ही सब की वजह से प्रदेश के लघु दुकानदार अपने व्यवसाय में बढ़ोत्तरी नहीं कर पाते है और उसी व्यवसाय में उन्हें अपना गुज़र बसर करना पडता है।
- इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुवे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा sहिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुवात की गई है।
- इस योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने 2023-2024 के बजट में की गई है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छोटे दुकानदारों तथा छोटे व्यापारियों को ब्याज में अनुदान प्रदान कर उन्हें ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा अपनी आय में वृद्धि कर सके।
- योजना के तहत सभी लाभार्थियों को ऋण लेने पर ऋण पर लगने वाले ब्याज पर आर्थिक अनुदान/ सब्सिडी प्रदान किया जायेगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत 50,000/- रूपये तक के ऋण लेने पर उस पर लगने वाले ब्याज की धनराशि का 50 प्रतिशत हिमाचल सरकार द्वारा अनुदान स्वरुप प्रदान किया जायेगा।
- यानी योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये तक का ऋण लेने पर ऋण के 50 प्रतिशत ब्याज़ को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चुकाया जाएगा।
- योजना के पहले चरण में 75,000 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुँचाया जाएगा।
- निम्नलिखित छोटे व लघु दुकानदार हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में ब्याज पर अनुदान पाने के पात्र होंगे :-
- दर्ज़ी।
- नाई।
- चाय की दुकान लगाने वाले।
- रेहड़ी - फड़ी वाले।
- किराना/ परचून की दुकान वाले।
- व अन्य छोटे दुकानदार।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को वित्तीय संस्थाओं की मदद से चलाया जायेगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है जो निम्नलिखित कार्यालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है :-
- ग्राम पंचायत।
- ग्राम सभा।
- पंचायती राज विभाग के जिला कार्यालय।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 50,000/- रूपये तक का ऋण लेने पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- लिए गए ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत ब्याज की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- बचे हुवे 50 प्रतिशत ब्याज की राशि को लाभार्थी को स्वयं से अदा करना होगा।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक छोटा दुकानदार या छोटा व्यापारी होना चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित व्यवसाय में से किसी से सम्बंधित हो :-
- नाई।
- दर्ज़ी।
- चाय की दुकान।
- रेहड़ी - फड़ी।
- किराना की दुकान।
- या अन्य कोई छोटे दुकानदार।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ लेने लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आय प्रमाण पत्र।
- व्यवसाय से सम्बंधित दस्तावेज़।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर ले सकता है।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का आवेदन पत्र लाभार्थी निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकता है :-
- ग्राम सभा।
- ग्राम पंचायत।
- पंचायती राज विभाग जिला कार्यालय।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- मांगे गए समस्त दस्तावेजों को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र को दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा करा देना है जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया था।
- पंचायती राज विभाग के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच के पश्चात पात्र पाए गए लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत लिए गए ऋण की राशि के ब्याज का भुगतान नियमित रूप से कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2623805.
- 0177-2623814.
- 0177-2623820.
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- panchayatiraj-hp@gov.in.
- पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश
ब्लॉक नंबर - 27, एस डी ए कॉम्प्लेक्स,
कसुम्पटी, शिमला -9,
हिमाचल प्रदेश।
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