छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना।
लाभ
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। 
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
    • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
    • राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
    • मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।
  • छत्तीसगढ़ फ्री सिलाई मशीन योजना का मुख्य उद्देश्य है की महिलाओ को रोजगार का अवसर प्रदान करना है।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निःशुल्क एक सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।
    • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
    • राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।
    • मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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