हाइलाइट
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में पंजीकृत अधिवक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रति अधिवक्ता को 10 लाख रूपये की जीवन बीमा पालिसी।
- अधिवक्ता, उसके जीवनसाथी और 2 बच्चों को 5 लाख रूपये तक का मेडी क्लेम।
- सभी जिला न्यायालयों में ई-जर्नल्स की सुविधा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 011-23392024.
- 011-23392455.
- दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- gnctd@delhi.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना। |
आरंभ वर्ष | 2020. |
लाभार्थी | दिल्ली के अधिवक्ता/ वकील। |
लाभ |
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नोडल विभाग | दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना दिल्ली सरकार की अधिवक्ताओं के हित में चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है।
- इस योजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के रहने वाले अधिवक्ताओं को सोशल सिक्योरिटी कवर प्रदान करना है।
- दिल्ली सरकार का क़ानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को दिल्ली में "मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना में दिल्ली में रहने वाले अधिवक्ताओं को दिल्ली सरकार 10 लाख रूपये की जीवन बीमा पालिसी प्रदान करेगी।
- इसका मतलब ये है की अधिवक्ता के साथ किसी भी अनहोनी हो जाने से कारित मृत्यु की दशा में अधिवक्ता के परिवार को 10 लाख रूपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इसके अलावा अधिवक्ता और उसके परिवार को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत 5 लाख रूपये का मेडी क्लेम भी प्रदान किया जायेगा।
- मेडिक्लेम के लिए केवल वहीँ अधिवक्ता पात्र होंगे जिनके बच्चों की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ केवल दिल्ली के रहने वालो और दिल्ली में वकालत करने वाले वकीलों/ अधिवक्ताओं को ही प्रदान किया जायेगा।
- दिल्ली की 6 जिला न्यायालाओं में सभी पंजीकृत अधिवक्तओं को ई जर्नल्स की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
- दिल्ली सरकार द्वारा अनुबंधित बीमा कंपनी द्वारा ही मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के सारे क्लेम का निपटान किया जायेगा।
- पात्र अधिवक्ता दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री वकील/ अधिवक्ता कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिल्ली सरकार के CMAWS पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में पंजीकृत अधिवक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रति अधिवक्ता को 10 लाख रूपये की जीवन बीमा पालिसी।
- अधिवक्ता, उसके जीवनसाथी और 2 बच्चों को 5 लाख रूपये तक का मेडी क्लेम।
- सभी जिला न्यायालयों में ई-जर्नल्स की सुविधा।
पात्रता
- आवेदक अधिवक्ता हो।
- अधिवक्ता बार कॉउंसिल ऑफ़ दिल्ली में पंजीकृत हो।
- अधिवक्ता दिल्ली का वोटर हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
- दिल्ली कॉउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- पैन कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र दिल्ली के अधिवक्ता दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र CMAWS पोर्टल पर उपलब्ध है।
- अधिवक्ता को सर्वप्रथम अपने मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- CMAWS पोर्टल द्वारा अधिवक्ता के मोबाइल नंबर और आधार नम्बर को सत्यापित किया जायेगा।
- मोबाइल नम्बर और आधार के सत्यापन हो जाने के पश्चात अधिवक्ता को निम्नलिखित जानकारी मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के पंजीकरण फॉर्म में लिखनी होगी :-
- नाम।
- आधार नम्बर।
- मोबाइल नम्बर।
- ईमेल आईडी।
- पासवर्ड चुनना होगा।
- पुनः पासवर्ड दर्ज़ करना होगा।
- उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी अधिवक्ता का पंजीकरण हो जायेगा।
- अब ईमेल आईडी और चुने हुवे पासवर्ड की मदद से CMAWS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आये हुवे दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी :-
- अधिवक्ता का नाम।
- अधिवक्ता की फोटो।
- पिता का नाम।
- वैवाहिक स्थिति।
- जन्म तिथि।
- बार कॉउन्सिल ऑफ़ दिल्ली की पंजीकरण संख्या।
- मतदाता पहचान पत्र संख्या।
- पैन संख्या।
- पता।
- अब बार कॉउन्सिल ऑफ़ दिल्ली के प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने नॉमिनी का विवरण भरना होगा।
- उसके बाद मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक जांच कर जमा कर देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों में दर्ज़ दिल्ली बार कॉउन्सिल और मतदाता पहचान पत्र संख्या का सत्यापन किया जायेगा।
- उसके बाद मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में पात्र पाए गए अधिवक्ताओं की सूची मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अधिकारी पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना आवेदन पत्र।
- दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पंजीकरण।
- दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना लॉगिन।
- दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना आधिकारिक पोर्टल।
- दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पात्र अधिवक्ताओं की सूची।
- दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क विवरण
- दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 011-23392024.
- 011-23392455.
- दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- gnctd@delhi.gov.in.
- कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग, दिल्ली सरकार,
8वां स्तर, सी-विंग,
दिल्ली सचिवालय, नयी दिल्ली।
110002.
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टिप्पणियाँ
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3rd baby ki nursary ka kharcha cm welfare se milega
Wife ki 3rd delivery ka kharcha or baby ko in by chance nursary m rkha jayega to kia cm welfare scheme se uska claim milega
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