बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिको को रोज़गार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2236742
    • 0612-2217745
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- min-welfare-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना।
आरंभ होने की तिथि 2012.
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिको को रोज़गार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
नोडल विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक न हो।
    • आवेदक किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवा में न हो।
    • मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जैन पारसी समुदाय के नागरिक।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिको को रोज़गार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
  • 3 महीने के मोटरियम पीरियड के बाद 5 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जायगी।
  • योजना के अंतर्गत ऋण राशि का 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों का भुगतान किया जायेगा।
  • यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर पूरी ऋण की राशि का भुगतान कर देता है तो ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
  • यदि लाभार्थी सही समय पर क़िस्त का भुगतान नहीं करेगा तो आपको पेनलटी देनी होगी और लाभर्थियो को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे।
  • लाभार्थियों को ऋण राशि सीधा उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिको को रोज़गार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक न हो।
    • आवेदक किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवा में न हो।
    • मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जैन पारसी समुदाय के नागरिक।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत मोबाइल नंबर।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा।
  • बैंक में जाने के पश्चात् लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को नज़दीकी बैंक में ही जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना गारेंटर

  • 1 लाख रूपये तक के लोन के लिए :- किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-गारंटी या किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिसके पास या
    जिसके माता-पिता में से किसी के पास किराए की रसीद या गारंटी के लिए अन्य संबंधित दस्तावेज हों। 
  • 1 लाख रूपये से अधिक लोन के लिए :- एक सरकारी, अर्ध-सरकारी, बैंक, स्वायत्त निकाय कर्मचारी (कम से कम 5 वर्ष की
    सेवा शेष), आयकर दाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंजीकृत मदरसों के शिक्षक, स्थायी शिक्षक आदि जिनके पास अचल संपत्ति है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2236742
    • 0612-2217745
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- min-welfare-bih@nic.in
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार पता :-
    प्रथम तल, एनेक्सी बिल्डिंग ब्लॉक-4, मुख्य
    (पुराना) सचिवालय, पटना-800015
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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