Highlights
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
- राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता।
- निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी:
- विधवा/ परित्यक्ता।
- आदिम जनजाति।
- दिव्यांग ।
Customer Care
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2491424
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jharkhandrojgarhelp@gmail.com
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग पता:-
रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय
नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-02
Information Brochure
योजना का अवलोकन |
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योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2020-21. |
लाभ | राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता। |
नोडल विभाग | श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना झारखण्ड सरकार की कुशल बेरोजगार नागरिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- इससे मुख्यतः राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास झारखण्ड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है।
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदक द्वारा निमिन्लिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये हो:-
- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा कौशल परिक्षण के तहत आपातकालीन परिक्षण उत्तीर्ण ।
- सरकारी आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
- सरकारी पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण।
- अन्य सरकारी व्यवासिक पाठ्यकर्म जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संरेखित हो।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
- यह राशि उन्हें जब तक प्रदान किया जाएगा जब तक कि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता।
- इस योजना के तहत निम्नलिखित नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है :-
- वह व्यक्ति जो झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो।
- जिसकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो।
- वह व्यक्ति जो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं।
- वह व्यक्ति जो किसी अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाती एवम जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।
- राज्य के सभी पात्र नागरिक इस योजना के लिए निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
- राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता।
- विधवा/ परित्यक्ता ,आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी।
पात्रता
- झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता का नाम वोटर कार्ड या राशन कार्ड लिस्ट में होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा निमिन्लिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये हो:-
- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा कौशल परिक्षण के तहत आपातकालीन परिक्षण उत्तीर्ण।
- सरकारी आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
- सरकारी पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण।
- अन्य सरकारी व्यवासिक पाठ्यकर्म जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संरेखित हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक।
- नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर।
- किसी भी रोजगार / स्वरोजगार से ना जुड़ा होने का शपथ पत्र।
लाभ लेन की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आप आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को भरना है।
- आवेदन पत्र में सम्पूर्ण विवरण भरने के पश्चात समस्त दस्तावेज़ संलग्न करे।
- इसके पश्चात् जिस विभाग से पर्रीक्षण प्राप्त किया है उस विभाग/ संसथान में आवेदन पत्र सभी अनुलंगनकों सहित जमा करेंगे।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/संसथान द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से प्रति वर्ष ट्रांसफर कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग पोर्टल।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2491424
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- jharkhandrojgarhelp@gmail.com
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग पता:-
रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय
नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-02
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Jharkhand Chief Minister Kanyadan Yojana | Jharkhand | |
2 | झारखण्ड फूलो झानो आशीर्वाद योजना | Jharkhand | |
3 | झारखण्ड एकलव्य प्रशिक्षण योजना | Jharkhand | |
4 | Jharkhand Mukhyamantri Sarthi Yojana | Jharkhand | |
5 | झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना | Jharkhand | |
6 | झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना | Jharkhand | |
7 | झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना | Jharkhand | |
8 | झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छत्रवृत्ति योजना | Jharkhand | |
9 | Jharkhand Mukhyamantri Behan-Beti Swavalamban Protsahan Yojana | Jharkhand | |
10 | Jharkhand Mukhyamantri Birsa Yojana | Jharkhand | |
11 | Saksham Jharkhand Kaushal Vikas Yojana - (SJKVY) | Jharkhand | |
12 | Jharkhand Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra Yojana | Jharkhand |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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Mai bhi berojgar hun sir…
Mai bhi berojgar hun sir 7003443xxx
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