राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 1,000/-रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु तक विद्यालय की वस्तुए खरीदने हेतु 2,000/-रुपए प्रति वर्ष अनुदान राशि देय होगी ।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना।
लाभ
  • बच्चे को 1,000/-रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी।
  • विद्यालय से जुडी वस्तुए खरीदने हेतु 2,000/-रुपए अनुदान राशि दी जाएगी।
लाभार्थी विधवा महिल के बच्चे जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हुई है।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री पालनहार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश यह है की विधवा महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उनके बच्चो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लाभार्थी बच्चे को 1,000/-रुपए प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी बच्चे को विद्यालय से जुड़ी वस्तुए खरीदने के लिए 2,000/-प्रति वर्ष अनुदान राशि भी दी जाएगी।
  • विद्यालय की वस्तुए जैसे पोशाक, पाठ्य पुस्तके आदि वस्तुओं के लिए अनुदान राशि दी जाएगी।
  • विधवा महिला जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, केवल उन्ही के बच्चे पात्र होंगे।
  • बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है,
    जो राजस्थान के एस.एस.ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 1,000/-रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु तक विद्यालय की वस्तुए खरीदने हेतु 2,000/-रुपए प्रति वर्ष अनुदान राशि देय होगी ।
    • विद्यालय से जुड़ी निम्नलिखित वस्तुए खरीदने के लिए बच्चे को प्रति वर्ष अनुदान राशि प्रदान की जाएगी :-
      • विद्यालय की पोशाक।
      • पाठय पुस्तके।
      • आदि ।

पात्रताएं

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में रह रही होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला के पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो।
  • आवेदक महिला के पिता अगर सरकारी कर्मचारी थे, वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक महिला के बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला के पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई होनी चाहिए, केवल वही आवेदक पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तवेज होने आवश्यक है:-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • जन आधार कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को राजस्थान के एस. एस.ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र भरने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जन आधार आईडी/ गूगल आईडी में से चुना होगा।
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
  • आवेदक पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते है।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से "राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना" को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क विवरण।
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोलफ्री नंबर :- 18001806127.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2226604.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- raj.sje@rajasthan.gov.in.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
    जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया,
    जयपुर-302005.

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