Highlights
- हरियाणा पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
- वृद्ध नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह।
- विधवा महिलाओ को 2,750/- रूपए प्रति माह।
- विकलांग नागरिको को 2,750/- रूपए प्रति माह।
Customer Care
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2013 |
लाभ | सभी पात्र नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह प्रदान किये जाएंगे। |
नोडल विभाग | समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
- इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हरियाणा सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- सभी पात्र नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह उनके बैंक खाते में वितरित किये जाएंगे।
- हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत निनलिखित तीन योजनाओ का उपमेल है:
- वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना।
- विधवा पेंशन योजना।
- विकलांग पेंशन योजना।
- हरियाणा पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
- वृद्ध नागरिकों को 2,750/- रूपए प्रति माह।
- विधवा महिलाओ को 2,750/- रूपए प्रति माह।
- विकलांग नागरिको को 2,750/- रूपए प्रति माह।
पात्रता
- हरियाणा पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
योजना का नाम पात्रता वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना - हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।
विधवा पेंशन योजना - केवल हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।
विकलांग पेंशन योजना - हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष या इससे अधिक।
- 60-100 प्रतिशत निःशक्त हो।
- स्वयं की सभी साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा
निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक न हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
योजना का नाम दस्तावेज वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना - निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
विधवा पेंशन योजना - निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
विकलांग पेंशन योजना - निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग हेतु चिकित्सिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आप आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
- सभी जानकारियों को भरकर आपको आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- इसके बाद आवेदक पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्लूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर भी जमा करवा सकते है।
- इस प्रकार आप की हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र।
- विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र।
- विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा ऑनलाइन पेंशन योजना पोर्टल।
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पोर्टल।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना दिशानिर्देश।
- हरियाणा विधवा पेंशन योजना दिशानिर्देश।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता:-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जीवनदीप एल0आई0सी0 बिल्डिंग,
एस0सी0ओ0 20-27, तृतीय तल,
सैक्टर 17ए, चण्डीगढ़।
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Haryana Unmarried Pension Scheme | Haryana | |
2 | Haryana Old Age Samman Allowance Scheme | Haryana | |
3 | Haryana Widow and Destitute Women Pension Scheme | Haryana | |
4 | Haryana Disability Pension Scheme | Haryana | |
5 | हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना | Haryana |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT | |
5 | NPS Vatsalya Scheme | CENTRAL GOVT |
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