हाइलाइट
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 3,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- शहरी क्षेत्र में मृत्य व्यक्ति के देह संस्कार के लिए 4,000/-रुपए की वित्तीय सहायता देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- ओडिशा सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0674-2322397.
- 0674-2536727.
- ओडिशा सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- gadmin.or@nic.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना। |
लाभ | अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के गरीब तथा निराश्रित निवासी। |
नोडल विभाग | सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग,ओडिशा। |
आवेदन का तरीका | ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- गरीब तथा निराश्रित लोगो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पता।
- इसी समस्या को हल करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना ओडिशा के सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश यह है की गरीब तथा निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो पाए।
- योजना का लक्ष्य है की गरीब ,निराश्रित तथा लावारिस शवों के अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ग्रामीण क्षेत्र में 3,000/-रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 4,000/-रुपए की वित्तीय सहायता देह संस्कार के लिए दी जाएगी।
- लाभार्थी को अंतिम संस्कार के लिए पहले स्वयं ही प्रतिपूर्ति करनी होगी।
- परिवार में किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है वह परिवार योजना के लिए पात्र नहीं है।
- 15 दिन के भीतर संबंधित अधिकारियो द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- पात्र लाभार्थी ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है ।
योजना के लाभ
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 3,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- शहरी क्षेत्र में मृत्य व्यक्ति के देह संस्कार के लिए 4,000/-रुपए की वित्तीय सहायता देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक ओडिशा का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृत आदमी गरीब तथा निराक्षित परिवार से होना चाहिए।
अपात्रता
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परिवार अपात्र है :-
- परिवार में किसी भी सदयस्य के पास 4 पहिया वाहन है।
- परिवार में कोई सरकारी नौकर करता है।
- सरकार द्वारा परिवार का सदस्य मानदेय प्राप्त कर रहा है।
- परिवार जिनके पास 5.00 एकड़ से अधिक भूमि है।
- परिवार का कोई सदस्य जो आयकर भरता है।
आवश्यक दस्तावेज
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- ओडिशा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक अपने क्षेत्र पंचायत/ नगपालिका से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है।
- दस्तावेज तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच द्वारा।
- शहरी क्षेत्र में चेयरमैन/मेयर द्वारा।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- ओडिशा मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल।
- ओडिशा सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग पोर्टल।
- ओडिशा हरिश्चंद्र सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- ओडिशा सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0674-2322397.
- 0674-2536727.
- ओडिशा सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- gadmin.or@nic.in.
- सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग, ओडिशा
सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग (सीएमआरएफ),
लोकसेवा भवन
भुवनेश्वर, 751001, ओडिशा
ओडिशा राज्य सचिवालय,
सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग
ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर
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