Highlights
- एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
- प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।
Website
Customer Care
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in.
- स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
- स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
- स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- dlb.sg@rajasthan.gov.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 9 सितम्बर, 2022. |
लाभ |
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नोडल एजेंसी | स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन राजस्थान SSO पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
- इससे 9 सितम्बर 2022 को सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
- राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- कोरोना महामारी के कारण हर वर्ग के आमजन की आजीविकि पर संकट आ गया था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को इस संकट से उबारने के लिए महात्मा गाँधी नरेगा योजना तो थी।
- परन्तु शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, ढाबा या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, व अन्य वर्ग के लोगो के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी।
- ऐसे ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा "इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना" की शुरुआत की गयी है।
- यह योजना मनरेगा की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी है।
- इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीशुदा रोज़गार देना है।
- जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो और वो आर्थिक रूप से सम्बल हो सके।
- राजस्थान सरकार के अनुमान के अनुसार इस योजना पर प्रति वर्ष 800 करोड़ रूपये का खर्च आएगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होगी।
- इस योजना से मुख्यतः निम्नलिखित परिवारों को लाभ होगा :-
- आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार।
- रोज़गार न मिल पाने वाले असहाय परिवार।
- बेरोज़गार परिवार।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम मांग सकता है, काम मांगे जाने पर सरकार द्वारा काम 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत मुख्यत: श्रम आधारित कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है।
- योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
योजना का उद्देश्य
- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना है।
- वर्ष में 100 दिन का रोज़गार देकर पात्र परिवार की आजीविका को सुरक्षित करना।
योजना के तहत लाभ
- एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
- प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।
पात्रतायें
- आवेदक राजस्थान प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार का निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक जन आधार कार्ड धारक हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- जन आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- निम्नलिखित में से कोई भी परिचय पत्र :-
- आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- पासपोर्ट।
- राशन कार्ड।
- पैन कार्ड।
योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पात्र व्यक्ति द्वारा शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोज़गार के एवज़ में किये जायेंगे :-
पर्यावरण संरक्षण कार्य। |
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जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य। |
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स्वच्छता एवं सैनिटेशन से सम्बंधित कार्य। |
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संपत्ति विरूपण रोकने से सम्बन्धी कार्य। |
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कन्वर्जेन्स कार्य। |
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सेवा सम्बन्धी कार्य। |
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हेरिटेज संरक्षण। |
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अन्य कार्य। |
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इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना की लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ 2 सरल चरणों के माध्यम से ले सकता है।
- प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदक को राजस्थान SSO पोर्टल पर स्वयं व पात्र परिवार के सदस्यों का पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदक को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
- दूसरे चरण में आवेदक को इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर काम हेतु आवेदन करना होगा।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना का लाभ निम्न चरणों के माध्यम से लिया जा सकता है :-
पंजीकरण की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण व योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- जन आधार नंबर डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP का सत्यापन हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजरनाम व पासवर्ड आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
- यूजरनाम/SSOID एवं पासवर्ड मिल जाने के पश्चात आवेदक को पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारन्टी योजना सेक्शन चुनना होगा।
- उसके बाद पुनः आवेदक को अपना जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज़ करनी होगी।
- आवेदक के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
- ओटीपी दर्ज़ करने के पश्चात आवेदक के सामने परिवार के सदस्यों की सूची आ जाएगी।
- सूची में आवेदक को उन परिवार के सदस्यों का चयन करना होगा जो 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच है व श्रमिक काम करने में सक्षम है।
- सदस्यों का चयन करने के पश्चात आवेदक को स्व घोषणा पत्र पढ़ कर आवेदन को सबमिट करना होगा।
