हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को सौर ऊर्जा प्लेटें तथा सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/ डीलर के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक ही बार दिया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना। |
लाभ | सौर ऊर्जा प्लेटें तथा पैनल दिया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के परिवार। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निर्माण श्रमिक तथा उनके परिवार बुनियादी जरूरतों से वार्चित रह जाते है।
- वह बिजली, पानी आदी जरूरतों को अधिक आय नहीं होने के कारण नहीं पूरा कर पाते।
- बिजली का बील अधिक आने के कारण उन्हें उसका भुक्तान करने के लिए बहुत कठिनायों का सामना करना पढ़ेगा।
- निर्माण श्रमिकों की इन्ही समस्याओ को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिकों के घरो तक बिजली पहुंच सके तथा उनके घरो में भी प्रकाश हो पाए।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सोर ऊर्जा प्लेटें तथा सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराई जाएगी।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थियों के चयन हतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
- जाँच में सभी जानकारियो के सही पाए जाने पर चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को सौर ऊर्जा सहायता विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता तथा डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
- वह निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है उनके परिवार योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी रख-रखाव एवं सर्विस चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता को कर सम्पर्क करना होगा।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक के परिवार को योजना के अंतर्गत लाभ पुरे जीवन में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ सीएससी सेंटर में जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर भी आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना के आवेदन पत्र को भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को सौर ऊर्जा प्लेटें तथा सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी को विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/ डीलर के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक ही बार दिया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक का परिवार योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक ने किसी अन्य विभाग की सौर ऊर्जा सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है :-
- उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
- उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
- आवेदक केंद्र/ सेंटर में जा कर एजेंट की सहायता से योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच पूरी होने के बाद चयन किए गए लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- विभाग द्वारा लाभार्थियों को संबंधित आपूर्तिकर्ता/ डीलर के माध्यम से सौर ऊर्जा की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
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