Highlights
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बीमा योजना के तहत निश्चित राशि तक इलाज की सुविधा अस्पतालों में मिलेगी।
- 2.50 लाख रुपए तक इलाज की व्यवस्था सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा यूनिवर्सिटी में मिलेगी।
- 1 लाख रुपए की राशि तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध कराए जायेंगे।
- दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में मिलेगा अधिकतम 5 लाख रुपए।
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Customer Care
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। |
लाभ |
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आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 14/09/2018 को आरंभ किया गया है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य :-
- किसानों और राज्य के कमज़ोर वर्ग के लोगो को सर्कार द्वारा सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिक्षित करना।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय 75000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- लाभार्थी किसान को खतौनी में खाताधारक या सह खाताधारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत सभी किसानों को दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति की सीमा के बाहर भी दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांग होने की दशा में भी मिलेगा लाभ।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बीमा योजना के तहत निश्चित राशि तक इलाज की सुविधा अस्पतालों में मिलेगी।
- 2.50 लाख रुपए तक इलाज की व्यवस्था सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा यूनिवर्सिटी में मिलेगी।
- 1 लाख रुपए की राशि तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध कराए जायेंगे।
- मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में मिलेगा अधिकतम 5 लाख रुपए।
- समस्त सरकारी चिकित्सालय तथा 30 बेड से अधिक के एम्पैनेल्ड निजी चिकित्सालय में होगा निःशुल्क इलाज।
- पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना होने पर नजदीकी के किसी भी चिकित्सालय में 25000 रुपए तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की जाएगी।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी/ एवं जनपदीय कार्लयाध्यक्ष राष्ट्रिय बचत से सम्पर्क किया जा सकता है।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बीमा योजना के तहत निश्चित राशि तक इलाज की सुविधा अस्पतालों में मिलेगी।
- 2.50 लाख रुपए तक इलाज की व्यवस्था सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा यूनिवर्सिटी में मिलेगी।
- 1 लाख रुपए की राशि तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध कराए जायेंगे।
- दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में मिलेगा अधिकतम 5 लाख रुपए।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय 75000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- लाभार्थी किसान को खतौनी में खाताधारक या सह खाताधारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांग प्रमाण पत्र (विकलांग की स्थिति में)।
- मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए सवपर्थम निमिन्लिखित में से किसी एक कार्यलय पे संपर्क करे :-
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी।
- अपर जिलाधिकारी।
- जनपदीय कार्लयाध्यक्ष राष्ट्रिय बचत।
- इसके पश्चात् आवेदक को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001210233
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