हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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Himachal Pradesh Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojana Logo
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1,500/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0177-2622041.
  • हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- social-hp@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना।
आरम्भ दिनांक 2023.
लाभार्थी हिमाचल प्रदेश की महिलायें
योजना की जानकारी योजना की नियमित जानकारी के लिए यहाँ योजना सब्सक्राइब करे।
नोडल विभाग हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी समाज के लिए चलाई गयी कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है।
  • लगभग समाज के हर वरह को हिमचाल प्रदेश सरकार किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित कर रही है।
  • इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अब महिलाओं के लिए लाभकारी योजना का शुभारम्भ किया गया है।
  • प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना शुरू कर दी है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की रहने वाली महिलाओं को प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार का सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा।
  • हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी पात्र महिलाओं को 1,500/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • इस राशि का प्रयोग लाभार्थी महिलाये अपने दैनिक खर्चो को पूरा करने में उपयोग कर सकेंगी।
  • इंदिरा गाँधी महिला सम्मान निधि योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु की महिला ही ले सकती है।
  • आम हिमाचल प्रदेश की महिला के अलावा बौद्ध मठो में रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां भी प्रति माह आर्थिक लाभ के लिए पात्र होंगी।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना चरणों में शुरू की जाएगी।
  • प्रथम चरण में जिला लाहौल व स्पीति में रहने वाली महिलाओं के लिए लागू की गयी है।
  • लेकिन किसी कारणवश इसे योजना को राज्य के अन्य क्षेत्रों में लागु नहीं किया जा सका।
  • अन्य क्षेत्रों की महिलाओ को भी योजना का लाभ देने हेतु, राज्य सरकार ने मार्च 2024 में कुछ जरूरी संशोधन करते हुए योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागु करने का निर्णय लिया है।
  • योजना में संशोधन करते समय मुख्यमंत्री जी ने "इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना" का नाम बदलकर, "हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना" रख दिया है।
  • अब इस नयी योजना के अंतर्गत अन्य जिले की महिलाओ जो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही थी, योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • लाभार्थी महिला इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से 1,500/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता का लाभ ले सकती है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 1,500/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता।

पात्रता

  • लाभार्थी महिला हिमाचल प्रदेश की निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • बौद्ध भिक्षुणियां जो बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहती है भी पात्र होंगी।

अपात्रता

  • अगर लाभार्थी के परिवार में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है तो लाभार्थी महिला इंदिरा गाँधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र मानी जाएगी :-
    • केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी।
    • केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर।
    • अनुबंध या आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी।
    • सेवारत/ भूतपूर्व सैनिक या सैनिक की विधवाएं।
    • आशा मिड डे मील/ मल्टी टास्क वर्कर।
    • सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी।
    • पंचायत या शहरी निकायों के कर्मचारी।
    • वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत व्यक्ति।
    • आयकरदाता।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक/ डाक खाते का विवरण।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बौद्ध भिक्षुणिया होने का प्रमाण पत्र। (पंचायत या मुख्य भिक्षुणी से)

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का लाभ लेने लिए लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
  • इंदिरा गाँधी महिला सम्मान निधि योजना का आवेदन पत्र लाभार्थी अपने जिले के तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को अच्छे से भर कर उसके साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • उसके पश्चात इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
  • तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा प्राथमिक रूप से आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के पश्चात समस्त आवेदन पत्रों को राशि की स्वीकृति के लिए अतिरिक्त उपयुक्त/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में भेजे जायेंगे।
  • उसके पश्चात धनराशि के वितरण के लिए इंदिरा गाँधी महिला सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्रों को सम्बंधित कोषाधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी।
  • वर्ष 2023-2024 में 01-06-2023 से 30-09-2023 तक की राशि का वितरण लाभार्थियों को किया जायेगा।
  • उसके पश्चात महिला लाभार्थियों को छह माह के आधार पर का आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0177-2622041.
  • हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- social-hp@nic.in
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार,
    ब्लॉक नंबर 33, एसडीए काम्प्लेक्स,
    कासउम्पति, शिमला,
    हिमाचल प्रदेश।

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