Highlights
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं और किशोरियों को एक साल तक हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- स्कूलों की छात्राओं को हर महीने छ: सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
Customer Care
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560349
- 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
- 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2020. |
लाभ |
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नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का संचालन किया जाएगा।
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी।
- बीपीएल (BPL) व एएवाय (AAY) परिवारों की महिलाएं एवं किशोरियां।
- 10 वर्ष की आयु की बालिकाएं एवं 45 वर्ष की आयु से कम सभी महिलाएं।
- सरकार ने 30.80 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 22.50 लाख महिलाओं एवं बच्चियों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी महिलाओं को सेहत के प्रति शिक्षित एवं जागरूक करना है।
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं और किशोरियों को एक साल तक हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- स्कूलों की छात्राओं को हर महीने छ: सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- हरियाणा सरकार की इस योजना के सफल कार्यान्वयन से राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य दर में सुधार देखने को मिलेगा।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- बालिकाओं को विद्यालयों द्वारा।
- महिलाओं को आँगनबाड़ी केन्द्रो द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं और किशोरियों को एक साल तक हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- स्कूलों की छात्राओं को हर महीने छ: सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
पात्रता
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी।
- बीपीएल (BPL) व एएवाय (AAY) परिवारों की महिलाएं एवं किशोरियां।
- 10 वर्ष की आयु की बालिकाएं एवं 45 वर्ष की आयु से कम सभी महिलाएं।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओ एवं बालिकाओ को किसी आवेदन पत्र की आवयश्कता नहीं होगी
- योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन उनके स्कूल से वितरण किये जायेंगे।
- महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रो से वितरण किये जायेंगे।
- योजना के तहत महिलाओं और किशोरियों को 1 वर्ष की अवधि तक योजना का लाभ दिया जायेगा।
- जिसमें प्रत्येक माह के अनुसार उन्हें 6 सैनिटरी नैपकिन वितरण की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560349
- 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
- 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा पता :-
बेस नंबर 15-20, सेक्टर 4,
पंचकुला, हरियाणा 134112
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