Highlights
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं का स्नातक स्तर का समस्त शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क + कोर्स शुल्क) वहन किया जायगा।
Customer Care
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2660063
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- mmvyhelpline.dte@mp.gov.in
- डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0755 6720201, 0755 6720200
- डायरेक्टरेट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश हेल्प डेस्क :-
- फ़ोन नंबर :- 0755 2576751.
- ईमेल :- dtemp@nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | वर्ष 2017-2018 |
सहायता की राशि | समस्त शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायगा। |
नोडल एजेंसी | |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
- इस वित्तीय वर्ष 2017-2018 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था।
- इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, मध्य प्रदेश एवं डायरेक्टरेट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है।
- योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को अग्रिम पढ़ाई में सहायता करना है।
- बहुत से मेधावी छात्र शिक्षण संस्थानों की फीस ज़्यादा होने की वजह से 12वीं के बाद या तो अपना मनपसंद कोर्स नहीं कर पाते या फिर पढ़ाई छोड़ देते है।
- इन्ही छात्रों की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की शुरुआत की गयी थी।
- इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों की श्रेणी को 3 वर्गों में बांटा गया है :-
- वह छात्र/छात्रा जिसने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों।
- सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों।
- आईसीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों।
- इन्ही 3 वर्गों में से किसी 1 वर्ग में आने वाले छात्र/छात्रा ही इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- इसके अलावा छात्र/छात्रा के परिवार की समस्त श्रोतो से आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत छात्र/छात्रा द्वारा किसी भी स्नातक स्तर के शिक्षण कोर्स में दाखिला लेने पर समस्त शिक्षण शुल्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायगा।
- शिक्षण शुल्क में प्रवेश शुल्क एवं कोर्स का वास्तविक शुल्क सम्मिलित है।
योजना के उद्देश्य
- प्रदेश के मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आगे की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना।
योजना के लाभ
- पात्र छात्रों की स्नातक की अग्रिम शिक्षा का समस्त शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क एवं विश्वविद्यालय द्वारा तय कोर्स शुल्क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायगा।
- शिक्षण कोर्सेज पर आधारित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायगा :-
कोर्स लाभ इंजीनियरिंग - छात्र/छात्रा द्वारा जेईई मेन्स (JEE MAINS) में 1 लाख 50 हज़ार के अंतर्गत रैंक प्राप्त करने पर :-
- शासकीय/सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर समस्त शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहां किया जायगा।
- अशासकीय/गैरसरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख रूपये तक का शिक्षण शुल्क या वास्तविक कोर्स का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायगा।
मेडिकल - राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर समस्त शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायगा :-
- केंद्र द्वारा शासित मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम के प्रवेश लेने पर।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासित मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम के प्रवेश लेने पर।
- मध्य प्रदेश के स्थित किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर।
- केंद्र शासित ऐसा संस्थान जो स्वयं द्वारा कराई गयी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देता हो प्रवेश लेने पर।
विधि - निम्नलिखित माध्यम से विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर समस्त शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायगा :-
- कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने पर।
- राष्ट्रीय विधि विश्विद्यालयों (NLU) द्वारा आयोजित स्वयं की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने पर।
- दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) द्वारा आयोजित स्वयं की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने पर।
अन्य कोर्सेज - केंद्र सरकार द्वारा संचालित समस्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों में संचालित निम्नलखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर समस्त शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायगा :-
- कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम।
- इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम।
- ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे बैचलर के साथ मास्टर डिग्री भी सम्मिलित है)।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या अनुदान प्राप्त समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों संचालित निम्नलखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर समस्त शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायगा :-
- कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम।
- इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम।
- ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे बैचलर के साथ मास्टर डिग्री भी सम्मिलित है)।
- पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित वो डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिसमे प्रवेश 12वीं कक्षा के आधार पर होता है भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित है।
- छात्र/छात्रा द्वारा जेईई मेन्स (JEE MAINS) में 1 लाख 50 हज़ार के अंतर्गत रैंक प्राप्त करने पर :-
पात्रताएं
- आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की समस्त श्रोतों से आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के 12वीं की परीक्षा में निम्नलिखित अंक होने चाहिए :-
- माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक।
- सीबीएसई की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक।
- आईसीएसई की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक।
- इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुवे कोर्सेज से सम्बंधित शर्ते या पात्रताएं पूर्ण न करने की दशा में भी उन्हें योजना में सम्मिलित किया जायगा :-
- बी.पी.एल कार्डधारक छात्र/छात्राएं।
- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएं।
- अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्यप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
- बी.पी.एल कार्ड (आवेदक अगर बी.पी.एल श्रेणी से हो तो)।
- जाति प्रमाण पत्र (आवेदक अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है)।
- 10वीं कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र।
- 12वीं कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार नंबर।
- बैंक पासबुक।
- फीस का विवरण एवं रसीद।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- आवेदन से पूर्व छात्र/छात्रा को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी :-
- आवेदक का नाम।
- आवेदक के पिता का नाम।
- बोर्ड का नाम जहाँ से आवेदक ने 12वीं उत्तीर्ण की हो।
- 12वीं का रोल नंबर।
- 12वीं की परसेंटेज।
- आधार नंबर।
- आवेदक का जेंडर।
- आवेदक की जाति।
- जन्मतिथि
- वर्तमान रहने का पता।
- स्थायी रहने का पता।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर (आवेदक का)।
- मोबाइल नंबर (माता या पिता का)।
- शिक्षण संस्थान का नाम जहाँ प्रवेश लिया हो।
- कोर्स का नाम।
- कोर्स का वर्ष।
- आवेदक को प्रवेश व 12वीं कक्षा से सम्बंधित समस्त दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- समस्त आवेदन को ध्यानपूर्वक भरने के पश्चात आवेदन पत्र लॉक कर शिक्षण संस्थान को सबमिट हो जायेगा।
- उसके बाद आवेदक को आवेदन पत्र का फिजिकल प्रारूप समस्त दस्तवेजो की प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना होगा।
- शिक्षण संस्थान आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन का सत्यापन करेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के १ दिन के भीतर ही शिक्षण संसथान को निम्लिखित में से आवेदन पत्र पर एक्शन लेना होगा :-
- या तो आवेदन पत्र स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। (आवेदक के पात्र न होने की स्थिति में)
- या फिर आवेदन पत्र अस्थायी रूप से निरस्त किया जायेगा। (आवेदक को आवेदन पत्र की खामियों को दूर करने लिए समय दिया जायेगा)
- या आवेदन पत्र को निस्तारित कर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को आवेदन पत्र अग्रेषित कर देगा।
- सैंक्शनिंग अथॉरिटी आवेदन पत्र मिलने के पश्चात उसकी गहनता से जांच करेगी।
- आवेदन प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर ही सैंक्शनिंग ऑथॉरिटी को निम्नलिखित में से आवेदन पत्र पर एक्शन लेना होगा :-
- या तो आवेदन पत्र स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। (आवेदक के पात्र न होने की स्थिति में)
- या फिर आवेदन पत्र अस्थायी रूप से निरस्त किया जायेगा। (आवेदक को आवेदन पत्र की खामियों को दूर करने लिए समय दिया जायेगा)
- या सैंक्शन अथॉरिटी आवेदन पत्र को सैंक्शन कर शुल्क वितरण के लिए आवेदन पत्र को डिस्बर्समेंट अथॉरिटी को अग्रेषित कर देगा।
- डिस्बर्समेंट अथॉरिटी आवेदन पत्र को सैंक्शन होने के 2 दिन भीतर डिजिटल सिग्नेचर से शुल्क वितरण इ पेमेंट के माध्यम से कर देगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- जिन छात्रों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें आवेदन के ३ माह के अंदर आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा।
- छात्रों द्वारा किसी अन्य योजना का लाभ लेने की दशा में सरकार द्वारा अंतर राशि ही प्रदान की जायगी।
- शासकीय/सरकारी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का शिक्षण शुल्क महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बैंक खातों में ही देय होगा।
- निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का शिक्षण शुल्क छात्रों के बैंक खातों में देय होगा।
- योजना का पूर्ण लाभ लेने के लिए छात्रों को समयसीमा में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।
- ऐसा न करने की दशा में लाभ बंद कर दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत केवल प्रवेश शुल्क व महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा तय वास्तविक शुल्क ही प्रदान किया जायगा।
- योजना के अंतर्गत मेस शुल्क एवं कॉशन/सिक्योरिटी मनी देय नहीं होगी।
