हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को जल संसाधनों को खरीदने के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा।
- लाभार्थी को निम्नलिखित जल उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाएगी:-
- वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
- जाल।
- लाइफ जैकेट।
- आइसबॉक्स।
- अदि उपकरण।
- लाभार्थी को बोट तथा अदि उपकरण के लिए 2023 में अधिकतम 70,350/-रुपए राशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत प्रतियेक वर्ष 70,350/-रुपए राशि में 5 % की वृद्धि की जाएगी।
- 70,350/- रुपए से अधिक मूल्य आने पर बचे हुई राशि का भुक्तान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग जनपदीय अधिकारी सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निदेशालय/निगम/मत्स्य जीवी सहकारी संघ अधिकारी सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 522-2740067.
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dir.fisheries@up.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना। |
लाभ | जल उपकरण खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी। |
लाभार्थी | उत्तरप्रदेश के मत्स्य पालक एवं मछुआरे। |
नोडल विभाग | मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश यह है की मत्स्य पालक एवं मछुआरों अपना कार्य ठीक से कर पाए जिस के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत मत्स्य पलकों एवं मछुआरों को जल उपकरण खरीदने हेतु 40% की सब्सिडी दी जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित उपकरणों के लिए योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी :-
- वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
- जाल।
- लाइफ जैकेट।
- आइसबॉक्स।
- अदि उपकरण।
- योजना के अंतर्गत 2022 में अधिकतम 67,000/-रुपए का अनुदान लाभार्थियों को दिया जाता था।
- 2023 में लाभार्थी को 5 % की वृद्धि के साथ अधिकतम 70,350/- रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत अनुदान राशि में प्रतियेक वर्ष 5 % की वृद्धि की जाएगी।
- वर्ष 2026-27 में अनुदान राशि में 20% की वृद्धि की जाएगी, जिसेक माध्यम से मत्स्य पलकों और मछुआरों को अधिक लाभ मिल पाएगा।
- जिन आवेदकों के पास पूर्व में नाव थी वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- वह मत्स्य पालक जो न्यूनतम 0.4 हेक्टर(Hector)के तालाब के पट्टाधारक है केवल वह योजना के लिए पात्र होंगे।
- निजी तालाब के मालिक तथा वह मछुआरे जो मत्स्य आखेट के साथ साथ नौकायन में भी लेंगे हुई है, वह आवेदक योजना के लिए पात्र होंगे।
- वह आवेदक जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत नाव खरीद कर लाभ ले चुके है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना में सब्सिडी का लाभ निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर के ले सकते है :-
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को जल संसाधनों को खरीदने के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा।
- लाभार्थी को निम्नलिखित जल उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाएगी:-
- वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
- जाल।
- लाइफ जैकेट।
- आइसबॉक्स।
- अदि उपकरण।
- लाभार्थी को बोट तथा अदि उपकरण के लिए 2023 में अधिकतम 70,350/-रुपए राशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत प्रतियेक वर्ष 70,350/-रुपए राशि में 5 % की वृद्धि की जाएगी।
- 70,350/- रुपए से अधिक मूल्य आने पर बचे हुई राशि का भुक्तान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक जिस के पास पूर्व में नाव नहीं थी, केवल वह योजना के लिए पात्र है।
- निम्नलिखित आवेदक योजना के लिए पात्र है :-
- निजी तालाब के मालिक।
- मत्स्य आखेट के साथ नौकायन का कार्य करने वाले।
- मछुआरे।
- केवल वही मत्स्य पालक पात्र है, जो न्यूनतम 0.4 हेक्टर(Hector) के तालाब के पट्टाधारक है।
- आवेदक जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत नाव ले चुके है वह पात्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने आवश्यक है :-
- उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- फॅमिली आईडी।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग पोर्टल में उपलब्ध है।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का आवेदन पत्र भरने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को ईमेल आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को अपनी प्रोफाइल पोर्टल पर बनानी होगी।
- प्रोफाइल बनाने के बाद योजनाओ की सूची में से "उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना" का चयन करना होगा।
- योजना का चयन करने के बाद "आवेदन करे" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन में पूछी गए सभी जानकारी को ठीक से भरे तथा सभी आवश्यक दस्तावेजो को पोर्टल पर उपलोड करे।
- आवेदन पत्र भरने के बाद "शपथ पत्र" से मंजूरी देते हुई "फाइनल सबमिट" पर क्लिक करे।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को बोट खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है।
- आवेदक उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा ।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को उसी कर्यालय में जमा किया जाएगा जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया है।
- प्राप्त अवदान पत्र को जनपद अधिकारियो द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वार की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी के बैंक खाते पर सब्सिडी राशि दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग जनपदीय अधिकारी सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निदेशालय/निगम/मत्स्य जीवी सहकारी संघ अधिकारी सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 522-2740067.
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dir.fisheries@up.gov.in.
- मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश,
7, अयोध्या रोड, बाबू गंज, हसनगंज,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226007.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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