Rajasthan Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme

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Submitted by shahrukh on Mon, 17/02/2025 - 15:22
Rajasthan CM
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Highlights
  • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
  • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।
Customer Care
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
  • स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- dlb.sg@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
आरंभ होने की तिथि 9 सितम्बर, 2022.
लाभ
  • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
  • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।
नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।(link is external)
आवेदन का तरीका ऑनलाइन राजस्थान SSO पोर्टल द्वारा।(link is external)

योजना के बारे मे

  • इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
  • इससे 9 सितम्बर 2022 को सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
  • राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग(link is external) इस योजना का नोडल विभाग है।
  • कोरोना महामारी के कारण हर वर्ग के आमजन की आजीविकि पर संकट आ गया था।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को इस संकट से उबारने के लिए महात्मा गाँधी नरेगा योजना तो थी।
  • परन्तु शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, ढाबा या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, व अन्य वर्ग के लोगो के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी।
  • ऐसे ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा "इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना" की शुरुआत की गयी है।
  • यह योजना मनरेगा की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी है।
  • इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीशुदा रोज़गार देना है।
  • जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो और वो आर्थिक रूप से सम्बल हो सके।
  • राजस्थान सरकार के अनुमान के अनुसार इस योजना पर प्रति वर्ष 800 करोड़ रूपये का खर्च आएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार दिया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होगी।
  • इस योजना से मुख्यतः निम्नलिखित परिवारों को लाभ होगा :-
    • आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार।
    • रोज़गार न मिल पाने वाले असहाय परिवार।
    • बेरोज़गार परिवार।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम मांग सकता है, काम मांगे जाने पर सरकार द्वारा काम 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मुख्यत: श्रम आधारित कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

योजना का उद्देश्य

  • शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना है।
  • वर्ष में 100 दिन का रोज़गार देकर पात्र परिवार की आजीविका को सुरक्षित करना।

योजना के तहत लाभ

  • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
  • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।

पात्रतायें

  • आवेदक राजस्थान प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार का निवासी हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक जन आधार कार्ड धारक हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • जन आधार कार्ड।
  • मोबाइल नंबर।
  • निम्नलिखित में से कोई भी परिचय पत्र :-
    • आधार कार्ड।
    • वोटर आईडी कार्ड।
    • पासपोर्ट।
    • राशन कार्ड।
    • पैन कार्ड।

योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पात्र व्यक्ति द्वारा शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोज़गार के एवज़ में किये जायेंगे :-

पर्यावरण संरक्षण कार्य।
  • सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षरोपण करना।
  • उद्यान संधारण सम्बन्धी काम।
  • फुटपाथ, डिवाइडर, व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुवे पौधों को पानी देना व संधारण करने का काम।
  • नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करना।
  • शमशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण करना।
  • उद्यानिकी से सम्बंधित काम।
  • फॉरेस्ट्री से सम्बंधित काम।
जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य।
  • तालाब, गिनाणी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिटटी निकालना, सफाई करना, सुधार सम्बन्धी काम करना।
  • रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई करना।
  • जल स्त्रोतों के पुनर्रुद्धार सम्बंधित काम।
स्वच्छता एवं सैनिटेशन से सम्बंधित कार्य।
  • ठोस कचरा प्रबंधन के काम।
  • नगरीय अपशिष्ठ के घर घर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य।
  • डम्पिंग साइट/एम.आर.एफ सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण का कार्य।
  • सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव।
  • नाला/नालियों की सफाई करना।
  • सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई करना।
  • निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से उत्पन्न हुई सामग्री को हटाना।
संपत्ति विरूपण रोकने से सम्बन्धी कार्य।
  • अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाना।
  • सड़क, डिवाइडर, रैलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग करना।
कन्वर्जेन्स कार्य।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व मुख्यमंत्री जान आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
  • केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घातक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
  • नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में मदद हेतु कन्वर्जेन्स।
सेवा सम्बन्धी कार्य।
  • कायन हाउस/गौशाला में श्रमिक कार्य।
  • नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टी टास्क सर्विसेज के कार्य जैसे रिकॉर्ड कीपिंग आदि।
हेरिटेज संरक्षण।
  • हेरिटेज संरक्षण से सम्बंधित कार्य करना।
अन्य कार्य।
  • नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से सम्बंधित कार्य।
  • नगरीय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल के प्रबंधन के कार्य।
  • आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने व उनके प्रबंधन के कार्य।
  • राजीव गाँधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण।
  • राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले कार्य।

इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना की लाभ लेने की प्रक्रिया