- आवेदक व पात्र सदस्य इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो गए है।
- आवेदक अब अपना व अन्य पत्र सदस्यों का जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकता है।
काम हेतु आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदक को इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के आधकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल पर दिए गए काम हेतु आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात अपना जन आधार कार्ड या जन आधार नामांकन आई डी दर्ज़ करनी होगी।
- आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेजा जायेगा।
- ओटीपी दर्ज़ कर ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करे।
- उसके पश्चात जॉब कार्ड हेतु आवेदन पर क्लिक करे।
- आवेदक के पुनः जन आधार कार्ड नंबर दर्ज़ करते ही पोर्टल द्वारा आवेदक के परिवार की समस्त जानकारी पोर्टल पर आ जाएगी।
- परिवार के सदस्यों की दी गयी सूची में से आवेदक को पात्र व्यक्तियों का चयन करना होगा।
- चयन करने के पश्चात आवेदन करे पर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- काम के बारे में सम्बंधित विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर उन्हें काम उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना में आवेदन करने का संपूर्ण तरीका यहाँ देखे।
योजना में महत्वपूर्ण बिन्दु
- योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- परिवार का मुख्य सदस्य एक जन आधार कार्ड से समस्त पात्र सदस्यों का जॉब कार्ड बना सकता है।
- जॉब कार्ड के आधार पर काम मांगे जाने पर पात्र व्यक्ति को 15 दिन के भीतर रोज़गार उपलभ्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी जो श्रमिकों के माध्यम से किये जा सकते है।
- जॉब कार्ड धारक को उसी क्षेत्र या वार्ड क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा जिस नगर निकाय से जॉब कार्ड धारक सम्बन्धित होगा।
- निम्नलिखित सुविधाएं योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को कार्य स्थल पर प्रदान की जाएँगी :-
- पेयजल।
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
- गर्मियों में छाया के लिए शामियाना/टेंट।
- कार्य से सम्बंधित डिस्प्ले बोर्ड।
- योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत को सम्बंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राज्य के जन संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर 181 पर भी इस योजना से सम्बंधित शिकायत दर्ज़ की जा सकती है।
- शिकायत मिलने के 7 दिन के भीतर उसका निराकरण किया जाना अनिवार्य है।
- श्रमिकों को किये गए कार्य का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में 15 दिन में कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना आधिकारिक पोर्टल।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना कार्य आवेदन।
- राजस्थान SSO पोर्टल।
- राजस्थान SSO पोर्टल रजिस्ट्रेशन।
- राजस्थान SSO पोर्टल लॉगिन।
- राजस्थान SSO पोर्टल डिजिटल आइडेंटिटी (SSOID) रिकवरी।
- राजस्थान SSO पोर्टल पासवर्ड रिकवरी।
- राजस्थान SSO पोर्टल मल्टीपल SSOID मर्ज।
- राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना आधिकारिक दिशानिर्देश।
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
सम्पर्क करने का विवरण
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
- इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in.
- स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
- स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
- स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- dlb.sg@rajasthan.gov.in
- स्वायत्त शासन विभाग का पता :- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार
जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र,
सी-स्कीम, निकट सिविल लाइन फाटक,
जयपुर-16, राजस्थान।
Matching schemes for sector: Job
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Rajasthan Mukhyamantri Work From Home Yojana | Rajasthan |
Matching schemes for sector: Job
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Agnipath Scheme | CENTRAL GOVT | |
2 | PM Employment Linked Incentive Scheme A: First Timers | CENTRAL GOVT | |
3 | PM Employment Linked Incentive Scheme B: Job Creation in Manufacturing | CENTRAL GOVT | |
4 | PM Employment Linked Incentive Scheme C: Support to Employers | CENTRAL GOVT |
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Comments
ladies bhi apply kr skti hai…
ladies bhi apply kr skti hai is yojana ke under me?
baaki ke 265 din kya krnge…
baaki ke 265 din kya krnge hm..dena hai to poora rozgaar do aadha adhoora nhi
kaam lgatar 100 din krna…
kaam lgatar 100 din krna hoga ya kbhi kbhi
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
हमें लगातार काम नहीं दिया जा रहा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मे हनुमान गढ टाउन नगरपालिका मे और न ही पूरे रुपये मिल रहे न ही छाया, मैडीकल ,पानी नहीं सुविधा दि जा रही है इस समाधान करे धन्यवाद आप का
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
100 दिन का रोजगार मांगने पर नहीं मिलता है बार बार परेशान करते है 15 दिनो के भीतर रुप्ए नहीं मिल रहे हैं ना मैडिकल मिल रहा शिकायत करने पर भी ज्यादा परेशानीयो का सामना करना पड़ता है कृपया करके इस का समीधान करे धन्यवाद आप का
nrega me kaam krne wale bhi…
nrega me kaam krne wale bhi iske liye aaply kr skte hai?
payment kese milegi per day…
payment kese milegi per day weekly ya 100 din ke kaam ke baad?
mjhe ab tk koi kaam nhi mila…
mjhe ab tk koi kaam nhi mila hai is yojana me. kese apply kru, mjhe kaam ki bahut jarurat hai aur dihadi kitni milegi isme?
payment ka to kuch btaya hi…
payment ka to kuch btaya hi nhi, weekly hai ya daily?
physical kaam hi hai sirf…
physical kaam hi hai sirf isme, koi esa kaam jisme physical zyada na krna pde?
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