हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को धुप तथा बारिश से बचने के लिए छाता उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक ही बार दिया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिक को छाता प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- धुप तथा बारिश से बचने के लिए छाते की आवश्यकता पढ़ती है।
- बारिश तथा धुप में ज्यादा समय व्यतीत करने से निर्माण श्रमिक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है जिसके कारण वह अगले दिन काम पर नहीं जा पाते।
- काम पर नहीं जा पाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है।
- निर्माण श्रमिक की सहायता करने हेतु राज्य सरकार नई नई योजनाओ की शुरुवात करती रहती है।
- निर्माण श्रमिक को सुविधा पहुँचाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को विभाग द्वारा छाता उपलब्ध कराया जाएगा।
- निर्माण श्रमिक को छाता धुप तथा बारिश से बचने में मदद करेगा।
- उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य छाता सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लिया है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद सभी जानकारियों के सही पाए जाने पर लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- विभाग द्वारा लाभार्थी निर्माण श्रमिक को छाता प्रदान किया जाएगा।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को छाते के लाभ पुरे जीवन में एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक सीएससी सेंटर में जा कर भी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना के आवेदन पत्र को भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को धुप तथा बारिश से बचने के लिए छाता उपलब्ध कराया जाएगा।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक ही बार दिया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य छाता सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- छाते की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन को अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र तथा सीएससी सेंटर में जा कर भर सकते है।
- आवेदक एजेंट की सहायता से केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदन पत्र को भर सकते है।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद सभी जानकारियों के सही पाए जाने पर लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- विभाग द्वारा लाभार्थियों को छाते की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक छाता सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड - 248001.
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