राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 05/11/2024 - 16:31
राजस्थान CM
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राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना लोगो
हाइलाइट
  • यात्रा में हुए कुल खर्च की 50 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरुप दी जाएगी।
  • दी जाने वाली राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी।
  • यात्रियों को यह राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
  • कुल 200 लोगो को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना।
आरंभ वर्ष 2016
लाभ तीर्थ यात्रा के लिए अधिकतम 10,000/- रूपए की सहायता।
लाभार्थी राज्य के स्थायी निवासी।
अधिकारिक पोर्टल राजस्थान देवस्थान।
नोडल विभाग देवस्थान विभाग राजस्थान।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका योजना के ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के व्यक्तियों के लिए सिंधु दर्शन पर जाने हेतु एक योजना की शुरुआत की है।
  • वर्ष 2016 से प्रारम्भ इस योजना का नाम "सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना" है।
  • सिंधु दर्शन का त्यौहार अमूमन जून माह में प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर धूम-धाम से लेह लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है।
  • काफी संख्या में लोग इसका भाग बनने दूरस्थ स्थानों से आते है, जिनमे काफी संख्या में लोग राजस्थान से भी आते है।
  • इस तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को विभिन्न प्रकार के खर्चो का भी सामना करना पड़ता है, जो कई व्यक्तियों के लिए प्रायः मुश्किल रहता है।
  • इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन सभी व्यक्तियों को यात्रा पूर्ण करने के पश्चात यात्रा में हुई खर्च राशि का 50% अनुदान स्वरुप दिया जाएगा।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रा में शामिल उन सभी व्यक्तियों को यात्रा में आये खर्च के लिए आर्थिक सहायता देना है।
  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा यात्रा में शामिल व्यक्तियों को उनके द्वारा यात्रा में किये कुल व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • हालाँकि योजना के तहत दी जाने वाली राशि या अनुदान का मूल्य 10,000/- रूपए से अधिक देय नहीं होगा।
  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का लाभ तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के बाद ही दिया जाएगा।
  • अर्थात आवेदकों को सिंध दर्शन की यात्रा पहले अपने स्वयं के खर्च पर पूरी करनी होगी उसके पश्चात ही वह योजना के तहत मिलने वाले अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते है।
  • घोषित योजना का "सिंधु दर्शन यात्रा स्कीम" या "सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा योजना" से भी पहचाना जाता है।
  • राज्य सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ व्यक्तियों को पहले से ही "राजस्थान वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना" का लाभ दिया जा रहा था।
  • लेकिन इस योजना का लाभ वह सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक की होगी।
  • प्रत्येक वर्ष सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुल 200 व्यक्तियों को ही इसका लाभ दिया जा सकेगा।
  • यदि विभाग द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 200 से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो उस अवस्था में आवेदकों का चयन लाटरी के माध्यम से होगा।
  • योजना का लाभ पाने हेतु आवेदकों को अपने आवेदन पत्र तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के 2 माह के अंदर जमा करना आवश्यक है।
  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से जमा किये जा सकते है।
  • योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र इसके नोडल विभाग राजस्थान देवस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
  • सिंधु दर्शन योजना के आवेदन के समय आवेदकों को निर्देशित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
  • यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है की आवेदक द्वारा योजना का लाभ पूर्व में लिया गया है तो उक्त य्वक्ति से यात्रा में आने वाला खर्च और उस राशि का 25 प्रतिशत ज़ुर्माना लिया जाएगा।
  • सिंधु दर्शन योजना से जुडी अन्य जानकारी आप राजस्थान देवस्थान के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान द्वारा संचालित सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
    • यात्रा में हुए कुल खर्च की 50 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरुप दी जाएगी।
    • दी जाने वाली राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी।
    • यात्रियों को यह राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
    • कुल 200 लोगो को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
    • आवेदकों की संख्या 200 से अधिक होने पर चयन लाटरी के माध्यम से होगा।

पात्रता की शर्तें

  • सिंधु दर्शन यात्रा के तहत मिलने वाली 10,000/- रूपए की आर्थिक सहायता का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • 1 अप्रैल 2024 को आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।

अपात्रता की शर्तें

  • यदि कोई आवेदक नीचे दी गई किसी भी पात्रता के अंतर्गत आता है तो उक्त व्यक्ति को सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा : -
    • यदि व्यक्ति भिक्षा वृति पर जीवन यापन करता हो।
    • यदि व्यक्ति आयकरदाता हो।
    • केंद्र/ राज्य सरकार से सेवनिवृत कर्मचारी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदकों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे : -
    • राजस्थान का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • जनाधार कार्ड।
    • यात्रा में हुए खर्चो का विवरण एवं उनकी रसीद।
    • लदाख सरकार विभाग व समाज के पंजीकृत ट्रस्ट वा गठित कमेटी का यात्रा करने का सत्यापित प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की सिंधु नदी के सिंधु घाट पर खींचा हुआ फोटो।
    • खारदुंगला पास जाने के लिए प्रसाशन द्वारा जारी इनर लाइन परमिट की प्रति।
    • बैंक दतावेज।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन माधयम से जमा कर सकते है।
  • योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र देवस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • आवेदन हेतु वेबसाइट के मुख्य पेज से योजना के आवेदन लिंक का चयन करे।
  • चयन पश्चात आवेदन पत्र में आवेदक को अपने सभी विवरण सही ढंग से दर्ज करने होंगे।
  • विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों को दिए गए स्थान पर अपलोड कर दे।
  • पूर्ण रूप से भरे सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र को जमा कर दे।
  • जमा किये गए आवेदनों को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसमे उक्त आवेदक के विवरण एवं दस्तावेज जांचे जाएंगे।
  • जाँच में सफल आवेदनों को योजना अनुसार निश्चित राशि उक्त आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा किये जा सकते है।
  • लाभार्थी व्यक्ति सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र देवस्थान विभाग की वेबसाइट या उनके कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • प्राप्त आवेदन को सही ढंग से भरकर और निर्देशित दस्तावेजों को जरूर से संलग्न करे।
  • पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को आवेदक विभाग के कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले जमा कर दे।
  • प्राप्त आवेदनों को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन में सफल पाए गए आवेदनों को विभाग द्वारा योजना अनुसार लाभ उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • राजस्थान देवस्थान विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 0294-2524813
  • राजस्थान देवस्थान विभाग संपर्क सूत्र।
  • राजस्थान देवस्थान विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - dc.devasthan@rajasthan.gov.in
  • नोडल अधिकारी :- श्री. सुनील मत्तड़, उप. आयुक्त
    देवस्थान विभाग, उदयपुर।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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