Highlights
- राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जायेंगे :-
- तुलसी।
- अश्वगंधा।
- गिलोय।
- कालमेघ।
- सभी परिवारों को बिना कोई शुल्क के ये पौधे दिए जाएंगे।
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योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | घर घर औषधि योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 1 अगस्त 2021 |
लाभ | राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जायेंगे। |
नोडल विभाग | राजस्थान सरकार वन विभाग। |
आवेदन का तरीका | पौधे का वितरण वन विभाग की नर्सरियों से किया जा रहा है। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त, 2021 को अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर-घर औषधि योजना की शुरुवात की।
- प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पोधो के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार घर-घर औषिधि योजना शुरू की।
- घर-घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी।
- उन्हें इस अभियान के तहत चार औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे दिए जाएंगे:-
- तुलसी का पौधा।
- अश्वगंधा का पौधा।
- गिलोय का पौधा।
- कालमेघ का पौधा।
- वर्ष 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे है।
- साथ ही, अब परिवार चार प्रकार (गिलोय, तुलसी , अशवगंधा, कालमेघ) के दो-दो पौधे के स्थान पर किन्ही भी दो प्रकार के चार-चार पौधे भी ले सकता है।
- यह पौधे पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य पूरक और हर्बल दवाओं में उपयोग किये जाते है।
- सरकार की मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचना है।
- पौधे का वितरण वन विभाग की नर्सरियों से किया जा रहा है।
- राजस्थान सरकार वन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जायेंगे :-
- तुलसी।
- अश्वगंधा।
- गिलोय।
- कालमेघ।
- सभी परिवारों को बिना कोई शुल्क के ये पौधे दिए जाएंगे।
पात्रता
- घर घर औषधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:-
- राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पौधे लगाने के लिए जगह होनी आवश्यक है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- घर घर औषधि योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पौधे वन विभाग के पौधशालाओं व अन्य चिन्हित स्थलों जैसे चिकित्सालय व अन्य राजकीय कार्यलय पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- वितरण हेतु सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वितरण स्थलों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया जायेगा।
- पौध वितरण के समय लाभार्थी के जन आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त कर अभिलेखों में संधारित की जाएगी।
- पौधों के वितरण में माननीय जन-प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओ, औदयोगिक घरानों एवं राजकीय विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
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