हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को निशुल्क सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराए जाएगे।
- निर्माण श्रमिक की बालिकाओ एवं निर्माण श्रमिक महिलाओ को सैनेट्री नैपकिन दिए जाएगे।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना। |
लाभ | निशुल्क सैनेट्री नैपकिन दिए जाएगे। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिकों की बालिकाए तथा निर्माण श्रमिक महिलाए। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- महिलाओ को सैनेट्री नैपकिन की बहुत आवश्यकता होती है।
- कपडे के इस्तेमाल से बीमारी का खतरा अधिक बना रहता है तथा सैनेट्री नैपकिन स्वच्छता को बनाए रखता है और बीमारी के खतरे को कम करता है।
- दुकानों में नैपकिन बहुत अधिक महंगे मिलने के कारण वह खरीद नहीं पाती।
- इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु महिलाओ को सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है ।
- योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओ तथा श्रमिक की बालिकाओ को सैनेट्री नैपकिन निशुल्क उपलब्ध कराए जाएगे।
- उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बालिकाए तथा निर्माण श्रमिक महिलाए पात्र है।
- आवेदक को आवेदन करते समय श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सैनेट्री नैपकिन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना का लाभ सीएसी सेंटर में जान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना के आवेदन पत्र को आवेदक श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर भी भर सकता है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को निशुल्क सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराए जाएगे।
- निर्माण श्रमिक की बालिकाओ एवं निर्माण श्रमिक महिलाओ को सैनेट्री नैपकिन दिए जाएगे।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- महिला निर्माण श्रमिक।
- निर्माण श्रमिक की बालिकाए।
- आवेदक किसी अन्य विभाग के अंतर्गत निशुल्क सैनेट्री नैपकिन की सुविधा नहीं ले रही होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना के अंतर्गत निशुल्क सेनेटरी नैपकिन प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते है ।
- आवेदक अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र या सीएससी सेंटर में जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को एजेंट की सहायता से भर सकते है।
- आवेदक को केंद्र/ सेंटर में जा कर एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तवेजो को पोर्टल में अपलोड करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के सबमिट होने के बाद एजेंट द्वारा प्रमाण के रूप में पुष्टिप्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की समीक्षा श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- अधिकारियो द्वारा जाँच करने पर सही पाए जाने पर चयनित लाभार्थियों को विभाग द्वारा सैनेट्री नैपकिन निशुल्क दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सैनेट्री नैपकिन सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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