हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- समान्य जिले के लाभार्थी परिवारों को घर के निर्माण हेतु 1,20,000/-रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवास निर्माण हेतु समेकित कार्य योजना वाले जिलों के परिवारों को 1,30,000/-रुपए दिए जाएगे।
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सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। |
आरंभ वर्ष | 2018. |
लाभ | गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए 1,20,000/-रुपए से 1,30,000/-रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार। |
नोडल विभाग | ग्रामीण विकास विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- ऐसे बहुत व्यक्ति है जिनके घर बहुत समय पहले बनाए गए थे।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपने घर मरमत करने में अशक्षम है।
- उनकी इतनी आय नहीं होती की है अपना घर ले पाए।
- ऐसे घरो में जान का खतरा बना रहता है।
- इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुवात वर्ष 2018 में की थी।
- योजना का उदेश्य यह है की राज्य के सभी गरीब परिवारों को अच्छा आवास मिल पाए तथा वह कुशलता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाए।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 1,20,000/-रुपए सरकार द्वारा दिए जाएगे।
- 1,30,000/-रुपए सहायता राशि समेकित कार्य योजना वाले जिलों में परिवारों को प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत 11 समेकित कार्य योजना जिले है जैसे अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चम्पारण, रोहतास एवं सीतामढ़ी।
- योजना के अंतर्गत कम से कम 25 वर्ग मिटेर के क्षेत्रफल में आवास का निर्माण किया जाएगा।
- आवासीय कमरा एवं स्वच्छ रसोईघर का निर्माण होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी को शौचालय के निर्माण हेतु अगर सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है तो उन्हें लोहया स्वच्छ बिहार अभियान/ मनरेगा से 12,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा कुल 6560 आवास का निर्माण किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- समान्य जिले के लाभार्थी परिवारों को घर के निर्माण हेतु 1,20,000/-रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवास निर्माण हेतु समेकित कार्य योजना वाले जिलों के परिवारों को 1,30,000/-रुपए दिए जाएगे।
- लाभार्थी को 1,20,000/-रुपए सहायता राशि निम्नलिखित किश्तों में प्रदान की जाएगी :-
किश्त निर्धारित स्तर राशि प्रथम किश्त स्वीकृति के साथ 40,000/-रुपए। द्वितीय किश्त प्लिंथ स्तर के बाद 40,000/-रुपए। तीसरी किश्त छत डलने के बाद 40,000/-रुपए। - लाभार्थी को उनके जॉब कार्ड के विरोध 90 दिन की अकुशल मजदूरी उपलब्ध कराई जाएगी।
- लाभार्थी को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/ मनरेगा के माध्यम से शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- निम्नलिखित जिलों वाले लाभार्थियों को 1,30,000/-रुपए की राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी :-
- अरवल।
- औरंगाबाद।
- गया।
- जमुई।
- जहानाबाद।
- कैमूर।
- मुंगेर।
- नवादा।
- पश्चिम चम्पारण।
- रोहतास।
- सीतामढ़ी।
पात्रताएं
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के बेघर परिवार योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक निम्नलिखित जाति का होना चाहिए :-
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जाति।
- अति पिछड़ा वर्ग।
- आवेदक जिनके घर 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओ के तहत निर्मित है वह योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक जिनके घर जीर्णशीर्ण स्थिति में है वह पात्र है।
- वह आवेदक पात्र है जो किसी कारण वश प्रधामंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाए है।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल कार्ड (अगर संबंधित हो)
- भूमि दस्तावेज।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र आवेदक बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- प्रखंड विभाग पदाधिकारी कार्यालय।
- ग्रामीण विकास कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले का नाम।
- आवेदक का नाम।
- पति/पिता का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकरी।
- आवेदक की आयु।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारिया ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवश्यक दस्तवेजो तथा आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया है।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित सभी लाभर्थियो को घर बनाने हेतु सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को सहायता राशि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
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