हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान।
- 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- वन विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :- 1800-233-7000
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 17 दिसंबर 2022. |
लाभ |
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नोडल विभाग | वन विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है।
- मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत बजट में 100 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
- 17 दिसंबर 2022 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से एक नई योजना 'मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना' के कार्यान्वयन को मंजूरी दी किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से।
- इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना में भाग लेने के इच्छुक किसान या संस्थान अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान।
- 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी पात्र होंगे।
- सभी वर्ग के नागरिक पात्र होंगे।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना अंतर्गत किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36 हजार एकड़ तथा 5 वर्षो में 1 लाख 80 हजार एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 15 हजार से 50 हजार रूपए तक की आय सम्भावित है।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान।
- 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी पात्र होंगे।
- सभी वर्ग के नागरिक पात्र होंगे।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थाई प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- जमीनी दस्तावेज।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सवपर्थम छत्तीसगढ़ वन विभाग कार्यलय पे संपर्क करे।
- इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- वन विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :- 1800-233-7000
- वन विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
अरण्य भवन नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़, भारत।
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टिप्पणियाँ
बंबू फार्मिंग
बांस की खेती करनी है 5 एकड़ खाली जमीन पर ।
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