
हाइलाइट
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संस्थागत अर्थात सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में प्रसव होने पर :-
ग्रामीण क्षेत्र में - गर्भवती महिला को :- 1,400/-रूपये।
- आशा कार्यकर्ता को :- 600/-रूपये।
शहरी क्षेत्र में - गर्भवती महिला को :- 1,000/-रूपये।
- आशा कार्यकर्ता को :- 400/-रूपये।
- घरेलु प्रसव होने पर :-
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिला का घर पर ही प्रसव होने की दशा में 500/- रूपये की धनराशि दी जाएगी।
- संस्थागत अर्थात सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में प्रसव होने पर :-
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtbiharapp@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना। |
आरम्भ वर्ष | 2006. |
लाभ | गर्भवती महिला को प्रसव होने पर आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | बिहार की गर्भवती महिलाएं। |
नोडल विभाग | स्वस्थ्य विभाग, बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का सञ्चालन किया जा रहा है।
- समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ बिहार सरकार द्वारा पहुँचाया जा रहा है।
- ये तो हम सभी ही जानते है की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद भी बहुत देखरेख की ज़रूरत होती है।
- बिना देखरेख के गर्भावस्था के दौरान बहुत सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे गर्भवती महिला और उसके शिशु की जान पर बन आती है।
- इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे मुख्यतः गर्भवती महिलाओं और उनके शिशु के लिए बिहार सरकार द्वारा जननी एवं बाल सुरक्षा की शुरुआत की गयी है।
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बिहार प्रदेश के मातृ और शिशु दर में कमी लाना और गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- बिहार सरकार द्वारा लाभार्थी महिला को सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस आर्थिक सहायता का उपयोग लाभार्थी महिला अपनी और अपने बच्चे की देखरेख करने में कर सकती है।
- जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी गर्भवती महिला को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला को 1,400/- रूपये।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिला को 1,000/- रूपये।
- गर्भवती महिला के अलावा बिहार सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ता को भी आर्थिक प्रति प्रसव पर निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र की आशा को 600/- रूपये प्रति प्रसव।
- शहरी क्षेत्र की आशा को 400/- रूपये प्रति प्रसव।
- बिहार प्रदेश की वो महिलाएं जो किसी कारण वश संस्थागत प्रसव नहीं करा पाती है वो भी इस योजना से अछूती नहीं रहेंगी।
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में उन गर्भवती महिलाओं को 500/- रूपये का आर्थिक लाभ दिया जायेगा जिनका प्रसव घर पर हुआ है।
- घरेलु प्रसव पर आर्थिक सहायता केवल बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही मिलेगी।
- लाभार्थी महिला को चेक के माध्यम से अस्पताल छोड़ने से पहले ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी गर्भवती महिला अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जा कर आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर ले सकती है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संस्थागत अर्थात सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में प्रसव होने पर :-
ग्रामीण क्षेत्र में - गर्भवती महिला को :- 1,400/-रूपये।
- आशा कार्यकर्ता को :- 600/-रूपये।
शहरी क्षेत्र में - गर्भवती महिला को :- 1,000/-रूपये।
- आशा कार्यकर्ता को :- 400/-रूपये।
- घरेलु प्रसव होने पर :-
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिला का घर पर ही प्रसव होने की दशा में 500/- रूपये की धनराशि दी जाएगी।
- संस्थागत अर्थात सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में प्रसव होने पर :-
पात्रता
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
- लाभार्थी महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला गर्भवती हो।
- महिला का प्रसव किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वस्थ्य केंद्र में होना चाहिए।
- बीपीएल कार्ड धारक महिला प्रसव घर पर होने पर भी पात्र होंगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- बिहार के निवासी होने का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- बीपीएल कार्ड। (केवल घरेलु प्रसव होने की दशा में)
- जाति प्रमाण पत्र। (अनिवार्यता नहीं)
- आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नम्बर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला को अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- आंगनवाड़ी केंद्र में मौजूद आशा कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिला का बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में पंजीकरण किया जायेगा।
- योजना में पंजीकरण बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र द्वारा किया जायेगा।
- जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र आशा कार्यकर्ता द्वारा भरा जायेगा।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र को आशा कार्यकर्ता द्वारा जिले के स्वस्थ्य विभाग के कार्यालय में भेज दिया जायेगा।
- जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत लाभ की धनराशि महिला लाभार्थी को उसी अस्पताल में दी जाएगी जिस अस्पताल में महिला का प्रसव होगा।
- घरेलु प्रसव की स्थिति में लाभ की धनराशि लाभार्थी महिला को आशा कार्यकर्ता द्वारा दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtbiharapp@gmail.com.
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
janani suraksha yojana me…
janani suraksha yojana me bhi ye hi benefit hai phr ye alg kese
ghar pe bete janm hoga hai
ghar pe bete janm hoga hai
asha dhang se baat hi no…
asha dhang se baat hi no karti hai
aavedan kahan karna hai asha…
aavedan kahan karna hai asha to mana kar rhi hai uske pass nahi hoga
nahi devat hai na milat hai
nahi devat hai na milat hai
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