हिमाचल प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Wed, 15/05/2024 - 15:55
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएगे:-
    • पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
    • ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
    • 12वीं पास छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
    • विकलांग युवाओं को प्रति माह 1,500/- रुपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना हेल्पलाइन नंबर:- 0177-123456
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना हेल्पडेस्क ईमेल:-
    • employment@nic.in
    • lep-hp@nic.in
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना फैक्स और ईपीबीएक्स नंबर:- 0177-2624209
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना।
आरंभ वर्ष 2017
लाभ
  • पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
  • ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
  • 12वीं पास छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
  • विकलांग युवाओं को प्रति माह 1,500/- रुपये।
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा।
उदेश्य
  • पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता दिया जायगा।
  • युवाओं को अपना कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करना।
नोडल विभाग हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग।
आवेदन का तरीका योजना के तहत लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • देश में बढ़ती बेरोज़गारी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में 'हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना ' को शुरु किया।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी:-
    • पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
    • ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
    • 12वीं पास छात्रों को प्रति माह 1,000/- रुपये।
    • विकलांग युवाओं को प्रति माह 1,500/- रुपये।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए।
  • वे सभी युवा इस योजना के पात्र है जिन्होंने 10+2 , ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण की हुई है।
  • जिन युवाओं ने अपनी शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय से की हुई है वे सभी योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत केवल 2 वर्षो तक ही सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोज़गार युवाओं को उनकी शिक्षा योग्यता के अनुसार निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी:-
    शिक्षा योग्यता राशि
    स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) 1,000/- रुपये प्रति माह।
    स्नातक (ग्रेजुएशन) 1,000/- रुपये प्रति माह।
    10+2 1,000/- रुपये प्रति माह।
    विकलांग 1,500/- रुपये प्रति माह।

पात्रता

  • आवेदन हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक निम्नलिखित में से किसी का प्रकार के रोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए :-
    • सरकारी क्षेत्र।
    • सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)।
    • प्राइवेट सेक्टर।
    • स्वनियोजित।
  • आवेदक के परिवार की वर्ष आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को आवेदन के लिए सबसे पहले अपने आप को हिमाचल प्रदेश के संबंधित रोजगार विनिमय कार्यालय में जाके पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।
  • आवेदन के लिए आवेदक को कम से कम 10+2 की परीक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल/बोर्ड से उत्तीर्ण की होनी आवश्यक है।
  • आवेदक किसी भी पाठ्यक्रम का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक कौशल विकास भत्ता का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

अपात्रता

  • योजना के तहत निम्नलिखित लोग आवेदन नहीं कर सकते है :-
  • जो हिमाचल प्रदेश के निवासी नहीं है।
  • जो लोग निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के रोजगार से जुड़े हुए है :-
    • राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी।
    • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारी।
    • स्वनियोजित व्यक्ति।
  • जिसे सरकार द्वारा सेवा से निकल दिए गया है।
  • ऐसा व्यक्ति जो 48 घंटे या उससे अधिक जेल में रहे हो।
  • जिसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है।
  • जिनकी आयु 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक हो वे भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते है।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन के समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है:-
    • आयु का प्रमाण यानी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।
    • आधार कार्ड।
    • हरियाणा का अधिवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • योग्यता प्रमाण:-
      • 10+2/डिग्री प्रमाणपत्र।
      • डिप्लोमा प्रमाणपत्र।
      • स्नातक डिग्री।
      • पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र (केवल शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए)।
    • रोजगार पंजीकरण कार्ड।
    • बैंक विवरण।