पंजीकरण की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान SSO पोर्टल (link is external)पर अपना पंजीकरण (link is external)करना होगा।
  • पंजीकरण (link is external)व योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • जन आधार नंबर डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • OTP का सत्यापन हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजरनाम व पासवर्ड आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
  • यूजरनाम/SSOID एवं पासवर्ड मिल जाने के पश्चात आवेदक को पोर्टल में लॉगिन (link is external)करना होगा।
  • लॉगिन (link is external)करने के पश्चात आवेदक को इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारन्टी योजना सेक्शन चुनना होगा।
  • उसके बाद पुनः आवेदक को अपना जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज़ करनी होगी।
  • आवेदक के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज़ करने के पश्चात आवेदक के सामने परिवार के सदस्यों की सूची आ जाएगी।
  • सूची में आवेदक को उन परिवार के सदस्यों का चयन करना होगा जो 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच है व श्रमिक काम करने में सक्षम है।
  • सदस्यों का चयन करने के पश्चात आवेदक को स्व घोषणा पत्र पढ़ कर आवेदन को सबमिट करना होगा।
  • आवेदक व पात्र सदस्य इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो गए है।
  • आवेदक अब अपना व अन्य पत्र सदस्यों का जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकता है।

काम हेतु आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक को इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के आधकारिक पोर्टल (link is external)पर जाना होगा।
  • पोर्टल पर दिए गए काम हेतु आवेदन (link is external)पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात अपना जन आधार कार्ड या जन आधार नामांकन आई डी दर्ज़ करनी होगी।
  • आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेजा जायेगा।
  • ओटीपी दर्ज़ कर ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करे।
  • उसके पश्चात जॉब कार्ड हेतु आवेदन पर क्लिक करे।
  • आवेदक के पुनः जन आधार कार्ड नंबर दर्ज़ करते ही पोर्टल द्वारा आवेदक के परिवार की समस्त जानकारी पोर्टल पर आ जाएगी।
  • परिवार के सदस्यों की दी गयी सूची में से आवेदक को पात्र व्यक्तियों का चयन करना होगा।
  • चयन करने के पश्चात आवेदन करे पर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • काम के बारे में सम्बंधित विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर उन्हें काम उपलब्ध करा दिया जायेगा।
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना में आवेदन करने का संपूर्ण तरीका यहाँ देखे।

योजना में महत्वपूर्ण बिन्दु

  • योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • परिवार का मुख्य सदस्य एक जन आधार कार्ड से समस्त पात्र सदस्यों का जॉब कार्ड बना सकता है।
  • जॉब कार्ड के आधार पर काम मांगे जाने पर पात्र व्यक्ति को 15 दिन के भीतर रोज़गार उपलभ्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल उन कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी जो श्रमिकों के माध्यम से किये जा सकते है।
  • जॉब कार्ड धारक को उसी क्षेत्र या वार्ड क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा जिस नगर निकाय से जॉब कार्ड धारक सम्बन्धित होगा।
  • निम्नलिखित सुविधाएं योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को कार्य स्थल पर प्रदान की जाएँगी :-
    • पेयजल।
    • प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
    • गर्मियों में छाया के लिए शामियाना/टेंट।
    • कार्य से सम्बंधित डिस्प्ले बोर्ड।
  • योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत को सम्बंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • राज्य के जन संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर 181 पर भी इस योजना से सम्बंधित शिकायत दर्ज़ की जा सकती है।
  • शिकायत मिलने के 7 दिन के भीतर उसका निराकरण किया जाना अनिवार्य है।
  • श्रमिकों को किये गए कार्य का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में 15 दिन में कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
  • स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- dlb.sg@rajasthan.gov.in
  • स्वायत्त शासन विभाग का पता :- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार
    जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र,
    सी-स्कीम, निकट सिविल लाइन फाटक,
    जयपुर-16, राजस्थान।

Matching schemes for sector: Job

Sno CM Scheme Govt
1 Rajasthan Mukhyamantri Work From Home Yojana Rajasthan

Matching schemes for sector: Job

Sno CM Scheme Govt
1 Agnipath Scheme CENTRAL GOVT
2 PM Employment Linked Incentive Scheme A: First Timers CENTRAL GOVT
3 PM Employment Linked Incentive Scheme B: Job Creation in Manufacturing CENTRAL GOVT
4 PM Employment Linked Incentive Scheme C: Support to Employers CENTRAL GOVT
5 Bima Sakhi Yojana CENTRAL GOVT

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ladies bhi apply kr skti hai…

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baaki ke 265 din kya krnge…

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kaam lgatar 100 din krna…

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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

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हमें लगातार काम नहीं दिया जा रहा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मे हनुमान गढ टाउन नगरपालिका मे और न ही पूरे रुपये मिल रहे न ही छाया, मैडीकल ,पानी नहीं सुविधा दि जा रही है इस समाधान करे धन्यवाद आप का

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

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100 दिन का रोजगार मांगने पर नहीं मिलता है बार बार परेशान करते है 15 दिनो के भीतर रुप्ए नहीं मिल रहे हैं ना मैडिकल मिल रहा शिकायत करने पर भी ज्यादा परेशानीयो का सामना करना पड़ता है कृपया करके इस का समीधान करे धन्यवाद आप का

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nrega me kaam krne wale bhi…

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payment kese milegi per day…

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mjhe ab tk koi kaam nhi mila…

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payment ka to kuch btaya hi…

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physical kaam hi hai sirf…

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