हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को 1,00,000/-रुपए की अनुदान राशि तत्काल सहायता के रूप में दी जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 2,500/-रुपए प्रति माह राशि देय होगी।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी बच्चे को सरकार द्वारा 5,00,000/-रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को कक्षा 12वी तक निशुल्क शिक्षा की सहायता राजकीय आवासित विद्यालयों/ छात्रावास/ विद्यालयों के माध्यम प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी की सुविधा दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोलफ्री नंबर :- 18001806127.
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना । |
आरम्भ होने तिथि | 25- जून -2021. |
लाभ | बच्चो को आर्थिक सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | बच्चे जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की कोरोना के कारण जिन बच्चो के माता/ पिता की मृत्यु हुई है उन्हें आर्थिक सहायता मिल पाए।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना।
- मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना।
- योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चो को तत्काल सहायता के रूप में 1,00,000/-रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक 2,500/-रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी बच्चे को 5,00,000/-रुपए एकमुश्त की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को राजकीय आवासित विद्यालयों/ छात्रावास/ विद्यालयों के माध्यम से 12वी कक्षा तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में कॉलेज जाने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कॉलेज जाने वाले छात्रों को अम्बेडकर डी.बी.टी वाउचर योजना के माध्यम से आवासीय सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना आने वाले युवाओ को बेरोजारी भत्ता में प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।
- जिनके आवेदक के माता/ पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 1मार्च 2020 से पहले हुई है वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक जिनके माता/ पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है या पहले माता/ पिता में से एक की हो चुकी थी अभी
दूसरे की कोरोना के कारण हो गई है, वह आवेदक योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। - पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी बच्चे को 1,00,000/-रुपए की अनुदान राशि तत्काल सहायता के रूप में दी जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 2,500/-रुपए प्रति माह राशि देय होगी।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी बच्चे को सरकार द्वारा 5,00,000/-रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को कक्षा 12वी तक निशुल्क शिक्षा की सहायता राजकीय आवासित विद्यालयों/ छात्रावास/ विद्यालयों के माध्यम प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी की सुविधा दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक बच्चा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या न्यूनतम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में रह रहा होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक बच्चे के माता/ पिता की मृत्यु कोरोना हुई हो।
- आवेदक बच्चे के माता/पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी है अब कोरोना के कारण दूसरे की भी हो गई हो।
- आवेदक बच्चे के माता/पिता अगर सरकारी कर्मचारी थे, वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक बच्चे के परिवार अगर "कोरोना योद्धा योजना" के अंतर्गत लाभ ले चुके है, वह पात्र नहीं है।
- केवल वही आवेदक पात्र होंगे जिनके माता/पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को राजस्थान के एस.एस.ओ पोर्टल से भर सकते है।
- आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- जन आधार आईडी/ गूगल आईडी में से चुना होगा।
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल को अपडेट करना होगा।
- आवेदन करने के लिए योजनाओ की सूची में से राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना का चयन करना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों के दिए गए बैंक खाते में अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी ले सकते है।
- आवेदक राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के कार्यालय
से प्राप्त कर सकते है। - आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज समलित करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तवेजो की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियो को अनुदान राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना लॉगिन।
- राजिस्थान एस.एस.ओ पोर्टल।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पोर्टल।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोलफ्री नंबर :- 18001806127.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया,
जयपुर-302005.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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