छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना।
लाभ
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। 
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
    • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
    • राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
    • मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
  • छत्तीसगढ़ फ्री सिलाई मशीन योजना का मुख्य उद्देश्य है की महिलाओ को रोजगार का अवसर प्रदान करना है।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
    • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
    • राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
    • मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

मुरेटीटोला

टिप्पणी

सिलाई मशीन

पर्मालिंक

Silai machine

टिप्पणी

Mujhe silai machin chahiye

In reply to by Anjali Yarda (सत्यापित नहीं)

पर्मालिंक

Mujhe bhi tak Silai machine nhi mili hai aap silai machine Dene

आपका नाम
नाजनीन खान
टिप्पणी

Mujhe bhi tak Silai machine nhi mili hai aap silai machine Dene

पर्मालिंक

मुख्य मंत्री सिलाई मशीन योजना में सिलाई मशीन लेने हेतु आवेदन

टिप्पणी

सिलाई मशीन लेने के लिए आवेदन

Silaimasin

आपका नाम
Seema
टिप्पणी

CG bilspur

पर्मालिंक

Mujhe arthik rup se sahayta chahiye

आपका नाम
Suman yadav
टिप्पणी

Silayi machine

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