हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे:-
- योजना के अंतर्गत राज्य के हर व्यक्ति और संस्था अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं।
- इसके लिए आवेदकों को परियोजना की कुल लागत का 60% वहन करना होगा, जबकि बाकी 40% नगर विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेल्पलाइन नंबर:- 0522-3539400, 8127947062
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- matribhumi.up@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। |
आरम्भ वर्ष | 2024. |
लाभ |
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लाभार्थी |
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सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए योजना को सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को संवारना है।
- योजना के माध्यम से राज्य के हर व्यक्ति और संस्था को विकास के साथ अपने क्षेत्र के समृद्धि में सक्रिय भागीदार बनने का अवसर मिलेगा।
- सरकार द्वारा योजना में निवेश करने वाले व्यक्तियों को कुल लागत का 40% दिया जाएगा।
- योजना के तहत सभी व्यक्ति और संस्था आवेदन के पात्र है।
- इस योजना को "उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य विकासात्मक कार्य शामिल है :-
- स्कूल व इण्टर कालेज की कक्षाएं या स्मार्ट बेसिक व क्लास।
- सामुदायिक भवन ।
- प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए) उप चिकित्सा केन्द्र भवन।
- आंगनबाड़ी- मध्याह्न भोजन का भण्डारण गृह।
- पुस्तकालय।
- खेल मैदान, जिमनैसियम, उपकरण और मशीनरी की स्थापना, खुला जिम आदि।
- सौर ऊर्जा, सड़क लाइट, पीने का पानी प्रणाली, एलईडी लाइट आदि।
- दूध संग्रह केंद्र/बल्क दूध कूलर और संबंधित समितियों का विकास।
- योजना के अंतर्गत व्यक्ति या संस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत राज्य के हर व्यक्ति और संस्था अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं।
- इसमें स्कूल का निर्माण, हस्पताल का निर्माण, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लगवाना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
- इसके लिए आवेदकों को परियोजना की कुल लागत का 60% वहन करना होगा, जबकि बाकी 40% नगर विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- राज्य का कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देना चाहता है, वे सभी इस योजना के लिए आवेदन के लिए पात्र हैं।
- राज्य में स्थापित संस्थाएं भी योजना के आवेदन के लिए पात्र हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
- सभी इच्छुक व्यक्ति/ संसथान जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, वे सभी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकते है
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए आवेदक को "उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना" की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर लॉगिन विवरण भेजे जायगे।
- लॉगिन विवरण के माध्यम से आवेदक उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लॉगिन पेज पर जाकर लॉगिन करेगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक की स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र आएगा जिसमे उसे व्यक्तिगत विवरण भरने होंगे।
- सभी विवरण भरने के बाद "नेक्स्ट" बटन को क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
- उसके बाद आवेदक को योजना की जानकारी भरनी होगी, जिसमें वह उस परियोजना के लिए योगदान करना चाहता है।
- "सबमिट" पर क्लिक करके आवेदन जमा करना होगा।
- संबंधित विभाग द्वारा परियोजना को मंजूरी मिलने पर ही आवेदक आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
- अनुमोदित परियोजना देखने के लिए "सभी प्रोजेक्ट देखें" पर क्लिक करें।
- अगर परियोजना को मंजूरी मिल जाती है, तो आवेदक 60% राशि का भुगतान कर सकता है।
- यहां आवेदक तय कर सकता है कि वह राशि को किश्तों में भुगतान करना चाहता है या फिर एक साथ।
- इसके बाद आवेदक को दोबारा से सभी विवरणों को जांच करके आवेदन जमा करना होगा।
- मंजूरी के बाद आवेदक के पास काम शुरू करने के लिए दो विकल्प होंगे:
- पहला, आवेदक और संस्था द्वारा चुनी गई एजेंसी के माध्यम से काम शुरू करना।
- दूसरा, संबंधित विभाग द्वारा टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से कार्य शुरू करना।
विकासात्मक कार्यों की सूची
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विकासात्मक कार्य शामिल है:-
- आंगनवाड़ी केंद्र: रसोई और भोजन क्षेत्र, संग्रहण कक्ष।
- स्कूल के कक्षा / स्मार्ट क्लासरूम।
- समुदाय हॉल, विवाह भवन (बारात घर), कौशल केंद्र।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त), सब HC, सजावट, उन्नयन, उपकरण और मशीनरी की स्थापना।
- जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीवरेज/सीवेज उपचार प्रणाली, ड्रेनेज प्रणाली, कचरा प्रबंधन आदि।
- तालाबों की सजावट, ड्रेनेज प्रणाली, जल संरक्षण कार्य।
- पुस्तकालय, ऑडिटोरियम।
- खेल मैदान, जिमनैसियम, उपकरण और मशीनरी की स्थापना, खुला जिम आदि।
- सीसीटीवी कैमरा, निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली।
- श्मशान प्रणाली।
- ग्रामीण शिल्पकला के लिए बुनियादी ढांचा और विपणन।
- दूध संग्रह केंद्र/बल्क दूध कूलर और संबंधित समितियों का विकास।
- बस स्टैंड, यात्री शेड।
- सौर ऊर्जा, सड़क लाइट, पीने का पानी प्रणाली, एलईडी लाइट आदि।
- पशु प्रजनन केंद्र का निर्माण/व्यवस्थापन।
- अग्नि सेवा केंद्र।
- बैलगाड़ी के विकास।
- गरीबी के उन्मूलन और स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य।
- अन्य विकास/सार्वजनिक उपयोगिता कार्य।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना वेबसाइट।
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना सामान्य प्रश्न।
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेल्पलाइन नंबर:- 0522-3539400, 8127947062
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- matribhumi.up@gmail.com
- कार्यालय का पता :- पंचायती राज निदेशालय, अलीगंज,लखनऊ
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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