Haryana Pension Scheme

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Haryana CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
    • वृद्ध नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह।
    • विधवा महिलाओ को 2,750/- रूपए प्रति माह।
    • विकलांग नागरिको को 2,750/- रूपए प्रति माह।
Customer Care
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2013
लाभ सभी पात्र नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह प्रदान किये जाएंगे।
नोडल विभाग समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
    • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हरियाणा सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • सभी पात्र नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह उनके बैंक खाते में वितरित किये जाएंगे।
  • हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत निनलिखित तीन योजनाओ का उपमेल है: 
    • वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना।
    • विधवा पेंशन योजना।
    • विकलांग पेंशन योजना।
  • हरियाणा पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
    • वृद्ध नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह।
    • विधवा महिलाओ को 2,750/- रूपए प्रति माह।
    • विकलांग नागरिको को 2,750/- रूपए प्रति माह।

पात्रता

  • हरियाणा पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    योजना का नाम पात्रता
    वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
    • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।
    विधवा पेंशन योजना
    • केवल हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
    • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।
    विकलांग पेंशन योजना
    • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आयु 18 वर्ष या इससे अधिक।
    • 60-100 प्रतिशत निःशक्त हो।
    • स्वयं की सभी साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा
      निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक न हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    योजना का नाम दस्तावेज
    वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • आयु प्रमाण पत्र
    • बैंक अकाउंट पासबुक
    विधवा पेंशन योजना
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • आयु प्रमाण पत्र
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
    विकलांग पेंशन योजना
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • आयु प्रमाण पत्र
    • विकलांग हेतु चिकित्सिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आप आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
  • सभी जानकारियों को भरकर आपको आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
  • इसके बाद आवेदक पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्लूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर भी जमा करवा सकते है।
  • इस प्रकार आप की हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in
  • समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता:-
    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
    जीवनदीप एल0आई0सी0 बिल्डिंग,
    एस0सी0ओ0 20-27, तृतीय तल,
    सैक्टर 17ए, चण्डीगढ़।

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