हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत 520 मोबाइल वेटरनरी वैन सभी जिलों में पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जिस से बीमार एवं एक्सीडेंट में घायल पशुओं को समय पर उपचार मिल सकेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 26 मार्च 2023. |
लाभ |
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नोडल विभाग | पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- पशुपालन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना का संचालन किया जाएगा।
- योजना का उद्देश्य 'पशु उपचार-पशुपालक के द्वार' है, जिससे पशुपालकों को पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क एवं समय पर उपलब्ध कराई जायेंगी।
- इसका संचालन 05 आधुनिक कॉल सेंटर व 05 आधुनिक सेंटर द्वारा होगा।
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उतर प्रदेश के स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी पशुपालक।
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत 520 मोबाइल वेटरनरी वैन सभी जिलों में पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जिस से बीमार एवं एक्सीडेंट में घायल पशुओं को समय पर उपचार मिल सकेगा।
- पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके आकस्मिक स्थिति में नि:शुल्क इलाज प्राप्त कर सकता है।
- मोबाइल वेटरनिटी यूनिट के सफल संचालन एवं निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर एकीकृत केन्द्रीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किये गए है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत 520 मोबाइल वेटरनरी वैन सभी जिलों में पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जिस से बीमार एवं एक्सीडेंट में घायल पशुओं को समय पर उपचार मिल सकेगा।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- उतर प्रदेश के स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी पशुपालक।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर -1962 पर कॉल करना होगा।
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के एक घंटे के अंदर ही मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुपालको के द्वार पर होगी।
- इसके पश्चात् वह बीमार एवं घायल पशुओं का समय पर उपचार कर सकेंगे।
- पशुपालकों को केवल उनके पशुओं का पंजीकरण शुल्क देना होगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
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