हाइलाइट
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी विकलांग को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 2,500/- रूपये प्रति माह की विकलांगता पेंशन।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 1031.
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- edistrict-grievance@supportgov.in.
- जिला समाज कल्याण अधिकारी संपर्क विवरण।
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना। |
लाभ | 2,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
लाभार्थी | दिल्ली में रहने वाले विकलांग व्यक्ति। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- दिल्ली में बहुत से ऐसे विकलांग निवास करते है जो कोई भी काम कर पाने में समर्थ नहीं है।
- कोई भी आजीविका का साधन न होने की वजह से उन्हें प्रति दिन आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है।
- इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन की शुरुआत की गयी है।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांगो को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी मासिक आय को सुनिश्चित करना है।
- दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना को दिल्ली विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना भी कहा जाता है।
- दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप दी जाएगी।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 2,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- केवल वही विकलांग व्यक्ति इस योजना में पेंशन के पात्र होंगे जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक होगी।
- विकलांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दिल्ली सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग लोगो को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए योजना में 21 प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया है।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र की सुविधा प्रदान की गयी है।
- पात्र विकलांग लाभार्थी दिल्ली विकलांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है जो की दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉउन्सिल के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी विकलांग को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 2,500/- रूपये प्रति माह की विकलांगता पेंशन।
पात्रताएं
- विकलांग लाभार्थी दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रहा हो।
- लाभार्थी की विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक के परिवार की वर्ष आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।
- आवेदक कहीं से सरकारी मदद न प्राप्त कर रहा हो।
दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना में पात्र विकलांगता का प्रकार
- अंधापन।
- दृष्टि का कम होना।
- कुष्ठ रोग से ठीक हुआ हो।
- बहरा।
- सेरेबरल पाल्सी।
- लोको मोटर विकलांगता।
- मेन्टल रिटार्डेशन।
- मस्कुलर डिस्टोफी।
- आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
- डुवारफिस्म।
- मेन्टल इलनेस।
- एसिड अटैक विक्टिम।
- स्पेसिफीक लर्निंग डिसैबिलिटीज।
- स्पीच एंड लैंगुएज डिसेबिलिटी।
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
- पार्किंसंस।
- सिकल सेल डिजीज।
- हीमोफिलिया।
- मल्टीपल डिसैबिलिटीज।
- थैलासीमिया।
आवश्यक दस्तावेज
- 5 वर्ष से दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण। (किसी भी दस्तावेज़ द्वारा)
- आयु से सम्बंधित दस्तावेज़।
- आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिल्ली में निवास कर रहे विकलांग लोग विकलांग पेंशन के लिए दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी को सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए विकलांग लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात लाभार्थी को पोर्टल पर यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी को Apply for Services टैब में से दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को अच्छे भरना होगा।
- मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का आवेदन जमा हो जायेगा।
- जमा हुवे आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।
- सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए विकलांग लाभार्थियों को दिल्ली सरकार द्वारा हर माह दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत 2,500/- रूपये प्रति माह की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
- विकलांग लाभार्थी दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अलावा नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉउन्सिल के पोर्टल पर जा कर भी आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिल्ली के विकलांग लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से निःशुल्क लिया जा सकता है।
- लाभार्थी आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे और उसके साथ समस्त दस्तावेज संलग्न करे।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दे।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह 2,500/- रूपये की विकलांगता पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना पंजीकरण।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना लॉगिन।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
संपर्क करने का विवरण
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 1031.
- दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- edistrict-grievance@supportgov.in.
- जिला समाज कल्याण अधिकारी संपर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार,
GLNS काम्प्लेक्स, दिल्ली गेट,
नई दिल्ली, 110002.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना | दिल्ली | |
2 | दिल्ली महिला पेंशन योजना | दिल्ली | |
3 | दिल्ली पेंशन योजना | दिल्ली |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार | |
5 | एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
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काफी महीनो से मेरी विकलांगता पैंशन नहीं आई है
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Mera pension ka Paisa nhi aa rha hi jab se apply Kiya hai fabrvari 2023 me karvaya tha ab Tak nhi aaya
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I am niranjan goyal my pension not receive before 3months
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Mujhe pension nhi milte me bhot dekat me hu please help me 54% hai mare
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Mughe pension mil rahi hai par rukwani hai kya karu koi option hai ese rukwabe ka
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2 month se pention nahi aa rahi h please help me
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Sir m handicapped hu meri 3 month se pention nahi aa rahi h please help me kab tak aayegi pention please
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2 महीने से मेरी ओर मेरी बीवी की विकलांग पेंशन नही आ रही है
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