हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
- मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
- छत्तीसगढ़ फ्री सिलाई मशीन योजना का मुख्य उद्देश्य है की महिलाओ को रोजगार का अवसर प्रदान करना है।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
- श्रम कार्यलय द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
- राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
- मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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