हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिला को 500 /- रूपए प्रतिमाह दिया जायगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0771-4013758
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
योजना का अवलोकन | |
---|---|
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2018. |
लाभ | विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य की गरीब विधवा महिलाएं। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना यह 2018 छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य की विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- राज्य की विधवा महिलाओ को सरकार के द्वारा कुछ अनुदान राशि दी जाती है।
- 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
- पति की मृत्यु के बाद महिला को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक अनुदान की राशि दी जाती है।
- इस योजना के द्वारा राज्य के विधवा महिलाओ को अपनी छोटी -मोटी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- BPL श्रेणी में आने वाली राज्य की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओ को प्रतिमाह 500 /- रूपए दिया जाता है।
- इन 500 /- रूपए में से 300 /- केन्द्र सरकार की और से और 200 /- रूपए राज्य सरकार की और से मिलते है।
- सरकार की और से मिलने वाली इस पेंशन राशि से विधवा महिला को थोड़ा राहत मिलेगा और वह अपनी जरूरत का सामान लेपायगी।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना से मिलने वाली राशि विधवा महिला के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
- छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है जो की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिला को 500 /- रूपए प्रतिमाह दिया जायगा।
पात्रताएं
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए।
- विधवा महिला के पास BPL कार्ड हो।
आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- BPL राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने के बाद आवेदक महिला को नागरिक का चयन करना होगा।
- उसके बाद विधवा लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्लिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पासवर्ड डालना होगा।
- आधार कार्ड का नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- BPL राशन कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
- इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
- इस योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
- सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को नगर निगम ,ग्राम पंचायत में जमा करे।
- नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- नगरीय निकायो /जनपद पंचायतों के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
- उचित सत्यापित होने के बाद मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा हो जाते है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का पंजीकरण।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का लॉगिन।
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल।
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग।
संपर्क करने का विवरण
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0771-4013758
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
- समाज कल्याण संचालनालय - छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर,
माना कैम्प, रायपुर - 492015
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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1 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना | छत्तीसगढ | |
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टिप्पणियाँ
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Vidhwa pensan me mera naam aya h mobil no. Adhar card or bank password sab sahi h lekin Paisa kyo nhi aa rha h kiske me ja rha h paisa
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