Highlights
- 5 लाख रूपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा।
Website
Customer Care
- हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-4112222.
- 0172-2590981.
- हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- hoharyanatax@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 06-09-2019. |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत व्यापारी। |
लाभ |
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नोडल विभाग | आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा सरकार की व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- इसे प्रदेश में 6 सितम्बर 2019 से शुरू किया गया था।
- हरियाणा सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है।
- योजना के तहत प्रदेश में जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होती है तो व्यापारी/उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी।
- योजना का लाभ केवल जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारियों को ही दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लगभग प्रदेश के 4 लाख से अधिक व्यापारियों को मिलेगा।
- योजना का लाभ निम्नलिखित सभी व्यापरियों को मिलेगा :-
- एकाधिकार वाली फर्म में :- फर्म का मालिक
- पार्टनरशिप फर्म में :- कोई भी साझीदार
- कंपनी की दशा में :- मुख्य कार्यवाही अधिकारी (CEO)
- संयुक्त हिन्दु परिवार :- संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता
- व्यापारी की मृत्यु की दशा में बीमा की धनराशि व्यापारी के जीवनसाथी को दी जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए कहीं भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- सभी पंजीकृत व्यापारी इस योजना के तहत स्वतः पात्र माने जायेंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों/ उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये।
- स्थायी अपंगता हो जाने पर 5 लाख रूपये।
- दो अंग या आँख या एक आंख या एक अंक की हानि पर 5 लाख रूपये।
पात्रता
- हरियाणा के निवासी।
- हरियाणा के जी.एस.टी में पंजीकृत व्यापारी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- व्यापारी का विवरण।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट।
- पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट। (मृत्यु की दशा में)
- क्लेम फॉर्म।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।(मृत्यु की दशा में)
- मेडिकल रिपोर्ट। (स्थायी अपंगता की दशा में)
- नॉमिनी।उत्तराधिकारी का विवरण।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कहीं भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
- जी.एस.टी में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे।
- दुर्भाग्यवश कभी व्यापारी दुर्घटना का शिकार होता है जिसमे मृत्यु या स्थायी अपंगता हो जाने की दशा में आवेदन करना होगा।
- आवेदन उस वक़्त सरकार द्वारा आवंटित बीमा कंपनी को किया जायेगा।
- क्लेम आवेदन पत्र को अच्छे से भर और समस्त दस्तावेज़ संलग्न कर बीमा कंपनी के कार्यालय में जमा कराना होगा।
- आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जाँच में सब सही पाए जाने पर बीमा की राशि क्रमश 5 लाख रूपये व्यापारी/ व्यापारी के उत्तराधिकारी के दिए गए बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग पोर्टल।
- हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग संपर्क नंबर।
- हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-4112222.
- 0172-2590981.
- हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- hoharyanatax@gmail.com.
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