आवेदन की प्रक्रिया

  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदक निम्नलिखित दो तरीको से आवेदन कर सकता है:-
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर कर सभी जरुरी दस्तावेज सलग्न करने के बाद रोजगार विनिमय कार्यालय में जमा करना होगा।
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन करने से पहले आवेदक को रोजगार विनिमय कार्यालय में जाकर पहले अपने आप को पंजीकृत कराना होगा , उसके बाद ही वे योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • पंजीकरण कम से कम 1 साल पहले का होना चाहिए।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करने के लिए सबसे पहले आवेदक को हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र (फॉर्म A ) डाउनलोड करना होगा।
  • डाउनलोड किये हुए आवेदन पत्र में निम्नलिखित सभी विवरण को ध्यान से भरना होगा:-
    • आवेदक के नाम।
    • पिता का नाम।
    • मां का नाम।
    • जीवनसाथी का नाम।
    • लिंग (पुरुष/महिला)।
    • जन्म की तारीख।
    • आवेदन की तिथि पर आयु।
    • धर्म।
    • वर्ग।
    • उपश्रेणी।
    • स्थायी पता।
    • पत्राचार का पता।
    • रोजगार कार्यालय का नाम जहां पंजीकृत है।
    • पंजीकरण संख्या।
    • पंजीकरण की तारीख।
    • शैक्षिक योग्यता विवरण।
    • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय।
    • आधार नंबर।
    • आवेदक का बैंक खाता विवरण (बैंक खाते का विवरण बैंक द्वारा संबंधित प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए)
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद नीचे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न कर दे:-
    • रोजगार पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित प्रति।
    • आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। (6 माह से अधिक पुराना नहीं)
    • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना स्वप्रमाणित घोषणा पत्र C
    • हिमाचल प्रदेश के मूल निवास की सत्यापित प्रति।
    • सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति।
    • आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
  • इसके बाद हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ जिला/उप रोजगार विनिमय कार्यालय में जमा कर दे।
  • रोजगार विनिमय कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जायगी।
  • 45 दिनों के भीतर रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के चयन और अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।
  • आगे की जानकारी आवेदकों को SMS के माध्यम से दे दी जायगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वे हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते है।
  • इसके लिए सबसे पहले आवेदक को होम पेज पर दिए गए "अप्लाई ऑनलाइन " पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके आगे बढे।
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण सही से भरे :-
    • आवेदक के नाम।
    • पिता का नाम।
    • मां का नाम।
    • जीवनसाथी का नाम।
    • लिंग (पुरुष/महिला)।
    • जन्म की तारीख।
    • आवेदन की तिथि पर आयु।
    • धर्म।
    • वर्ग।
    • उपश्रेणी।
    • स्थायी पता।
    • पत्राचार का पता।
    • रोजगार कार्यालय का नाम जहां पंजीकृत है।
    • पंजीकरण संख्या।
    • पंजीकरण की तारीख।
    • शैक्षिक योग्यता विवरण।
    • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय।
    • आधार नंबर।
    • आवेदक का बैंक खाता विवरण (बैंक खाते का विवरण बैंक द्वारा संबंधित प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए)
  • आवेदन पत्र भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल ले।
  • इसके बाद निम्नलिखित दस्तावेज उसके साथ सलंग्न कर दे:-
    • रोजगार पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित प्रति।
    • आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। (6 माह से अधिक पुराना नहीं)
    • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना स्वप्रमाणित घोषणा पत्र C
    • हिमाचल प्रदेश के मूल निवास की सत्यापित प्रति।
    • सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति।
    • आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
  • इसके बाद हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ जिला/उप रोजगार विनिमय कार्यालय में जमा कर दे।
  • रोजगार विनिमय कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जायगी।
  • 45 दिनों के भीतर रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के चयन और अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।
  • आगे की जानकारी आवेदकों को SMS के माध्यम से दे दी जायगी।

योजना की विशेषताएं

  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत केवल 2 वर्षो के लिए ही बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उसके जिले के जिला/उप रोजगार विनिमय कार्यालय में अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा।
  • आवेदक का पंजीकरण कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए।
  • विकलांग आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
  • आवेदक के पास रोजगार कार्यालय रिकॉर्ड में न्यूनतम 50% विकलांगता दर्ज होनी चाहिए।
  • बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पत्र को जिला/उप रोजगार विनिमय कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।
  • रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा सभी आवेदनों के प्राप्त होने पर 45 दिनों के भीतर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो रोजगार भत्ता को बंद कर दिया जायगा।
  • आवेदन पत्र में बैंक खाते का विवरण भरना आव्यशक है , उसके बिना आगे की प्रक्रिया नहीं होगी।
  • आवेदन पत्र पर बैंक विवरण सत्यापित करने वाले बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।
  • हस्ताक्षर और मुहर के बिना आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायगा।
  • आय प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (फॉर्म सी) को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवयशक है।
  • आवेदक ई पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्तिथि जान सकते है।

