Highlights
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को उपकरणों की खरीद करने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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Customer Care
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना। |
लाभ |
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नोडल विभाग | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को उपकरणों की खरीद करने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है
- किसानों को सब्सिडी पर उपकरण खरीद के लिए टोकन को जेनेरेट करना होगा।
- किसानों की आय में वृद्धि करने में काफी सहायक होगी, क्यूंकि किसान जब उपकरण के माध्यम से खेती करेगा, तो उनके समय की काफी बचत होगी।
- आय में वृद्धि होने से किसानों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार आएगा, साथ ही प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राज्य के किसान।
- अन्य कृषि सब्सिडी योजना से लाभ न प्राप्त कर रहा हों।
- पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल में पंजीकृत सभी किसान नागरिक कृषि यन्त्र सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को उपकरणों की खरीद करने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राज्य के किसान।
- अन्य कृषि सब्सिडी योजना से लाभ न प्राप्त कर रहा हों।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते का विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- जमीन संबंधी दस्तावेज।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक किसान को सूचित कर दिया जायेगा।
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