- शासकीय/सरकारी मेडिकल कॉलेज से शिक्षित डॉक्टर को २ वर्ष तक अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करना होगा।
- अनुबंध करने के साथ साथ 10 लाख रूपये का बांड भी निष्पादित करना होगा।
- वहीँ निजी मेडिकल कॉलेज से शिक्षित डॉक्टर को 5 वर्ष तक अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करना होगा।
- अनुबंध करने के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेज से शिक्षित डॉक्टर को 25 लाख रूपये का बांड भी निष्पादित करना होगा।
- आवेदन पत्र की हर स्टेज पर या आवेदन पत्र पर विभाग द्वारा कोई भी एक्शन होने की दशा में आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- जो छात्र/छात्राएं योजना का लाभ लेने के पश्चात अपना कोर्स या पाठ्यक्रम बदलना चाहते है वो योजना की समस्त धनराशी वापस कर पुनः से नए कोर्स के लिए आवेदन कर सकते है।
- निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बीटेक/बीई कोर्स ही इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
- ऐसे ही निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम ही योजना के अंतर्गत पात्र कोर्स है।
- इन दोनों के अलावा निजी क्षेत्र के किसी भी महाविद्यालय में संचालित कोई भी कोर्स/पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आधिकारिक पोर्टल।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना रजिस्ट्रेशन।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लॉगिन।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आवेदन स्टेटस।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आधिकारिक दिशानिर्देश।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पासवर्ड रिकवरी।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मेडिकल डिपार्टमेंट आवेदन स्टेटस।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान (मध्य प्रदेश में)।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान (अन्य राज्यों में)।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, मध्य प्रदेश।
- डायरेक्टरेट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश।
अन्य महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान :-
- जिलेवार राशि वितरण विवरण।
- जिले के बाहर प्रवेश के आवेदन का विवरण।
- संस्थानों को कोर्स वार दी गयी राशि का विवरण।
- कोर्सवार आवेदन का विवरण।
- समस्त कोर्सेज व उनके कोड।
- संस्थान वार आवेदन का विवरण।
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- योजना की मानक संचालन प्रक्रिया।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों की सैंक्शन अथॉरिटी की सूची।
- योजना के समस्त सैंक्शन अथॉरिटी की सूची।
- मध्य प्रदेश से बाहर पढ़ रहे छात्रों के लिए दिशानिर्देश।
संपर्क विवरण
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2660063
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- mmvyhelpline.dte@mp.gov.in
- डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर :- 0755 6720201, 0755 6720200
- डायरेक्टरेट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश हेल्प डेस्क :-
- फ़ोन नंबर :- 0755 2576751.
- ईमेल :- dtemp@nic.in
- डायरेक्टरेट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश काउंसलिंग हेल्प डेस्क :-
- फ़ोन नंबर :-
1. 0755 4019401.
2. 0755 4019402.
3. 0755 4019403.
4. 0755 4019404.
5. 0755 4019405.
6. 0755 4019406.
7. 0755 2660441. - ईमेल :-
1. dtehelpcenter@mponline.gov.in.
2. dteinst@mponline.gov.in
- फ़ोन नंबर :-
- डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन,
192, निकट होटल अमर विलास,
जोन I, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल, मध्य प्रदेश,
462011 - डायरेक्टरेट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन,
4th फ्लोर, सतपुडा भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश।
462004.
Scheme Forum
Matching schemes for sector: Education
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana | Madhya Pradesh | |
2 | कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम | Madhya Pradesh | |
3 | मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना | Madhya Pradesh | |
4 | मुख्यमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा | Madhya Pradesh | |
5 | Grameen Engineer Yojana | Madhya Pradesh | |
6 | Single Daughter Scholarship | Madhya Pradesh | |
7 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana | Madhya Pradesh | |
8 | Madhya Pradesh Free Cycle Distribution Scheme | Madhya Pradesh | |
9 | Madhya Pradesh Gaon Ki Beti Scheme | Madhya Pradesh | |
10 | Madhya Pradesh Padho Padhao Yojana | Madhya Pradesh |
Matching schemes for sector: Education
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Comments
i forgot my password for…
i forgot my password for portal. and i change my number also. how do i recover my log in id password plzz help?
private ITI se diploma krne…
private ITI se diploma krne pe bhi is scheme ka benefit applicable hoga?
kon kon se course cover…
kon kon se course cover honge uski soochi pradan kr dijiye
income criteria kya rhega…
income criteria kya rhega madhya pradesh ki mukhyamantri medhavi vidhyarthi yojana me?
BCA
I forgot both my applicant id and password please help me to recover it 🙏🏻
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