Aam Aadmi Bima Yojana

author
Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
Highlights
  • प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 /- रुपए की सहायता।
  • दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता।
  • पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता।
  • आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता।
  • बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति।
Customer Care
  • आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
  • LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.

योजना का अवलोकन

योजना का नाम  आम आदमी बीमा योजना
योजना की शुरुआत 1 Nov 2008
योजना का प्रकार जीवन बीमा योजना
नोडल एजेंसी  राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट आम आदमी बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट।
योजना के लाभ
  • प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30000 /- रुपए की सहायता।
  • दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000/- रुपए की सहायता।
  • पूर्णतया अपंग होने पर 75000 /- रुपए की सहायता।
  • आंशिक अपंग होने पर 37500 /- रुपए की सहायता।
  • बीमाधारक के 10 वीं से 12 वीं कक्षा के दो बच्चो को प्रति परिवार, प्रतिमाह 100/- रुपए की छात्रवृति।
प्रीमियम की राशि  200 /- रुपए प्रतिवर्ष ( सरकार द्वारा देय )
बीमा की अवधि 1 वर्ष (1 June से 31 May तक), हर साल नवीकरण।
लाभार्थी भूमिहीन ग्रामीण, आयु 18 वर्ष  (न्यूनतम) से  59 वर्ष (अधिकतम)
आवेदन की विधि आवेदन ऑफलाइन किये जायेंगे।

योजना के बारे में

  • भारत में लगभग 93% कर्मचारी असंगठित क्षेत्रों में काम करते है।
  • इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने ले लिए सरकार ने आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की है।
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस योजना का प्रस्ताव रखा गया। यह योजना सभी राज्यों द्वारा चलाई जाएगी जिसके लिए फाइनेंस मंत्रालय द्वारा राशि सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों की 50% की भागीदारी होगी ।
  • भारत में बीमारी और उसके इलाज का खर्च आज भी सबसे बड़ा कारण है, मानव के आर्थिक रूप से पिछड़ने रहने का, इसलिए आज भारत में हेल्थ इन्शुरन्स बहुत आवश्यक हो गया है।
  • लोग जानकारी या पैसो के अभाव से बीमा नहीं करा पाते। यह योजना प्रदेश के इन लोगो के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएगी।

योजना का उद्देश्य

  • सरकार द्वारा भूमिहीन ग्रामीण परिवार, जिनके पास कोई भूमि नहीं है उनके लिए इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से 2008-09 से लागू किया गया है।
  • इसका उद्देश्य  ग्रामीण परिवार के कमाऊ व्यक्ति या मुखिया जिसके नाम कोई भूमि खाते में दर्ज नहीं है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को आर्थिक वित्तीय सुविधा पहुँचाना है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ

  • बीमित मुखिया की प्राकृतिक मृत्यु पर बीमा के नॉमिनी को 30,000 /- रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • बीमित मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु पर बीमा के नॉमिनी को 75,000 /- रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • बीमित मुखिया के पूर्णतया अपंग होने पर उसे 75000 /- रुपए की सहायता।
  • बीमित मुखिया के आंशिक अपंग होने पर उसे 37500 /- रुपए की सहायता।
  • उपरोक्त सहायता के साथ बीमित सदस्य के बच्चों के लिए मुफ्त छात्रवृति का लाभ।
  • लाभ केवल 10 वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100/- रुपए देय होगा।
  • छात्रवृति 1 July तथा 1 January को दी जायेगी।

पॉलिसी की पात्रता मानदंड

  • भूमिहीन ग्रामीण जिसके पास बीमा से दो वर्ष पूर्व की अवधि में भी कोई भूमि न रही हो।
  • बीमित होने वाला लाभार्थी एवं उसका परिवार नियमित रूप से गॉंव में निवास करता हो।
  • बीमा की प्रवेश आयु 18 वर्ष ( न्यूनतम )  से  59 वर्ष (अधिकतम ) है।
  • मुखिया की आयु 59 वर्ष से अधिक होने पर परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी
  • सुनिश्चित राशि बीमा पूर्ण होने पर 30000 /- रुपए।     ग्रहणाधिकार अवधि योजना में नामांकन की तारीख से 45 दिन

पॉलिसी आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • आयु प्रमाण पत्र ( राशन कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र , स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता सूचि या परिचय पत्र )
  • वोटर कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • जाति प्रमाण पत्र।  
  • बैंक अकाउंट।
  • बैंक पास बुक की फोटोकॉपी।
  • आवेदन पत्र जिसमें मुख्य सदस्य की पूरी जानकारी दी गई हो।
  • एड्रेस प्रूफ।
  • आइडेंटिटी प्रूफ।
  • आय प्रमाण पत्र ।
  • नॉमिनी एप्लीकेशन फॉर्म।

