उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
    • निर्माण कामगार जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है उन्हें सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
    • निर्माण कामगारों को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद पेंशन की धन राशि उनके पति/ पत्नी को दी जाएगी ।
    • यानि योजना का लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा।
    • सरकार द्वारा प्रतियेक 2 वर्ष बाद पेंशन में 50/- रुपए की वृद्धि होगी तथा यह वृद्धि अधिकतम 1,250/- रुपए तक की जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के निर्माण कामगार जिनके आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है।
नोडल विभाग श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार का कार्य बहुत कठिन होता तथा वह वृद्ध अवस्था में कार्य करने में असक्षम होते है।
  • वृद्ध अवस्था में काम नहीं करने के कारण उनके पास आय का कोई श्रोत नहीं रहता।
  • इन्ही समस्यायों के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना का उदेश्य यह है की निर्माण कामगार वृद्ध अवस्था में अपने जीवन को ठीक से व्यतीत कर पाए।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण कामगारों को प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 1,000/-रुपए प्रति माह पैंशन निर्माण कामगारों को दी जाएगी।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद यह पैंशन की सुविधा उनके पति/पत्नी को देय होगी।
  • योजना के अंतर्गत पेंशन में हर दो वर्ष बाद 50/- रुपए की वृद्धि की जाएगी जो अधिकतम 1,250/-रुपए होगी ।
  • निर्माण कामगार की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड न्यूनतम 10 वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए, जिस आवेदन की सदयस्ता 10 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक जिन की आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदन उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ लेने के लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते है,जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
    • निर्माण कामगार जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है उन्हें सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
    • निर्माण कामगारों को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद पेंशन की धन राशि उनके पति/ पत्नी को दी जाएगी ।
    • यानि योजना का लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा।
    • सरकार द्वारा प्रतियेक 2 वर्ष बाद पेंशन में 50/- रुपए की वृद्धि होगी तथा यह वृद्धि अधिकतम 1,250/- रुपए तक की जाएगी।

पात्रताएं

  • निर्माण कामगार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगर की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 10 वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • निर्माण कामगार की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • निर्माण कामगार केंद्र/ राज्य द्वारा संचालित की जा रही पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • निर्मणा कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो )
    • आय प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो )
    • मोबाइल नंबर।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा:-
    • आधार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • शहर चुने।
    • जनपद चुने।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद "योजना आवेदक" पर क्लिक कर के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए निम्नलखित जानकारी भरनी होगी:-
    • उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना को चुना होगा।
    • आधार कार्ड संख्या।
    • मोबाइल नंबर।
  • सभी विवरण भरने के बाद "आवेदन पत्र खोले" पर क्लिक करे।
  • आवेदक पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ठीक से भरे तथा सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर उपलोड करना होगा।
  • आवेदन तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

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