रोजगार कार्यालय पंजीकरण की प्रक्रिया

  • इस योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने जिले के जिला/उप रोजगार विनिमय कार्यालय में जाकर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
  • आवेदक ऑनलाइन भी अपने आप को पंजीकृत करा सकते है।
  • इसके लिए आवेदक को सबसे पहले रोजगार विनिमय प्रबंधन पोर्टल पर जाना होगा।
  • पोर्टल पर जाकर "ऑनलाइन पंजीकरण " पर क्लिक करके आगे बढे।
  • इसके बाद आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:-
    • जिले का नाम।
    • रोजगार कार्यालय का नाम।
    • तारीख।
    • आवेदक का नाम।
    • जन्म की तारीख।
    • पिता/पति का नाम।
    • मां का नाम।
    • आधार नंबर।
  • इसके बाद पंजीकरण फॉर्म को जमा कर दे।
  • आवेदन जमा होते ही आवेदक को अद्वितीय संदर्भ संख्या (URN) प्राप्त हो जाएगा।
  • पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर आवेदक को जिला/उप रोजगार विनिमय कार्यालय में जाकर अपने मूल दस्तावेज जैसे जन्मतिथि, योग्यता और निवास क्षेत्र के प्रमाण (टेलीफोन बिल, पानी बिल, बिजली बिल) जमा करने होंगे।
  • रोजगार अधिकारी को अद्वितीय संदर्भ संख्या (URN) देना होगा।
  • इसके बाद अधिकारी आवेदक के सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • सभी दस्तावेज सत्यापन होने के बाद आवेदक को पंजीकरण संख्या प्रदान कर दी जाएगी।
  • आवेदक को एक X10 कार्ड दिया जाएगा, जिसमे आवेदक की सभी जानकारी के साथ पंजीकरण संख्या भी लिखी होगी।

योजना प्रगति/स्थिति (01-04-2021 to 31-03-2022)

जिले का नाम कुल लाभार्थी संवितरित कुल राशि
मंडी 16,082 12,56,26,000/- रुपये
कांगड़ा 16,779 9,29,21,000/- रुपये
शिमला 7,120 5,98,02,000/- रुपये
सिरमौर 4,566 5,06,48,500/- रुपये
कुल्लू 5,769 4,80,73,000/- रुपये
चंबा 4,074 4,65,61,000/- रुपये
बिलासपुर 5,783 4,08,83,000/- रुपये
हमीरपुर 3,867 3,85,78,000/- रुपये
ऊना 7,791 3,81,38,000/- रुपये
सोलन 1,657 1,53,28,000/- रुपये
किन्नौर 379 21,56,000/- रुपये
लाहौल और स्पीति 70 6,26,000/- रुपये
कुल 73,937 55,93,40,500/- रुपये

