उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • इस योजना के तहत उन्नत किसम की तकनीकी औजारों का प्रयोग किया जायगा।
    • हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत जिन भी प्रशिक्षको के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायगा उन्हें 4000 /- रूपए मासिक वेतन दिया जायगा।
    • इसके तहत 1000 /- रूपए कच्चे माल के लिए दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत एक प्रशिक्षक के पास केवल 10 प्रशिक्षार्थी ही होंगे।
    • प्रशिक्षार्थीयो को उनके प्रशिक्षण के दौरान 500 /- रूपए मासिक वेतन दिया जायगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512-2234956
    • 0512-2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना।
लाभ हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत तरीके से हो रहे कार्य को तकनीकी रूप से करना।
लाभार्थी राज्य के हस्तशिल्प का कार्य करने वाले शिल्पकार।
नोडल विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय ,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य परम्परागत तरीका से होने वाले हस्तशिल्प के काम को तकनीकी रूप से करवाना है।
  • योजना के तहत शिल्पकारों के कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत शिल्पकारों को नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों का उपयोग करना सिखाया जायगा।
  • यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत शिल्पकारों के कार्य और तकनीकी तरीका से किया जायगा।
  • शिल्पकारों को पारम्परिकतरीका से कार्य करने में काफी समय और ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हस्तशिल्प के काम को तकनीकी रूप से करवाया जा रहा है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षको के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जायगा।
  • यह प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रशिक्षको के द्वारा दिया जायगा :-
    • जिन्हे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला हो।
    • जिन्हे राज्य द्वारा हस्तशिल्प पुरस्कार मिला हो।
    • दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार।
    • विकास आयुक्त शिल्पकार।
    • शिल्पगुरु की उपाधि से अलंकृत शिल्पकार।
  • इस योजना के तहत यह ध्यान दिया जाता है की एक प्रशिक्षक के पास केवल 10 प्रशिक्षार्थी हो।
  • प्रशिक्षण के दौरान 500 /- मसिक वेतन प्रशिक्षार्थी को दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षको को मासिक वेतन के रूप में 4000 /- रूपए तथा 1000 रूपए कच्चे माल के लिए दिया जाता है।
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण का सत्र छ: महीने का होगा।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • इस योजना के तहत उन्नत किसम की तकनीकी औजारों का प्रयोग किया जायगा।
    • हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत जिन भी प्रशिक्षको के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायगा उन्हें 4000 /- रूपए मासिक वेतन दिया जायगा।
    • इसके तहत 1000 /- रूपए कच्चे माल के लिए दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत एक प्रशिक्षक के पास केवल 10 प्रशिक्षार्थी ही होंगे।
    • प्रशिक्षार्थीयो को उनके प्रशिक्षण के दौरान 500 /- रूपए मासिक वेतन दिया जायगा।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए।
    • शैक्षणिक योग्यता बाध्यता नहीं है।
    • परिवार की वार्षिक आय की कोई पाबंदी नहीं है।
    • अनुसूचित जाति /जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • हस्तशिल्पी पहचान पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का चयन करना होगा।
  • उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करे।
  • पोर्टल में लॉगिन करने के उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • हस्तशिल्पी पहचान पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदक पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पैर क्लिक करे।
  • उद्योग एवं उद्यम केंद्र के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512-2234956
    • 0512-2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
  • पिकअप भवन, ब्लॉक ए, चौथी मंजिल, लखनऊ, यूपी।

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format