योजना में आवेदन कैसे करे

  • योजना द्वारा नामित प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने अधीनस्थ ग्राम / विकास खंड /तहसील /जनपद  स्तर पर योजना से सम्बंधित पात्र मुखिया सदस्य चिन्हित कर उनकी सूचना तैयार कर आम आदमी बीमा योजना के  सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करायेंगें।
  • जानकारी के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसी प्रमाण पत्र बनाये जायेंगे । इन प्रमाण पत्रों को मुखिया सदस्य को उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम स्तर पर पॉलिसी प्रमाण पत्र लेखपाल / नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
  • नोडल अधिकारी बीमित सदस्य के 9 वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों का विस्तृत विवरण तहसीलदार को उपलब्ध कराएँगे। तहसीलदार द्वारा इस सूचना को राजस्व परिषद् की आम आदमी बिमा योजना की वेबसाइट पर फीड किया जायेगा।
  • मंडल स्तर पर मण्डलायुक्त /जिला स्तर पर जिलाधिकारी /ग्राम स्तर  पर  क्षेत्रीय लेखपाल या नोडल अधिकारी योजना को कार्यान्वित करेंगे।

योजना के अंतर्गत क्लेम कैसे करे

  • बीमा क्लेम करने के लिए दावा प्रमाण पत्र ,पॉलिसी प्रमाण पत्र एवं मृत्यु या दुर्घटना का प्रमाण पत्र तहसीलदार के पास जमा कराना होगा।
  • तहसीलदार उक्त सूचना सॉफ्टवेयर में भरेंगे।
  • LIC पॉलिसी परिचय पत्र नोडल अधिकारी को  उपलब्ध कराएँगे।
  • नोडल अधिकारी वेबसाइट से आवरण पत्र प्रिंट करके उस पर हस्ताक्षर कर इसे नॉमिनी से प्राप्त पत्रों के साथ LIC जिला स्तर की अधिकृत शाखा के पास भेजेंगे।
  • LIC धन राशि नेफ्ट के माध्यम से लाभार्थी के खाते  में हस्तान्तरित करेगी। बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने पर राशि सीधे बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत दावा हादसे होने के 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
  • शारीरिक आघात किसी और कारण  से नहीं होना चाहिए।

क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्राकृतिक मृत्यु/ दुर्घटनावश मृत्यु क्लेम के दस्तावेज़
  • दावा पत्र, स्टाम्प सहित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।
  • अटेस्टेड कॉपी आम आदमी बिमा योजना सर्टिफिकेट।
  • परिवार रजिस्टर
  • बीमा धारक का आयु प्रमाण पत्र
  • तहसीलदार द्वारा जांचित बैंक अकाउंट नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना का प्रमाण पत्र ( दुर्घटना से मृत्यु होने पर )
  • FIR  कॉपी
  • पंचनामा
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
दुर्घटनावश अपंगता क्लेम के दस्तावेज़
  • दावा पत्र, स्टाम्प सहित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।
  • अटेस्टेड कॉपी आम आदमी बिमा योजना सर्टिफिकेट।
  • परिवार रजिस्टर
  • बीमा धारक का आयु प्रमाण पत्र
  • तहसीलदार द्वारा जांचित बैंक अकाउंट नंबर
  • दुर्घटना का प्रमाण पत्र
  • FIR  कॉपी
  • पंचनामा
  • सरकारी सिविल सर्जन /हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र।
    बीमित व्यक्ति के हाथ/पैर की हानि का सम्पूर्ण/आंशिक अपंगता का पूर्ण विवरण।
  • अपंगता सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी।
छात्रवृति क्लेम के दस्तावेज़
  • अटेस्टेड छात्रवृति दावा पत्र
  • स्कूल सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपी
  • बीमा का प्रमाण पत्र ( LIC ID)

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

  • आम आदमी बीमा योजना की हेल्पलाइन ईमेल :- aabybor@gmail.com
  • LIC हेल्पलाइन नंबर :-022 68276827.
  • LIC SMS सुविधा के लिए :- SMS LICHELP<POLICY NO.> TO 9222492224 OR SMS LICHELP<POLICY NO.> TO 56767877.

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

Matching schemes for sector: Insurance

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) CENTRAL GOVT
2 Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) CENTRAL GOVT

Comments

Claim

Comment

Date of aam adami plese give the claim

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.