हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के तहत :-
- लाभार्थी को 25000 की अनुदान राशि या फिर;
- मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल की धनराशि जो भी न्यूनतम हो प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, निदेशक फोन नंबर: +91-5222287267
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, निदेशक हेल्पडेस्क: dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना। |
आरंभ वर्ष | 2020 |
लाभ | लाभार्थी को मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल के लिए 25000 रूपए का अनुदान। |
लाभार्थी | समस्त स्थानीय दिव्यांगजन। |
नोडल विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निःशक्त जनो के लिए कई योजनाओ का लागू किया जाता रहा है।
- जिन योजनाओ का मुख्य उद्देश्य, राज्य के समस्त दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना होता है, जिससे वह अन्य के साथ कदम से कदम मिला के चल सके।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना का नाम है "उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल योजना"।
- योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को 25000 रूपए या मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल की राशि जो भी न्यूनतम हो प्रदान की जाएगी।
- मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल की कीमत 25000 से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क लाभार्थी द्वारा व्यय किया जाएगा, या
- इस अतिरिक्त शुल्क की भरपाई विधायक या सांसद निधि द्वार भी की जा सकेगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
- जिसके लिए लाभार्थी की न्यनतम आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वही लाभार्थी की विकलांगता 80% या उससे अधिक हो जिसे राज्य के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा परमाणित किया गया हो।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निशुल्क मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल योजना का लाभ व्यक्ति केवल एक बार ही ले सकता है।
- अतः जो लाभार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित है उन्हें पूर्व में भारत सरकार द्वारा या विधायक निधि या सांसद निधि द्वारा मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल का लाभ प्रदान न किया गया हो।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के तहत निम्न लाभ प्रदान किये जाएँगे :-
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 25000 की अनुदान राशि या फिर;
- मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल की धनराशि जो भी न्यूनतम हो प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का लाभ लेने के लिए के लिए, आवेदकों को नीचे सूचीबद्ध शर्तों का पालन करना होगा: -
- आवेदकों की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की विकलांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए, जो की मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लाभार्थी केवल एक बार ही ले सकता है, अतः जो लाभार्थी इस योजना का लाभ पूर्व में ले चुके है इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का आवेदन करने के लिए, आवेदकों को अपने निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज अपलोड करने होंगे: -
- विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।
- शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र (केवल छात्रों के लिए)।
- आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया
- जो आवेदक योजना के लिए दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा जमा कर सकते हैं:
- उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
- मुख पृष्ठ पर, आवेदकों को योजना टैब के अंतर्गत 'राज्य वित्त पोषित योजनाओं' का चयन करना होगा।
- योजना की उपलब्ध सूचियों में से, 'पीडब्ल्यूडी के लिए नि:शुल्क मोटराइज्ड योजनाएं' ऑनलाइन आवेदन पत्र का चयन करें।
- ऑनलाइन आवेदन का चयन करने के बाद, आवेदकों को अपने कुछ निजी विवरण प्रेषित करने होंगे, जैसे की:-
- व्यक्तिगत विवरण।
- जाति प्रमाण पत्र क्रमांक।
- वार्षिक आय।
- विकलांगता का प्रतिशत।
- इन विवरणों को सबमिट करने के बाद, आपको इस लेख में ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ मांगे गए आकार और फ़ाइल स्वरूप में होने चाहिए।
- अंतिम रूप से आवेदन को जमा करने से पहले, आवेदकों को आवेदन पत्र की समीक्षा करनी चाहिए।
- जमा करने के पश्चात, आपके आवेदन की संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।
- विभाग द्वारा आपके दस्तावेज और दी गई जानकारी की सफलतापूर्वक जांच करने के पश्चात आपको अनुदान की राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का ऑनलाइन आवेदन।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का आवेदन लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का शाशनादेश।
सम्पर्क करने का विवरण
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, निदेशक फोन नंबर: +91-5222287267
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, निदेशक हेल्पडेस्क: dir.hwd-up@gov.in
- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
और देखें
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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