दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Tue, 08/03/2022 - 17:45
हाइलाइट

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ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर

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दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजना - logo

दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना दिव्यांगजन के पुनर्वासन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।

योजना से लाभ पाने के लिए पात्रता मानदंड

  1. विकलांग, जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है, जिनके प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या
  2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को जारी किया जाना चाहिए।
  3. जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है।
  4. वार्षिक आय बीपीएल की सीमा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. दिव्यांग मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद 500/- रूपये प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
  6. दिव्यांगजन जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हो तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
  7. दिव्यांगजन के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
  8. दिव्यांगजन द्वारा 05 वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाये उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूॅजी)

योजना का लाभ

  • दुकान निर्माण के लिए 20,000 / - रुपये की राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जिसमें से 5,000 रुपये अनुदान है और शेष 15,000 / - रुपये का ऋण है, जिसे 4% की ब्याज दर से भुगतान करना पड़ता है।
  • विभाग कम से कम 5 वर्षों के लिए किराये के आधार पर दुकान संचालन के लिए या स्टॉल / हाथ गाड़ी की खरीद के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी देता है, जिसके तहत रुपये 2,500 / - अनुदान है और शेष 7,500 / - रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे। जिसका भुगतान 4% के ब्याज पर किया जाएगा।

दुकान निर्माण/क्रय/किराये पर लिये जाने के लिए स्थल का चयन

  1. नगरीय क्षेत्र - ऐसा स्थान जहाँ पर व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।
  2. ग्रामीण क्षेत्र - ऐसा स्थान जहाँ आवगमन की आसान सुविधा हो एवं व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।

आय

दिव्यांगजन जन जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो।

आवेदन पत्र

इस योजना अन्तर्गत दिव्यांगजन जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।

भुगतान की प्रक्रिया

आवेदन-पत्र प्रथम आवक तथा प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर ही नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

ऋण की वसूली

  • कान निर्माण हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद 500/-रुपये प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
  • दुकान क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद 500/- रुपये प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
  • खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद 250/-रुपये प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
  • दुकान के निर्माण/खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी। यह वसूली 24 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। लाभार्थी ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त भी अदा कर सकता है।

संपर्क करने का पता

  • अपर मुख्य  सचिव, दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग
  • पता :301, बापू भवन, विधानसभा मार्ग, लखनऊ
  • ईमेल: secretarywhd@gmail.com
  • फ़ोन : 0522-2238063
  • पिन कोड: 226001

दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

क्रम सं0 अधिकारी का नाम एवं पदनाम दूरभाष/मोबाइल नं0
1 श्री अनिल राजभर, माननीय कैबिनेट मंत्री
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0।
0522-2235296
2 श्री महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव 0522-2238063
3 श्री अजीत कुमार, विशेष सचिव 0522-2214829
4 श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, दि0ज0स0 0522-2214111
5 श्री लाल बहादुर यादव , अनुसचिव 0522-2214111
6 दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग- 1 0522-2214537
7 दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग- 2 0522-2214614
8 दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग- 3 0522-2214626

निदेशालय, दिव्यांगज सशक्तीकरण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ

क्रम सं0 अधिकारी का नाम एवं पदनाम दूरभाष/मोबाइल नं0
1 अजीत कुमार , निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0।
0522-2287267
2 श्री आबिद अली अंसारी, मु0वि0 एवं लेखाधिकारी 7607020888
3 श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक 9415357131
4 डॉ0 ए0के0वर्मा, संयुक्त निदेशक 0522-2287088
5 श्री रणजीत कुमार सिंह, उपनिदेशक   9415482055
6 श्री मधुरेन्द्र कुमार पर्वत, उपनिदेशक 7388880984
7 श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखाधि0 9450455628

 

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

सेवा में
श्री मान जी निवेदन करता हूं कि मैं एक छोटी दुकान कर रहा हूं और मुझे कुछ और पैसे कि जरूरत है

पर्मालिंक

आपका नाम
Deepak Shukla
टिप्पणी

मै 100% विकलांग हु। मुझे अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान की जरूरत है।

पर्मालिंक

आपका नाम
Dnyaneshwar viththal chavan
टिप्पणी

gadi mala majha business sathi mala gadi pahije

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