रोजगार अधिकारी संपर्क नंबर

क्र.सं पद का नाम फोन नंबर ईमेल
1. श्रम आयुक्त-सह-निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश 0177-2625085 lep-hp@nic.in
2. संयुक्त श्रम आयुक्त 0177-2624157 jlc-hp@nic.in
3. उप श्रम आयुक्त 0177-2424305 dlc-hp@nic.in
4. उपनिदेशक कारखाना 0177-2624157 ddf-hp@nic.in
5. उपनिदेशक रोजगार 0177-2625277 dde-lep-hp@nic.in
6. जिला रोजगार अधिकारी 0177-2624305 oip-hp@nic.in
7. अधीक्षक-I 0177-2625277 -
9. विधि अधिकारी 0177-2624209 lawoff-hp@nic.in
10. सहायक निदेशक कारखाना, ऊना 01975-224095 adf-una-hp@nic.in
11. सहायक निदेशक कारखाना, सोलन - adfac-sol@hp.gov.in
12. श्रम अधिकारी, खराब 01795-271210 lo-bad-hp@nic.in
13. श्रम अधिकारी, बिलासपुर 01978-221516 lo-bil-hp@nic.in
14. श्रम अधिकारी, चंबा 01899-223233 lo-cha-hp@nic.in
15. श्रम अधिकारी, धर्मशाला 01892-225329 lo-kan-hp@nic.in
16. श्रम अधिकारी, किन्नौर 01786-222007 lo-kin-hp@nic.in
17. श्रम अधिकारी,रामपुर 01782-234286 lo-ram-hp@nic.in
18. श्रम अधिकारी, कुल्लू 01902-223698 lo-kul-hp@nic.in
19. श्रम अधिकारी, मंडी 01905-235542 lo-man-hp@nic.in
20. श्रम अधिकारी, सोलन 01792-227076 lo-sol-hp@nic.in
21. श्रम अधिकारी, नाहन 01702-226144 lo-nah-hp@nic.in
22. श्रम अधिकारी, शिमला 0177-2624706 lo-shi-hp@nic.in
23. श्रम अधिकारी,ऊना 01975-224243 lo-hp-hp@nic.in
24. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी,शिमला 0177-2658174 reo-shi-hp@nic.in
25. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी,मंडी 01905-235508 reo-man-hp@nic.in
26. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, धर्मशाला 01892-224892 reo-dha-hp@nic.in
27. जिला रोजगार अधिकारी,बिलासपुर 01978-222450 deo-bil-hp@nic.in
28. जिला रोजगार अधिकारी,चंबा 01899-222209 deo-cha-hp@nic.in
29. जिला रोजगार अधिकारी, हमीरपुर 01972-222318 deo-ham-hp@nic.in
30. जिला रोजगार अधिकारी, किन्नौर 01786-222291 deo-kin-hp@nic.in
31. जिला रोजगार अधिकारी,कुल्लू 01902-222522 deo-kul-hp@nic.in
32. जिला रोजगार अधिकारी,लाहौल और स्पीति 01900-222252 deo-lah-hp@nic.in
33. जिला रोजगार अधिकारी,सिरमौर 01702-222274 deo-nah-hp@nic.in
34. जिला रोजगार अधिकारी,सोलन 01792-227242 deo-sol-hp@nic.in
35. जिला रोजगार अधिकारी,ऊना 01975-226063 deo-una-hp@nic.in

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना हेल्पलाइन नंबर:- 0177-123456
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना हेल्पडेस्क ईमेल:-
    • employment@nic.in
    • lep-hp@nic.in
  • हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना फैक्स और ईपीबीएक्स नंबर:- 0177-2624209
  • कार्यालय का पता :- श्रम एवं रोजगार विभाग,
    न्यू हिमरस भवन, सर्कुलर रोड,
    शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

to every candidate who want to take the benefit of this scheme, i would like to convey that employment exchange registration is mandatory to vail the benefit under this scheme

पर्मालिंक

टिप्पणी

aur state me jitni bdi qualification hoti hai utna jyada unemployment allowance milta hai. pr yahan ki sarkaar ne sbke liye ek jesa allowance rkha hua hai.

पर्मालिंक

टिप्पणी

there is going to be major fraud in himachal pradesh unemployment allowance scheme, lots of self employed and privately employed people receiving the allowance. they dont deserve it. jago himachal pradesh government jago

पर्मालिंक

टिप्पणी

not receiving any allowance for two months. no body giving me a proper reason why my allowance is stopped. i want to file a complaint against DEO Shimla. how do i do it?

पर्मालिंक

टिप्पणी

2022 के दिसंबर से मेरा बेरोजगारी भत्ता नही आ रहा है
मैंने अपना भता री न्यू बी करा दिया है पर फिर बी मेरा भता नही आ रहा किरपा करने मुझे बताओ मैं क्या करू ।।।

पर्मालिंक

आपका नाम
Palak thakur
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Palak thakur
Student of college RKMV.
My farther is farmer.
My family is poor nam

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