हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Mon, 17/02/2025 - 15:02
हिमाचल प्रदेश CM
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हिमाचल प प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना लोगो
हाइलाइट
  • ई टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान की सहायता।
  • बची हुई राशि के लिए कम दर पर ऋण की सुविधा।
  • ई टैक्सी को हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में अनुबंध पर लगाया जायेगा।
  • अनुबंध 4 वर्ष का होगा जिसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0177-2803136.
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- transport-hp@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना।
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ ई टैक्सी की खरीद पर 50% अनुदान।
लाभार्थी हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार युवा।
नोडल विभाग परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओ के लिए "ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना" को लागु किया है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी युवाओं को अब ई टैक्सी खरीदने पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा।
  • प्रदेश का युवा अगर स्वरोज़गार हेतु ई टैक्सी खरीदता है तो उसे हिमाचल प्रदेश सरकार ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में टैक्सी की कीमत का 50% अनुदान स्वरुप प्रदान करेगी।
  • यानी युवाओं को अब ई टैक्सी योजना में मात्र 50% कीमत पर अपनी टैक्सी स्वरोज़ग़ार हेतु दी जाएगी।
  • इस योजना के द्वारा प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में भी काम करता है।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने वर्ष 2023-2024 के बजट पेश करने के दौरान युवाओं से प्रदेश में स्वरोज़गार योजना शुरू करने वादा किया गया था।
  • उसी वादे को निभाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट अप योजना की शुरुआत की है।
  • हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट अप योजना के अंदर कुछ उप योजनाएं स्वरोज़गार हेतु चलाई जाएगी।
  • जिसमे पहली स्वरोज़गार योजना है हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना।
  • योजना को मुख्यतः "हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी योजना" के नाम से जाना जायेगा।
  • ई टैक्सी योजना शुरू करने का हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार योजना में लाभार्थी द्वारा खरीदी गयी ई टैक्सी को अपनी ही सरकार के विभागों में अनुबंध पर चलाने हेतु रखवायेगी।
  • अनुबंध का समय 4 वर्ष होगा जो अतिरिक्त 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
  • ई टैक्सी योजना में टैक्सी खरीद पर अनुदान का लाभ केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवा जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक है और जिन्हे कम से कम 7 वर्ष का गाडी चलाने का अनुभव हो ले सकते है।
  • वहीं ऐसे युवा जो दसवीं पास है और उनके पास गाडी चलाने का 10 वर्षो का अनुभव है तो वह भी इसके लिए पात्र होंगे।
  • योजना का लाभ पाने हेतु लाभार्थी युवा के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में ली गयी ई टैक्सी को लाभार्थी युवा को खुद चलानी होगी, ड्राइवर रखने की अनुमति नहीं है।
  • सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है की ये योजना व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है।
  • बची हुई राशि को अर्जित करने के लिए लाभार्थी युवा के लिए कम दर पर सस्ते ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
  • सरकारी विभागों में ई टैक्सी की सेवा देने पर लाभार्थी युवाओं को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की किश्त को आसानी से भर सके।
  • लाभार्थी युवा स्वरोज़गार हेतु ई टैक्सी खरीद पर 50% अनुदान का लाभ लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना/ ई टैक्सी योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकते है।
  • परिवहन विभाग की वेबसाइट पर हिमाचल ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
  • लाभार्थी युवा को ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के आवेदन के लिए 20/- रूपये के शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
  • ई टैक्सी योजना के आवेदन की स्थिति लाभार्थी को समय समय पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती रहेगी।

Himachal Pradesh E Taxi Self Driving Scheme Information.

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश सरकार की ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में पात्र लाभार्थी युवाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • ई टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान की सहायता।
    • यानी ई टैक्सी की कीमत की आधी धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
    • बची हुई राशि के लिए कम दर पर ऋण की सुविधा।
    • ई टैक्सी को हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में अनुबंध पर लगाया जायेगा।
    • अनुबंध 4 वर्ष का होगा जिसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

पात्रता की शर्तें

  • ई टैक्सी की खरीद पर 50% के अनुदान का लाभ प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
    • लाभार्थी युवा हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी युवा की आयु न्यूनतम 23 वर्ष हो।
    • 12वीं उत्तीर्ण युवा को कम से कम 7 साल गाडी चलाने का अनुभव हो।
    • 10वीं उत्तीर्ण युवा को कम कम से 10 साल गाडी चलाने का अनुभव हो।
    • लाभार्थी युवा के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
    • लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को देय होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने आवश्यक है :-
    • हिमचाल में निवास का प्रमाण/ स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • ड्राइविंग लाइसेंस।
    • बेरोज़गार होने का प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आयु का प्रमाण।
    • 12वीं कक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र।
    • पैन कार्ड।
    • मोबाइल नम्बर।
    • ईमेल आईडी।
    • जाति प्रमाण पत्र।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • हिमाचल का लाभार्थी युवा ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • आवेदन युवा को सर्वप्रथम ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
    HP E Taxi Self Driving Scheme Registration
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के पंजीकरण आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी :-
    • निजी जानकारी जैसे नाम, आयु, पिता का नाम, आरटीओ आदि।
    • स्थायी पते का विवरण।
    • पत्राचार का पता।
    • शिक्षा से सम्बंधित जानकारी।
    • दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
    • पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके बाद वेबसाइट द्वारा ओटीपी के माध्यम से आवेदक का सत्यापन किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के पश्चात आवेदक को यूजर नेम यानि ईमेल आईडी और चुने हुए पासवर्ड से पुनः लॉगिन करना होगा।
    HP E Taxi Self Driving Login
  • लॉगिन करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना आवेदन पत्र में बची हुई जानकारी भरनी होगी।
  • आवेदक को 20/- रूपये का पंजीकरण शुल्क भी आवेदन करते हुवे जमा करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदन पत्र की अच्छे से जांच कर ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
  • जांच में पात्र पाए गए लाभार्थी युवाओं की सूची बनाई जाएगी।
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना में चुने गए लाभार्थियों की सूची टैक्सी खरीदने हेतु डीलरों को प्रदान की जाएगी।
  • कार डीलर द्वारा समस्त कागजी कार्यवाही को पूर्ण कर ऋण हेतु आवेदन पत्र सम्बंधित वित्तीय संस्थान को भेजा जायेगा।
  • ऋण स्वीकृत होते ही लाभार्थी युवा को स्वरोज़गार हेतु ई टैक्सी प्रदान कर दी जाएगी।
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के आवेदन की स्थिति लाभार्थी युवा को समय समय पर उसके मोबाइल नम्बर पर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0177-2803136.
  • हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- transport-hp@nic.in.
  • हिमाचल प्रदेश परिवहन निदेशालय,
    परिवहन भवन, शिमला - 171004.

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टिप्पणियाँ

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मुझे ई टैक्सी खरीदनी है परमिट कहां से मिलेगा

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हिमाचल ई टैक्सी योजना में कौनसी गाड़ी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी??

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Me berojgaar hu me darriver hu merre pas license bhi hai

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ई टैक्सी खरीदने के लिए आवेदन किया था अभी तक कुछ नहीं पता

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ek admi kitni le sakta ha me tour and travel ka kaam krta hu

Result kb aayega?

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आपका नाम
vibhu
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Complaint

आपका नाम
Gaurav Sharma
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Since I have been trying to open Rgssy.com from the very first day, this website hasn't exited. For this, I raised a complaint on the CM helpline, then I was updated by officers that all the forms were already filled and the second lot would be filled in the coming months. That day and today I called them 100 times, but no one pickup calls. I don't know how this system is working.

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